Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana 2024: बिहार सरकार राज्य के लोगो को लाभ देने के लिए अनेक प्रकार की लाभकारी योजना लेकर के आ रही है। इस योजना की शुरुवात राज्य के अल्पसंख्यक वित्तीय निगम समिति के द्वारा किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगो को लाभ देने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने उनको ऋण उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की शुरुवात की है। इस आर्टिकल में हम CM Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana में आवेदन करने की प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज आदि के बारे में जानेगे इस लिए आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana 2024
राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगो को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए बिहार सरकार की यह एक कल्याण कारी योजना है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिन लोगो ने 2019-20 में आवेदन किया था उनके लिए काउंसलिंग 1 दिसम्बर 2020 से शुरू हो गई है जो की 7 दिसम्बर 2020 तक चलेगी। अल्पसंख्यक लोन बिहार तहत 1790 लोगो ने आवेदन किया था। Alpsankhyak Loan Scheme के तहत लाभार्थी को दी जाने वाली राशी लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे DBT के माध्यम से ट्रान्सफर की जाती है।
अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोगो को कम ब्याज दर्ज पर बैंक से ऋण उपलब्ध करवाना है ताकि इन लोगो को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। जिन लोगो की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है जिन्हें अगर पैसो की जरूरत है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है तो ऐसे लोग इस योजना के तहत ऋण ले सकते है। इस योजना का लाभ केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लोगो को मिलेगा। Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana का लाभ लेकर के प्रदेश के युवा अपने खुद का व्यवसाय करने में रूचि दिखायेंगे।
Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana के लाभ
- सरकार इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगो को 50,000 रूपये तक का लोन उपलब्ध करवाएगी।
- राज्य के सभी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग इस योजना का लाभ ले सकते है।
- सरकार इन लोगो को बैंक से कम ब्याज दर्ज पर लोन उपलब्ध करवाएगी।
- लाभार्थी को दी जाने वाली राशी लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रान्सफर की जाएगी।
- योजना के तहत ब्याज दर 5% है।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत ऋण की राशि 20 बराबर त्रैमासिक किस्तों भरी जाएगी।
- अगर लाभार्थी समय पर ऋण की राशी लोटाता है तो उसको ब्याज में 0.5 की छुट दी जाएगी।
- बिहार की अल्पसंख्यक वित्तीय निगम समिति के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है।
- राज्य में Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- इस योजना के तहत लोगो को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रूपये तक का लोन कम ब्याज दर पर दिया जायेगा।
- योजना के तहत आवेदक को 10 से 20 पोस्ट डेटेड चेक जमा करवाने जरुरी है।
- यदि की लोन की राशी एक लाभ रूपये तक है तो ऐसे लोग जिनके माता-पिता के पास किराए की रशीद है वो गारंटर होंगे और अगर लोन की राशी एक लाख रूपये से अधिक है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक से पंजीकृत मदरसे, सरकार, अर्ध सरकार, बैंक, आयकर दाता, आदि गारंटर होंगे।
Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana में चयन की प्रक्रिया
सबसे पहले आवेदक की इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना होगा उसके बाद चयन समिति के द्वारा आवेदक के ऋण की राशी को मंजूर करने से पहले आवेदक की रिपोर्ट का कमिश्नरी इंचार्ज के द्वारा सत्यापन किया जाता है। आवेदक के दस्तावेज पर कमिश्नरी इंचार्ज के द्वारा हस्ताक्षर किये जाते है उसके बाद आवेदक के बैंक खाते में ऋण की राशी ट्रान्सफर की जाती है।
अल्पसंख्यक लोन बिहार के लिए पात्रता
- आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, क्रिश्चियन) के लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- आवेदक की उम्र 18 साल से 50 वर्ष के बिच होनी चाहिए।
- लाभार्थी को लोन की राशी एक एसी जगह पर लगानी होगी जिससे रोगजार पैदा हो सके।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अगर आवेदक किसी सरकारी नौकरी में है तो वो इस बिहार अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना में आवेदन नहीं कर सकता है।
बिहार अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- आयु प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप भी Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana का लाभ लेना चाहते है और आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए गए स्टेप फोल्लो करें :-
- आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही सही दर्ज करनी है।
- उसके बाद आपके दस्तावेज अटेच करने है और फॉर्म को सम्बन्धित अल्पसंख्यक कर्यालय में जमा करवाना है और आपका आवेदन हो जाता है।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले आपको बैंक में जाना होगा जिस बैंक से आप ऋण लेना चाहते है उसके बाद आपको बैंक से इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आपको सही सही दर्ज करनी है उसके बाद आपके दस्तावेज अटेच करना है और फॉर्म को उस बैंक में जमा करवा देना है।
हेल्पलाइन नंबर
- Phone :- 0612-2204975
- Fax :- 0612-2215994
- Toll Free No.:- 18003456123
- Email :- minocorpatna@gmail.com
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