बिहार लोक शिकायत निवारण 2024: Bihar Lok Shikayat Nivaran

Bihar Lok Shikayat Nivaran 2024 : सर्व साधारण की शिकायतों का एक निश्चित समय-सीमा में समाधान कराने के उद्देश्य से 5 जून, 2016 से पूरे राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया गया है| इस कानून के अनुसार शिकायत के दर्ज करने के 60 के अन्दर समस्या को हल किया जाता है अर्थात बिहार लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा सुनवाई की जाती है| बिहार लोक शिकायत निवारण पटना के तहत यदि आपको किसी भी चलायी जानी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है या आपको लाभ देरी से दिया जा रहा है| इसके अलावा यदि किसी योजना में किसी प्रकार का भ्रस्टाचार किया जा रहा है या अतिक्रमण की शिकायत करनी है तो आप इस पोर्टल की सहायता से कर सकते हैं| इस आर्टिकल में हम आपको बताएँगे कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम क्या है? तथा Bihar Lok Shikayat Nivaran के तहत शिकायत कैसे दर्ज करवाएं?

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम क्या है

Bihar Lok Shikayat Nivaran 2024

शिक्षा विभाग विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी इस पोर्टल पर आपके द्वारा दर्ज की गयी शिकायत की सुनवाई के लिए आपको तुरंत पावती या निबंधन संख्या उपलब्ध करवाते हैं ताकि तुरंत सुनवाई की जा सके| विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी विभाग गृह विभाग पर परिवार का कोई भी सदस्य शिकायत दर्ज करवा सकता है| यदि आपको किसी भी नीजी या सरकारी संस्था से शिकायत है, किसी भी पालिसी से शिकायत है या फिर किसी भी योजना के संबध में शिकायत है तो आप इसकी शिकायत Bihar Lok Shikayat Nivaran के तहत कर सकते हैं|

Bihar Lok Shikayat Nivaran Overview

आर्टिकल का प्रकरणबिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम
प्रकारराज्य स्तरीय
राज्यबिहार
शुरुआत 5 जून, 2016
शुरुआतकर्ताबिहार के तात्कालिक सीएम
लाभार्थीराज्य के निवासी
उद्देश्यसर्व साधारण की शिकायतों का एक निश्चित समय-सीमा में समाधान करना
अधिकारिक वेबसाइटlokshikayat.bihar.gov.in

लोक जन शिकायत निवारण बिहार के लाभ व विशेषताएं

  • इस पोर्टल पर राज्य के प्रत्येक नागरिक की सामान्य शिकायत का समाधान किया जायेगा।
  • बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के द्वारा परिवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, चोरी, अतिक्रमण आदि की समस्याओं का समाधान किया जायेगा।
  • लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा आपके शिकायत की सुनवाई का समय तय किया जाता है।
  • lok shikayat adhiniyam आपकी सामान्य शिकायतों को 60 दिन (2 माह) में सुलझा देगा।
  • बिहार लोक shikayat nivaran पर परिवार का कोई भी सदस्य शिकायत कर सकता है।
  • यह पोर्टल ऑनलाइन शिकायत करने का प्लेटफार्म प्रदान करता है।
  • जिला लोक शिकायत निवारण बिहार के तहत यदि आपको किसी भी सरकारी योजन का लाभ का नहीं मिल रहा है या देरी से मिल रहा है अथवा राज्य के किसी भी गैर क़ानूनी कार्य की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
  • इस बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत पिछले एक वर्ष में 1.50 लाख से अधिक मामलों को निपटाया जा चूका है।
  • बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत आपको शिकायत करने के लिए अधिकारिक पोर्टल, ई-मेल , ख़त आदि के द्वारा शिकायत दर्ज करने के अवसर दिए गए हैं।
  • इस अधिनियम के तहत की जाने वाली शिकायत के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है।
  • इसके अलावा लोक शिकायत निवारण अधिनियम बिहार शिकायतें दर्ज कराने में सहायता एवं अन्य जानकारियां देने के लिए सूचना-सह-सुविधा केन्द्र भी मौजूद हैं।
  • एक शिकायत के लिए एक आवेदन पत्र भरना होगा यदि आपको अन्य शिकायत है तो इसके लिए दूसरा आवेदन करना होगा।
  • lok shikayat adhiniyam bihar के तहत यदि आरोपित व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस पर 500 से 5000 का दंड लगाया जायेगा।

Bihar Lok Shikayat Nivaran का उद्देश्य

इस बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 का मुख्य उद्देश्य राज्य की सामान्य शिकायतों को कम-कम समय में निपटाना है| अर्थात इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की जनता की समस्याओं का निवारण किया जाता है|पेयजल, सफाई, शौचालय निर्माण, आवास योजना, राशन-किरासन, बिजली संबंधी मामले, अतिक्रमण, भूमि मापी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम से जुड़े हुए अपनी समस्यावों का समाधान bihar lok shikayat nivaran adhiniyam 2015 के अन्तर्गत करा सकते हैं|

बिहार लोक शिकायत निवारण आवेदन फॉर्म

आप बिहार लोक शिकायत अधिनियम आवेदन फॉर्म भरने के बाद आप अपनी समस्या का निवारण करवा सकते हैं| यदि आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो आप bihar lok shikayat nivaran application form download करना है और इसमें दी गयी सम्पूर्ण जानकारी भरकर आपको बिहार लोक शिकायत निवारण केंद्र के पते पर डाक द्वारा भेजना है| आपको इस पत्र के लिफाफे पर अपना नाम, पता, मोबाईल/फोन नम्बर, ई-मेल एवं आधार कार्ड संख्या आदि लिखकर भेजना होगा| इस लिंक पर क्लिक करके बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम pdf फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं|

bihar lok shikayat nivaran adhiniyam के तहत शिकायत के विषय

यदि आपको bihar lok shikayat adhiniyam के तहत शिकायत दर्ज करनी है तो आपको सबसे पहले निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करके पीडीऍफ़ में से अपने शिकायत विषय को देखना होगा | यदि आपका शिकायत करने का विषय लिस्ट में शामिल किया गया है तो आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं|

Bihar Lok Shikayat Nivaran Adhikar Adhiniyam के तहत शिकायत कैसे करें

लोक जन शिकायत निवारण बिहार ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों प्रकार से शिकायत कर सकते हैं| यदि आपको ऑनलाइन शिकायत करनी है तो आप निचे दिए गए पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर, ई-मेल आदि के माध्यम से कर सकते हैं| यदि आपको ऑफलाइन शिकायत करनी है तो आप लोक शिकायत बिहार आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके इसे भरकर डाक के द्वारा भेज सकते हैं|निचे आपको शिकायत दर्ज करने के कई आप्शन दिए गए हैं| आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं|

  • अनुमंडल, जिला एवं राज्य मुख्यालय में अवस्थित लोक शिकायत प्राप्ति काउंटर पर जाकर अथवा
  • ऑन लाईन- वेब पोर्टल lokshikayat.bihar.gov.in द्वारा अथवा बिहार लोक शिकायत निवारण हेल्पलाइन नंबर- 18003456284 के माध्यम से (प्रतिदिन पूर्वाहन 09:30 बजे से अपराहन 06:30 बजे तक कार्यरत) अथवा
  • ई-मेल info-lokshikayat-bih@gov.in से अथवा
  • डाक द्वारा ख़त भेजकर|

शिकायत दर्ज कैसे करें?

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015
  • इसके बाद आपको नया परिवाद दर्ज करें के आप्शन पर क्लिक करना है|
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और Generate OTP के आप्शन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी वो दर्ज करनी है और Next करना है।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म दिखाई देगा जिसमे आपको सम्पूर्ण जानकारी भरनी है।
  • इसके बाद आपको आवेदन सबमिट करना है।
  • अब आपको आवेदन को पंजिकरण संख्या मिल जाएगी व एक ऑनलाइन पावती भी मिल जाएगी, जिसे आपको सुरक्षित रखना है।
  • यह पावती आपकी शिकायत की सुनवाई के समय काम में आएगी।
  • इस प्रकार आप बिहार लोक शिकायर निवारण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पंचायत भवन से ऑनलाइन शिकायत/ परिवाद दर्ज करना

  • सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
  • इसके बाद आपको पंचायत सरकार भवन से ऑनलाइन परिवाद / अपील दायर करने का लिंक पर क्लिक करना है|
बिहार लोक शिकायत निवारण के जानकारी
  • अब आपको यूजर आईडी व पासवर्ड दर्ज करने हैं।
  • इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके login पर क्लिक करना है।
  • अब आप ऑनलाइन शिकायत फॉर्म दिखाई देगा जिसमे दी गयी सभी जानकारी भरनी हैं।
  • अंत में आपको आवेदन सबमिट करना है।
  • इस प्रकार आप पंचायत के द्वारा भी अपना परिवाद दर्ज कर सकते हैं।

Bihar Lok Shikayat Nivaran प्रथम/द्वितीय अपील दर्ज करें

  • सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इसके बाद आपको प्रथम/द्वितीय अपील दर्ज करें के आप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और Generate OTP के आप्शन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी वो दर्ज करनी है और Next करना है।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म दिखाई देगा जिसमे आपको सम्पूर्ण जानकारी भरनी है।
  • इसके बाद आपको आवेदन सबमिट करना है।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम Status चेक कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम pdf
  • अब आपको होम स्क्रीन पर दिखाई देने वाले आप्शन में अनन्य संख्या दर्ज करनी है|
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करने हैं और खोजें के आप्शन पर क्लिक करना है|
  • इस प्रकार आप अपील या आवेदन की स्थिति देख सकते हैं|

परिवाद /अपील की अंतिम विनिश्चय की Webcopy डाउनलोड करें

  • सबसे पहले आपको Bihar Lok Shikayat Nivaran की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
  • इसके बाद होम स्क्रीन पर दिखाई देने वाली अंतिम विनिश्चय की Webcopy डाउनलोड करें लिंक कर क्लिक करना है|
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम PDF
  • अब आपको परिवाद/ प्रथम अपील/ द्वितीय अपील का चयन करना है|
  • इसके बाद आपको अनन्य संख्या दर्ज करनी है|
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करने हैं और SUBMIT के आप्शन पर क्लिक करना है|
  • इस प्रकार आप प्रथम अपील/द्वितीय अपील या परिवाद की वेबकॉपी डाउनलोड कर सकते हैं|

Bihar Lok Shikayat Nivaran Login कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम pdf
  • इसके बाद होम स्क्रीन पर दिखाई देने वाले अधिकारी लॉग इन करें के आप्शन में अपनी आईडी, पासवर्ड दर्ज करने हैं|
  • इसके बाद निचे दिए गए कैप्चा कोड दर्ज करने हैं और login पर क्लिक करना है|

Bihar PG Officer Login

  • सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
  • इसके बाद होम स्क्रीन पर दिखाई देने वाली CPGRAMS BIHAR लॉग इन करने का लिंक पर क्लिक करना है|
विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी
  • इसके बाद आपको अपनी आईडी, पासवर्ड दर्ज करने हैं|
  • अब निचे दिए गए कैप्चा कोड दर्ज करने हैं और login पर क्लिक करना है|

फीडबैक देना

  • सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
  • आपको होम पेज में फीडबैक के आप्शन पर क्लिक करना है|
लोक शिकायत निवारण कार्यालय सिवान बिहार
  • अब आपको अपना नाम, ई-मेल, मोबाइल नंबर, परिवाद का अनन्य संख्या तथा संक्षिप्त विवरण दर्ज करना है|
  • इसके बाद निचे दिए गए कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करना है|
  • इस प्रकार आप bihar lok shikayat nivaran feedback दे सकते हैं|

निष्कर्ष

आप भी राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलायी जा रही किसी योजना, कार्यक्रम एवं सेवा का लाभ प्राप्त करना चाहते हों अथवा इसके संबंध मं कोई शिकायत हो तो निःसंकोच परिवाद दायर करें तथा इस पारदर्शी, जवाबदेह, प्रभावकारी एवं लोकोपयोगी व्यवस्था का लाभ उठावें।

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