हरियाणा विकलांग पेंशन योजना : Haryana viklang pension yojana ऑनलाइन आवेदन

Haryana Viklang Pension Yojana 2023 – हरियाणा सरकार अपने प्रदेश मे प्रतेक वर्ग के लोगो के लिए कोई न कोई प्रकार की योजना ला रही है । सरकार ने अब अपने प्रदेश के विकलांग लोग के लिए एक योजना लाई है जिसका नाम है हरियाणा विकलांग पेंशन योजना है । इस योजना के तहत सरकार हरियाणा के विकलांग लोगो की आर्थिक मदद करती है । हरियाणा पेंशन योजना मे 18 साल या इससे अधिक उम्र के विकलांग लोग आवेदन कर सकते है तो इस आर्टिकल मे हम आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे मे डिटेल्स मे बताएँगे तो आप बने रहिए हमारे साथ ।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना

Haryana Viklang Pension Yojana 2023

हरियाणा सरकार अपने प्रदेश के विकलांग लोगो के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लाई है । जो है haryana viklang pension yojana है । अक्सर क्या देखने को को मिलता है की लोग विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव करते है विकलांग लोगो को अपने जीवन के लिए दूसरे लोगो पर निर्भर होना पड़ता है । लेकिन अब सरकार की इस योजना से एसा नहीं होगा क्यूकी सरकार विकलांग पेंशन योजना के तहत दिव्यंगों को पेंशन देगी । इस योजना का लेने के लिए विकलांग लाभार्थी को 60% विकलांगता का प्रमाण देना जरूरी है। आवेदन करने वाले लाभार्थी की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए ।

सरकार हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत लोग को मासिक पेंशन देगी ताकि विकलांग व्यक्ति अपना भविष्य सुधार सके। सरकार की यह योजना विकलांग लोगो के लिए एक कल्याणकारी योजना है । इस योजना को हरियाणा दिव्यांग 40 प्रतिशत योजना भी कहते है। पहले जब इस योजना को शुरू किया गया था तो बाद मे किसी कारण से Haryana Viklang Pension को बंद कर दिया गया था लेकिन अब सरकार ने इस योजना को फिर से चालू कर दिया है । आप इस योजना का लाभ लेने के लिए इसके तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है ।

Haryana Viklang Pension Yojana 2023 Highlights

योजना का नाम विकलांग पेंशन योजना 2023
योजना टाइप हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गयी
राज्यहरियाणा
लाभार्थी प्रदेश के विकलांग व्यक्ति
उद्देश्य विकलांग लोगो की आर्थिक मदद करना
Official Websitewww.socialjusticehry.gov.in

हरियाणा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जनवरी अपडेट

हरियाणा सरकार प्रदेश के पेंशनधारीओं की मदद करने के लिए समय समय पर पेंशन की राशी में बढ़ोतरी कर रही है | प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खटर को पेंशन राशी बढाने के लिए प्रस्ताव भेजा है | सरकार के द्वारा पेंशन राशी में 150 रूपये का इजाफा किया जायेगा | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश में बुजुर्गों , विधवा महिलाओ को और विकलांगो को 2250 रूपये पेंशन प्राप्त हो रही है जिनमे 150 रूपये और बढाकर के 2400 रूपये हो जायगी |

Haryana viklang pension yojana का उद्देश्य

विकलांग लोगो के साथ अक्सर भेदभाव होता है । सरकार नहीं चाहती की उनके साथ भेदबाव हो । विकलांग लोगो को दिमाकी रूप से टोरचर किया जाता है । उनको किसी दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है जिसके कारण उनका मनोबल टूट जाता है । सरकार Haryana viklang pension yojana के तहत इन लोगो का मनोबल बढ़ाना चाहती है। इनका आत्मविस्वास बना रहे और इन लोगो की आर्थिक मदद करने के लिए सरकार इनको प्रतिमाह इस योजना के तहत 1800 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है । हरियाणा सरकार राज्य के लोगो के लिए अनेक लाभकारी योजना लेकर के आ रही है | सरकार ने राज्य में अनेक प्रकार की पेंशन योजना जैसे की वृद्धा पेंशन योजना , विधवा पेंशन योजना आदि |

Haryana Viklang Pension के लिए पात्रता

  • यह योजना विकलांग लोगो के लिए इसलिए इस योजना के लिए केवल विकलांग व्यक्ति ही पात्र है ।
  • आवेदक की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए ।
  • आवेदक को अपनी विकलांगता का 60%-100% प्रमाण देना होता है ।
  • जो व्यक्ति किसी सरकारी पद पर कार्यकरत है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है ।
  • अगर आप किसी विधवा पेंशन योजना या फिर किसी वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रहे है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है ।
  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवाशी होना चाहिए ।
  • आवेदक के पास किसी भी प्रकार का तीन पहिया या फिर चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए ।
  • लाभार्थी कम से कम तीन साल तक हरियाणा मे रहा हो ।
  • जो व्यक्ति किसी एक्सीडेंट से विकलांग हुआ है या फिर किसी कुष्ट रोग से ग्रसित है वो भी इस योजना के लिए पात्र है ।
  • जो व्यकि मानसिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग है वो भी इस योजना के लिए पात्र है ।
  • जिस व्यक्ति को कम दिखाई देता है या फिर जो अंधा है वो इस योजना के लिए पात्र है ।

Haryana viklang pension yojana के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पहचान पत्र
  • विकलांगता का प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • हरियाणा राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 के लिए आवेदन कैसे करे

अगर आप Haryana viklang pension yojana का लाभ लेना चाहते है और आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे दिये गए स्टेप फॉलो करने होंगे :-

  • योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप ई-डिश सेंटर और अटल सेवा केंद्र पर जाकर के आवेदन कर सकते है ।
  • आवेदन करने के लिए आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म चाहिए होगा जो की आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के download कर सकते है ।
  • इस लिंक पर क्लिक करने पर आप Department of Social Justice and Empowerment, Government of Haryana, India के होम पेज पर आ जाते है ।
  • होम पेज पर आपको ऊपर हैडर मे Forms का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना है ।
  • click करने पर आप एक न्यू पेज पर आते है इस पेज पर आपको Application Form For Disability Pension का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना है ।
  • क्लिक करने पर आपके सामने हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लिकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है ।
  • इस फॉर्म को आप download कर ले और इसका प्रिंट निकाल ले फिर इस फॉर्म को सभी सही भरना है इसके बाद इसके साथ डॉक्युमेंट्स अटेच करके इसे संबन्धित कार्यालय मे जमा करवा दे ।
  • फॉर्म जमा होने के बाद कुछ दिने के बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा और आपकी पेंशन स्टार्ट कर दी जाएगी ।

हेल्पलाइन नंबर

  • Email ID : prhrywebportal.gmail.com
  • Office Address : एस.सी.ओ. नंबर 200, 201, सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़
  • Toll Free Number : 1800-180-2128
  • Helpdesk Email ID : ssdg.hartron1.gmail.com

निष्कर्ष

अगर आप हरियाणा के निवासी है और आप विकलांग है तो आप इस Haryana Viklang Pension Yojana 2023 के लिए आवेदन कर सकते है। हरियाणा सरकार के द्वारा पात्र लाभार्थी को प्रतिमाह एक वित्तीय मदद दी जाती है। यह राशी लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रान्सफर की जाती है। विकलांग पेंशन योजना के बारे में अन्य जानकारी के लिए आप विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है।

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