प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना : Pradhan mantri kisan maandhan yojana

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana: जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच मे है वो ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ ले सकता है। योजना के तहत लाभार्थी को 60 साल तक इस योजना मे आंशिक निवेश करना होता है। 60 साल की उम्र के बाद उसे यह राशि पेंशन के रूप मे प्राप्त होती है। योजना मे दिया जाने वाला योगदान 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति माह हो सकता है। लाभार्थी को 60 साल के बाद 3000 रुपए प्रति माह या फिर 36 हजार रुपए सालाना पेंशन के रूप मे मिलते है | योजना के तहत दिया जाने वाला पेंशन कोश का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम यानि की LIC कर रहा है | इस आर्टिकल में हम Pradhan mantri kisan maandhan yojana से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करेंगे इसलिए आपसे निवेदन है की आप इस आर्टिकल को पूरा अंत तक पढ़े.

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana 2024

आज कल भुडापे का सहारा कोई नहीं होता है व्यक्ति की उम्र अगर 60 साल या इससे अधिक हो जाती है तो उस टाइम मे भी उसको अपने लिए पेसा चाहिए होता है अगर पेसा पास मे ही न होतो वो किस प्रकार से अपना गुजारा करेगा इसलिए सरकार पिछले वर्ष के योजना लाई है जिसका नाम है Pradhan mantri kisan maandhan yojana है। इस योजना का लाभ 18 साल से लेकर 40 साल के बीच का व्यक्ति ले सकता है इसमे आपको कुछ निवेश करना होता है वो भी 60 साल की उम्र तक 60 साल की उम्र के बाद आपको पेंशन मिलती है जो की 3 हजार रुपए प्रति माह होती है या फिर 36 हजार रुपए सालाना मिलती है |

Pradhan mantri kisan maandhan yojana का लाभ लेने के लिए आयु सीमा 18 साल से 40 साल है। यह योजना खास कर छोटी जाती के लोगो के लिए और सीमांत किसानो के लिए है। इसमे आपको कुछ अंशदान करना होता है जो की कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक करना होता है जो की 55 रुपए से लेकर 200 उपये मासिक अंशदान होता है जो की आपकी उम्र पर निर्भर करता है। इस योजना मे जितना योगदान किसान करता है उतना ही सरकार भी करती है यानि की अगर किसान 55 रुपए का योगदान करता है तो सरकार भी 55 रुपए का योगदान करेगी ।

Maandhan Yojana को बीच मे छोड़ने पर मिलने वाला लाभ

अगर आप इस योजना को बिच में छोड़ते है तो आपको निम्न लाभ प्राप्त होंगे :-

  1. यदि कोई पात्र ग्राहक इस योजना को उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम अवधि के भीतर निकालता है, तो उसके द्वारा केवल अंशदान का अंशदान देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा।
  2. अगर कोई पात्र ग्राहक उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी होने के बाद बाहर निकलता है, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले, तो उसके अंशदान की राशि उसके साथ ही वापस लौटाई जाएगी, क्योंकि वास्तव में उसके पास संचित ब्याज है। पेंशन फंड या बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित किया जाता है, जो भी अधिक हो।
  3. यदि किसी पात्र ग्राहक ने नियमित योगदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी इस योजना के साथ नियमित रूप से योगदान के भुगतान के लिए जारी रहेगा या लागू हो सकता है, जो कि इस तरह के सब्सक्राइबर द्वारा दिए गए अंशदान के साथ प्राप्त ब्याज के हिस्से के रूप में लागू होता है। जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या बचत बैंक ब्याज दर पर प्राप्त किया गया है, जो भी अधिक हो.
  4. सब्सक्राइबर और उसके पति की मृत्यु के बाद, कोष को वापस फंड में जमा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की विशेषताएं

  • Pradhan mantri kisan maandhan yojana का लाभ छोटे एवं सीमांत किसान ले सकते है |
  • योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र होने के बाद लाभार्थी को हर महीने 3000 रूपये की पेंशन राशी दी जाती है |
  • PMKMY स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है |
  • अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को पेंशन का 50% यानि की 1500 रूपये की राशी हर महीने दी जाती है |
  • अगर पत्र ग्राहक नियमित रूप से इस योजना में योगदान दे रहा है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी कारन वश विकलांग हो जाता है और इस योजना में योगदान करने में असमर्थ हो जाता है तो उसका पति इस योजना को जारी रख सकता है |

PM Kisan Mandhan Yojana के लिए पात्रता

  • आवेदन करने वाले की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच मे होनी चाहिए
  • छोटे और सीमांत किसान इस योजना के लिए पात्र है |
  • 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि कृषि योग्य होनी चाहिए |

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana का लाभ कोन नहीं ले सकता है ?

वे लोग जो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते है :-

  • जो लोग अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष संगठन योजना आदि के तहत आते है वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते है |
  • श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधान मंत्री श्रम योगी जनधन योजना और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के लिए चुने गए किसान पात्र नहीं है |
  • उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे :-
  • सभी संस्थागत भूमि धारक
  • संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
  • पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोकसभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
  • केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और उनकी फील्ड इकाइयों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संलग्न कार्यालयों / सरकार के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / क्लास को छोड़कर) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी। IV / ग्रुप डी कर्मचारी)।
  • सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था। (च) पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत थे और अभ्यास करके पेशे को पूरा करते थे |

Pradhan mantri kisan maandhan yojana के लिए दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पास बूक
  • खेत की खसरा खतोनि
  • मोबाइल नंबर

पीएम किसान मानधन योजना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करें?

आप निचे दिए गये स्टेप फॉलो करके Pradhan mantri kisan maandhan yojana के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते है:

  • अगर आप खुद ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको सबसे पहले इस योजन की आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in पर जाना होता है |
mandhan
  • इसमे आप सबसे पहले लॉगिन कीजिये लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देना होता है.
  • आपका आवेदन इस मोबाइल नंबर से जोड़ा जाता है फिर आपसे आपका पता मोबाइल नंबर केपचा कोड आदि मांगा जाता है जो की आपको इस फॉर्म मे भरना होता है.
  • बाद मे आपके द्वारा दिया गए मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है यह OTP आपको इस मे देना होता है उसके बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म आता है.
  • इस आवेदन फॉर्म मे अपना विवरण भरे और अंत मे सारी जानकारी देने के बाद सबमिट करे और इस प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखे |

PMKMY प्रवेश आयु विशिष्ट मासिक प्रीमियम

प्रवेश आयु (वर्ष)
(ए)
सेवानिवृत्ति आयु
(B)
सदस्य का मासिक योगदान (रु)
(C)
केंद्रीय सरकार का मासिक योगदान (रु)
(डी)
कुल मासिक योगदान (रु)
(कुल = C + D)
186055.0055.00110.00
196058.0058.00116.00
206061.0061.00122.00
216064.0064.00128.00
226068.0068.00136.00
236072.0072.00144.00
246076.0076.00152.00
256080.0080.00160.00
266085.0085.00170.00
276090.0090.00180.00
286095.0095.00190.00
2960100.00100.00200.00
3060105.00105.00210.00
3160110.00110.00220.00
3260120.00120.00240.00
3360130.00130.00260.00
3460140.00140.00280.00
3560150.00150.00300.00
3660160.00160.00320.00
3760170.00170.00340.00
3860180.00180.00360.00
3960190.00190.00380.00
4060200.00200.00400.00

Helpline Number

  • हेल्पलाइन: 1800 267 6888
  • ई-मेल: vyapari@gov.in | shramyogi@nic.in

निष्कर्ष

अगर आप भी Pradhan mantri kisan maandhan yojana का लाभ लेना चाहते है तो आप इस आर्टिकल की मदद से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। यह एक पेंशन योजना है जिसमे कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है और 60 वर्ष के बाद पेंशन प्राप्त कर सकता है। इस योजना को 18 से 40 वर्ष पेंशन योजना भी कहते है क्यूंकि इस योजना का लाभ 18 वर्ष से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति ले सकता है।

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