Uttarakhand Pension Yojana : आज के इस आर्टिकल में हम उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई गयी सभी पेंशन योजना के बारे में बताएँगे | सरकार ने राज्य के प्रतेक वर्ग के लोगो को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए पेंशन योजना शुरू कर रखी है | Pension Yojana के तहत सरकार राज्य के लाभार्थी को वित्तीय मदद देकर के उनकी आर्थिक मदद प्रदान करती है | इस आर्टिकल में हम आपको बताएँगे की आप किस प्रकार से Uttarakhand Pension Yojana के लिए आवेदन कर सकते है इसके लिए पात्रता ,दस्तावेज क्या है इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े |
Uttarakhand Pension Yojana 2024
पेंशन योजना का मुख्या उद्देश्य लोगो को वित्तीय मदद देकर के उनको आर्थिक लाभ पहुँचाना है | उत्तराखंड सरकार ने राज्य में वृद्धा पेंशन योजना प्रदेश के वृद्ध लोगो के लिए ,विधवा पेंशन योजना प्रदेश की विधवा महिलाओ के लिए, विकलांग पेंशन योजना प्रदेश के विकलांग व्यक्तिओ के लिए इसी प्रकार से कई प्रकार की पेंशन योजना शुरू कर रखी है | ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक लोगो को लाभ पहुंचाया जाए |
Uttarakhand Pension Yojana Overview
योजना का नाम | उत्तराखंड सभी पेंशन योजना 2024 |
योजना टाइप | राज्य सरकार की योजना |
लाभार्थी | राज्य की जनता |
ऑफिसियल वेबसाइट | socialwelfare.uk.gov.in |
उत्तराखंड पेंशन योजना का लाभ
- पेंशन योजना से लोगो की आर्थिक मदद होती है |
- वृद्ध लोगो को पेंशन योजना का लाभ लेकर के उनको अपना जीवन जीने के लिए दुसरो पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है |
- प्रदेश की विधवा महिलाये पेंशन योजना का लाभ लेकर के अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकती है और अपने लिए कोई रोजगार की तलाश कर सकती है |
- विकलांग व्यक्ति को समाज में अगल नजर से देखा जाता है विकलांग व्यक्ति पेंशन योजना का लाभ लेकर के अपने दैनिक जीवन में होने वाले खर्चे को आसानी से मेंटेन कर सकता है |
निचे हम आपको Uttarakhand Pension Yojana के बारे में विस्तार से बता रहे है आप देख सकते है :-
उत्तराखंड वृधावस्था पेंशन योजना
प्रदेश के वृद्ध लोगो को आर्थिक मदद देने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है | Uttarakhand Pension Yojana का लाभ प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ले सकते है | इस योजना में वृद्ध लाभार्थी व्यक्ति को प्रतिमाह 1200 रुपए की आर्थिक मदद पेंशन के रूप में दी जाती है |
आप इस लिंक पर क्लिक करके Uttarakhand Vridhawstha Pension Yojana के लिए आवेदन कर सकते है.
उत्तराखंड पेंशन योजना में दी जाने वाली राशी कुछ इस प्रकार से है :-
गरीबी रेखा से | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु | केंद्रीय अंश | राज्य अंश | पेंशन राशि |
नीचे | 80 | 150 | 500 | 700 | 1200 |
नीचे | 60 | 79 | 200 | 1000 | 1200 |
ऊपर | 80 | 150 | 0 | 1200 | 1200 |
ऊपर | 60 | 79 | 0 | 1200 | 1200 |
विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड
राज्य की विधवा महिलाओ को आर्थिक मदद देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने Uttarakhand Pension Yojana को शुरू किया है | अपने पति की मृत्यु के बाद महिला निराश्रित होजाती है उसके पास कोई आय का साधन ना होने के कारन उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती है | इसलिए सरकार ने महिलाओ को प्रतिमाह वित्तीय मदद प्रदान करती है | विधवा महिलाओ को इस योजना के तहत प्रतिमाह 1200 रूपये की पेंशन राशी दी जाती है |
जो महिलाये गरीबी रेखा से ऊपर आती है जिनकी उम्र 40 से 59 वर्ष उनको 1200 रूपये की पेंशन की राशी राज्य सरकार की और से दी जाती है | जो विधवा महिलाये गरीबी रेखा से निचे आती है उनको 300 रूपये केंद्र सरकार से और 900 रूपये राज्य सरकार देती है | इस योजना का लाभ लेने वाली महिला की वार्षिक आय 48 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
आप इस लिंक पर क्लिक करके उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है.
Uttarakhand Vidhwa Pension योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन की राशी कुछ इस प्रकार से है :-
गरीबी रेखा से | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु | केंद्रीय अंश | राज्य अंश | पेंशन राशि |
ऊपर | 40 | 59 | 0 | 1200 | 1200 |
नीचे | 40 | 59 | 300 | 900 | 1200 |
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना
प्रदेश के विकलंग लोगो को लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने Uttarakhand Viklang Pension Yojana को शूर किया है | इस Uttarakhand Pension Yojana के तहत सरकार लाभार्थी को 1200 रूपये की पेंशन राशी प्रतिमाह देती है | जिस व्यक्ति में न्यूनतम 40% विकलांगता है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है | आवेदक के परिवार वार्षिक आय 48 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए | इस योजना का लाभ कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति ले सकता है |कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को इस योजना के तहत 1000 रुपए की पेंशन राशी प्रतिमाह दी जाएगी |
आप इस लिंक पर क्लिक करके उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है.
Uttarakhand Viklang Pension Yojana के तहत दी जाने वाली राशी कुछ इस प्रकार से है :-
गरीबी रेखा से | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु | केंद्रीय अंश | राज्य अंश | पेंशन राशि |
ऊपर | 18 | 59 | 0 | 1200 | 1200 |
नीचे | 18 | 59 | 300 | 900 | 1200 |
किसान पेंशन योजना (Kisan Pension Yojana)
राज्य सरकार ने किसानो को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए किसान पेंशन योजना को शुरू किया है | लाभार्थी किसान को इस योजना के तहत 1000 रूपये की आर्थिक मदद प्रतिमाह दी जाएगी | जिन किसानो की उम्र 60 साल या इससे अधिक है वो इस योजना के लिए पात्र है | जिन किसान के पास 2 हेक्टेयर तक भूमि है वो इसके लिए आवेदन कर सकते है | अगर कोई किसान अपने खेत पर खेती कर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ दिया जायेगा अगर किसान अपने खेत पर खेती करना बंद कर देता है तो यह योजना स्वत ही बंद कर दी जाएगी |
आप इस लिंक पर क्लिक करके Uttarakhand Kisan Pension Yojana के बारे में अन्य जानकारी ले सकते है और इसमें आवेदन कर सकते है.
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले महिला और पुरुष किसानो के लिए इस योजना को शुरू किया गया है | महिला या पुरुष किसान को कृषि कार्य करने के दौरान अगर दिव्यांग हो जाते है तो उसे 1000 रूपये की पेंशन राशी प्रतिमाह दी जाती है |राज्य में पहले से चलाई जा रही दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के तहत इस Uttarakhand Pension Yojana को शुरू किया गया है | इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की मासिक आय का कोई प्रधान नहीं है | यह योजना प्रदेश में 1 अप्रेल 2014 से लागू है | आवेदक विकलांग व्यक्ति में विकलांगता का 20 से 40% होना चाहिए तभी वो योजना में आवेदन कर सकता है |
पात्रता
- आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तराखंड का स्थाई निवाशी होना चाहिए |
- राज्य में ग्रामिक क्षेत्र में रहने वाले किसान ही इस योजना के लिए पात्र है |
- आवेदक की उम्र 18 साल से 60 साल के बिच में होनी चाहिए |
- आवेदन करने वाले व्यक्ति में विकलांगता का 20 से 40% होना चाहिए |
- यदि व्यक्ति किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है |
- व्यक्ति की उम्र जब 60 साल से अधिक हो जाती है और विधवा पेंशन योजना शुरू हो जाती है तो यह पेंसन योजना स्वत ही बंद हो जाएगी |
आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा जो की आप निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है |
फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको यह फॉर्म सही सही भरना है उसके बाद इस फॉर्म के साथ दस्तावेज अटेच करने है और इस फॉर्म को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना है |
बौना पेंशन योजना
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बौने व्यक्तिओ को समाज की मुख्या धारा में जोड़ने के उद्देश्य से बौना पेंशन योजना को शुरू किया है | इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने 1000 रूपये की मदद दी जाएगी |
पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- प्रदेश के केवल बौने व्यक्ति ही इस योजना के लिय पात्र है |
- आवेदन वो ही कर सकता है जिसकी ऊंचाई 04 फिट से कम है |
- आवेदक की उम्र 21 साल या इससे अधिक होनी चाहिए |
- अगर आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम योजना का लाभ ले रहा है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा |
- इस योजना में लाभ लेने के लिए मासिक आय सीमा निर्धारित नहीं है |
रजिस्ट्रेशन कैसे करे ?
आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा जो की आप निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है |
इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको यह फॉर्म सही सही भरना है उसके बाद आपको इस फॉर्म के साथ दस्तावेज अटेच करने है और इस फॉर्म को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना है |
पेंशन योजनाओ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप उत्तराखंड राज्य के समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर के इसके लिए आधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है |
निष्कर्ष
इस आर्टिकल में दोस्तों Uttarakhand Pension Yojana के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। सरकार के द्वारा कई प्रकार की पेंशन योजना नागरिको के हित के लिए चलाई जा रही है जैसे की विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन योजना आदि। आप जिस पेंशन योजना के लिए पात्रता रखते है उसके लिए आसानी से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।