यूपी विकलांग पेंशन योजना : UP Viklang Pension Yojana ऑनलाइन अप्लाई

UP Viklang Pension Yojana 2024: यूपी सरकार ने राज्य के विकलांग व्यक्तिओ के लिए विकलांग योजना को शुरू किया है | यह एक पेंशन योजना है | राज्य के वे दिव्यांगजन जिनकी उम्र 18 साल या इससे अधिक हो और जिनमे 40% तक विकलांगता हो वे इस योजना के लिए पात्र है | योजना के तहत लाभार्थी को 500 रूपये की पेंशन की राशी प्रतिमाह दी जाती है। इस आर्टिकल में हम आपको UP Viklang Pension Yojana में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे इसलिए आप इस आर्टिकल को पूरा अंत तक पढ़ सकते है।

UP Viklang Pension Yojana 2024

दोस्तों जैसा की आप जानते है की उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य के प्रतेक वर्ग के लोगो को लाभ देने के लिए कोई ना कोई योजना चलाई है | उसी प्रकार सरकार ने राज्य में की पेंशन योजना जैसे की यूपी विधवा पेंशन योजना, उत्तप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना जैसी योजनाओ की शुरुवात लोगो को आर्थिक मदद देने के लिए की है | राज्य के जो विकलांग व्यक्ति है वे इस योजना के लिए यूपी विकलांग पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते है | UP Viklang Pension Yojana के तहत सरकार लाभार्थी को 500 रूपये की धनराशी प्रतिमाह देती है | ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल पूर्ण हो गयी है और जिनमे न्यूनतम 40% दिव्यांगता है वो विकलांग पेंशन यूपी योजना के लिए पात्र है |

UP Viklang Pension Yojana Overview

योजना का नाम विकलांग पेंशन उत्तर प्रदेश 2024
योजना टाइप राज्य सरकार की योजना
राज्य उत्तरप्रदेश
लाभार्थी राज्य के दिव्यांगजन
ऑफिसियल वेबसाइट sspy-up.gov.in

UP Viklang Pension Yojana का उद्देश्य

यूपी विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकलागं व्यक्तिओ को आर्थिक मदद देना है | ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनमे अधिक विकलांगता होने के कारन उनको अपने जीवन जीने के लिए दुसरो पर निर्भर रहना पड़ता है लेकिन अब सरकार ने इनके लिए यह योजना चलाई है जिसमे सरकार इन लोगो को वित्तीय मदद करेगी | जिन व्यक्तिओ के नाम अखिल भारतीय अंतिम BPL लिस्ट में होगा उनको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा | विकलांग व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सरकार ने इनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लौंच किया है | अगर भी इस UP Viklang Pension Yojana 2024 के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप सामाजिक कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते है |

विकलांग पेंशन उत्तर प्रदेश योजना के लाभ

  • UP Viklang Pension Yojana से लाभार्थी को अपने जीवन को जीने के लिए दुसरो पर निर्भर नही रहना पढ़ेगा |
  • लाभार्थी को सरकार की और से योजना के तहत 500 रूपये की धन राशी प्रतिमाह दी जाएगी |
  • दी जाने वाली राशी लाभार्थी के खाते में सीधे ट्रान्सफर होगी इसलिए लाभार्थी के पास खुद का बैंक खाता होना जरुरी है जो की आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए |
  • प्रदेश का कोई भी विकलांग व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है |
  • जिन व्यक्ति में न्यूनतम 40% विकलांगता है वो सामाजिक कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते है |

UP Divyang Pension Yojana के लिए पात्रता

  • आवेदक उत्तरप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए |
  • वे व्यक्ति जिनमे न्यूनतम विकलांगता 40% है वो इस योजना के लिए पात्र है |
  • आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए |
  • अगर कोई विकलांग व्यक्ति विधवा पेंशन योजना ,वृधावस्था पेंशन योजना ,समाजवादी पेंशन योजना जैसी योजनाओ का लाभ ले रहा है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा |
  • अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो वो पात्र नहीं है |
  • गरीबी रेखा से निचे आने वाले विकलांग इस योजना के लिए पात्र है |
  • अगर आवेदन करता ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 46080 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए अगर कोई शहरी क्षेत्र से है तो उसके परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |

UP Viklang Pension Yojana के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता पासबुक
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • विकलांगता का प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र

विकलांग पेंशन उत्तर प्रदेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?

अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए गए स्टेप फोल्लो करे :-

sspy-up.gov.in
  • इस पेज पर आने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करे का आप्शन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना है |
Divyang Pension
  • इस पेज पर आने के बाद आपको New Entry Form का आप्शन दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है |
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु आवेदन-पत्र
  • फॉर्म में आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण ,आय का विवरण और दिव्यांगता का विवरण में जानकारी भरने के बाद Save बटन पर क्लिक करना है | क्लिक करने के बाद आपके सामने पंजीकरण सख्या आ जाती है |
  • उसके बाद वापिस आपको ऑनलाइन आवेदन करे के आप्शन पर क्लिक करना है | क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन हो जाता है इसमें आपको Edit Saved Form/Final Submit के आप्शन पर क्लिक करना है |
form
  • इस फॉर्म में आपको सबसे पहले विकलांग योजना का चयन करना होगा उसके बाद जनपद ,रजिस्टर नंबर और केप्चा कोड डालकर के Search पर क्लिक करना है |
  • सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाता है इस आवेदन फॉर्म को आपको सही सही भरना है और फाइनल सबमिट करना है |
  • फाइनल सबमिट करने के बाद आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है और फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट अटेच करके इसे जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करवाना है और इस प्रकार से आपका आवेदन हो जाता है |

Viklang Pension Status UP चेक कैसे करें?

  • अगर अपने आवेदन किया है और आप अगर आवेदन की स्थिति देखना चाहते है तो आपको सबसे पहले इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
  • वेबसाइट पर आने के बाद आपको आवेदन की स्थिति का आप्शन दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना होगा |
आवेदन की स्थिति
  • अगर आपका पासवर्ड नहीं बना हुआ है तो आपको सबसे पहले पासवर्ड बनाना होगा उसके बाद आवेदन की स्थिति जानने हेतु लोगिन करे के आप्शन पर क्लिक करना होगा |
  • क्लिक करने के बाद आपके समाने लोगिन पैनल ओपन हो जाता है इसमें आपको पंजीकरण संख्या ,पासवर्ड और केप्चा कोड डालकर के लोगिन के बटन पर क्लिक करना है | क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति ओपन हो जाती है |

विकलांग पेंशन लिस्ट यूपी चेक कैसे करें?

आप निचे दिए गये स्टेप फॉलो करके UP Viklang Pension Yojana सूचि में अपना नाम चेक कर सकते है:

  • UP Viklang Yojana लाभार्थी सूचि देखने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा | वेबसाइट पर आने के बाद आपको दिव्यांग पेंशन का चयन करना है उसके बाद अगला पेज ओपन हो जायेगा |
  • इस पेज पर आपको पेंशनर सूची का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
up viklang pension list
  • न्यू पेज पर आने के बाद आपके सामने लाभार्थी सूचि आ जाएगी आप अपने जिले का चयन करके अपनी जिले की लाभार्थी सूचि देख सकते है |

UP Viklang Pension Yojana के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आकर के यूपी दिव्यांग योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा |
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इस फॉर्म को सही सही भरना है उसके बाद इस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट अटेच करके इसे समाज कल्याण विभाग में जमा करवाना है |

Helpline Number

  • Toll Free Number : 18004190001

निष्कर्ष

कोई भी विकलांग व्यक्ति इस आर्टिकल को पढ़कर UP Viklang Pension Yojana 2024 के लिए आवेदन कर सकता है। सरकार ने इस योजना में आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है जिसकी मदद से अप्लाई कर सकते है। यदि आपको इस पेंशन योजना में आवेदन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमे कमेंट में लिख सकते है।

2 thoughts on “यूपी विकलांग पेंशन योजना : UP Viklang Pension Yojana ऑनलाइन अप्लाई”

  1. मैं एक विकलांग हूं मैं 70 पर्सेंट विकलांग हूं मैं बनारस में रहती हूं मुझे खुद के रहने के लिए आवास योजना मोदी जी की तरफ से चाहिए मोदी जी से बस इतनी रिक्वेस्ट है हर महीने ₹500 विकलांगों को देंगे जो 7080 पर्सेंट पर क्या रंग उनका क्या होगा कम से कम उस से बढ़ाकर 1 मई 1000 प्यार कर दें

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