हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023: HP Viklang Pension

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HP Viklang Pension Yojana 2023 – हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विकलांग व्यक्तिओ को लाभ प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है | प्रदेश के न्यूनतम 40% विकलांग व्यक्तिओ को इस योजना का लाभ दिया जायेगा | लाभार्थी व्यक्ति को Viklang Pension Yojana के तहत 750 रूपये से 1300 रूपये तक की वित्तीय मदद सरकार देगी | अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा | दोस्तों इस आर्टिकल में हम जानेगे की विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ,पात्रता ,दस्तावेज आदि | इस लिए आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े |

Himachal Pradesh Viklang Pension Yojana 2023

हिमाचल प्रदेश सरकार अपने राज्य के लोगो को वित्तीय मदद देने के लिए अनके प्रकार की कल्याणकारी योजना शुरू कर रखी है अनेक प्रकार की पेंशन योजना जैसे की वृद्धा पेंशन योजना ,विधवा पेंशन योजना शुरू कर रखी है जिसका लाभ लोगो को दिया जा रहा है | उसी प्रकार से राज्य की सरकार ने अपने राज्य के विकलांग व्यक्तिओं को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है | जिसके तहत लाभार्थी विकलांग व्यक्तिओ को सरकार की और से वित्तिय मदद दी जाती है | प्रदेश के न्यूनतम 40% विकलांग व्यक्ति हैंडीकैप्ड पेंशन इन हिमाचल प्रदेश के लिए आवेदन कर सकते है | हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अधिनियम 1995 की धारा-2 के तहत अपंगता की स्थिति में लाभार्थी को 750 रूपये से लेकर के 1300 रूपये तक की पेंशन की राशी दी जाती है | दी जाने वाली राशी लाभार्थी के खाते में सीधे ट्रान्सफर होगी |

Himachal Pradesh Viklang Pension Yojana Highlights

योजना का नाम हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023
योजना टाइप राज्य सरकार की योजना
राज्य हिमाचल प्रदेश
लाभार्थी राज्य के विकलांग व्यक्ति
उद्देश्य विकलांग व्यक्तिओ को पेंशन की राशी देना

हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तिओ को आर्थिक मदद देना है | विकलांग व्यक्ति के साथ हमारे समाज में बहुत भेदभाव होता है | उनको कोई इज्जत नहीं देता है जिससे उनको होसला टूट जाता है | उनको अपना जीवन जीने के लिए दुसरो पर निर्भर रहना पड़ता है | इसलिए सरकार ने इन लोगो को आर्थिक लाभ देने के लिए HP Handicapped Pension 2023 को शुरू किया है जसके तहत सरकार लाभार्थी को 750 रूपये से लेकर के 1300 रूपये तक की आर्थिक मदद प्रदान करती है | प्रदेश के वे सभी विकलांग व्यक्ति जिनमे न्यूनतम 40% विकलांगता है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है |

Himachal Pradesh viklang pension yojana दी जाने वाली राशी

HP Viklang Pension Yojana के तहत लाभार्थी को 750 रूपये से लेकर के 1300 रूपये तक की आर्थिक मदद पेंशन के रूप में देती है | जिस व्यक्ति में 40% से 69% तक विकलांगता है उनको 750 रूपये प्रतिमाह और जिन व्यक्तिओ में 70% से उपर विकलांगता है उनको 1300 रूपये की आर्थिक मदद प्रतिमाह दी जाती है | शारीरिक रूप से और मानशिक रूप दोनों से विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते है |

Himachal Pradesh viklang pension yojana के लाभ

  • प्रदेश के विकलांग व्यक्तिओ को समाज में इज्जत मिलेगी |
  • विकलांग व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए दुसरो पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा |
  • लाभार्थी की आर्थिक स्थिति सुधरेगी |
  • विकलांग व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में इस योजना का मुख्य योगदान है |
  • राज्य के न्यूनतम 40% विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है |
  • जिस व्यक्ति में 40% से 69% तक विकलांगता है उनको सरकार 750 रूपये प्रतिमाह देगी और लाभ लेने के लिए इनकी वार्षिक आय 35,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • जिन व्यक्ति में 70% से अधिक अपंगता है उनको 1300 रूपये की पेंशन राशी दी जाएगी और इनकी आय का कोई फर्क नहीं है यानि की अगर इनकी आय 35,000 रूपये से अधिक है तो भी ये इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है |

हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए |
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति में न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए |
  • व्यक्ति को अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र देना जरुरी होगा |
  • जिन व्यक्ति में 40% से 69% तक विकलांगता है उनकी वार्षिक आय 35,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • जिन व्यक्ति में 70% से अधिक विकलांगता है उनके आय की कोई सीमा नहीं है यानि की उनकी आय अगर 35,000 रूपये से अधिक भी है तो वे इस योजना का लाभ ले सकते है |
  • व्यक्ति को मिलने वाली राशी व्यक्ति के खाते में सीधे ट्रान्सफर होगी इसलिए व्यक्ति के पास बैंक खता होना जरुरी है जो की आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए |

HP Viklang Pension Yojana के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • विकलांगता का प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पेन कार्ड

हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे ?

  • आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा जो की आप सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी से प्राप्त कर सकते है और आपको फॉर्म पूरा भरकर के उसके साथ दस्तावेज अटेच करके इसे सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना होगा |
  • Himachal Pradesh Viklang Pension Yojana आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
  • सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में जो पात्र व्यक्ति है उनकी पहचान होगी |उसके बाद जो व्यक्ति पात्र है उनको सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी के पास भेजी जाती है |
  • तहसील कल्याण अधिकारी इस सूचि को सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी के पास भेजता है |उसके बाद आपके फॉर्म का सत्यापन होता है और आपको इस योजना का लाभ दिया जाता है |
  • अधिक जानकारी के लिए आप इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते है.

Conclusion :-

इस आर्टिकल में हमारे द्वारा “हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन” के बारे में हिंदी भाषा में बताया गया है | यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और यदि आपका इस आर्टिकल में दी गयी जानकारी से सम्बंधित प्रश्न हो तो आप कमेन्ट बॉक्स में पूछ सकते हैं | इसके अलावा आप ऑफिसियल वेबसाइट के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं |

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