JK Domicile Certificate 2024: अगर आप जम्मू एंड कश्मीर राज्य से तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है | राज्य में 27 जून 2020 को निवास प्रमाण पत्र वितरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है | jammu and kashmir Domicile Certificate नियम के तहत वे सभी लोग जो 15 साल से जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे है वो JK Domicile Certificate बनाने के लिए आवेदन कर सकते है (People living in Jammu and Kashmir for 15 years can apply for residence certificate) | किस प्रकार से आवेदन कर सकते है यह जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़े |
JK Domicile Certificate
जिन लोगो को JK Domicile Certificate नहीं बना हुवा है और जो 15 साल से जम्मू एंड कश्मीर में रह रहेहै वो तो उनको बता दे की राज्य की सरकार ने निवास प्रमाण पत्र का वितरण 27 जून 2020 से कर दिया है | अगर आप भी आवेदन करना चाहते है तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते है| राज्य के उपराज्यपाल ने मनोज सिन्हा ने यह निर्देश देते हुए राज्य में आधार कार्ड बनाने की तय सीमा 30 सितम्बर ही है | यानि जिनको अपना निवास प्रमाण पत्र बनाना है और उनके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो वो 30 सितम्बर से पहले अपना आधार कार्ड बनवा ले |UT सरकार ने 27 जून से निवास प्रमाण पत्र वितरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है |
JK Domicile Certificate Highlights
आर्टिकल का टोपिक | जम्मू एंड कश्मीर निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन |
राज्य | जम्मू एंड कश्मीर |
लाभार्थी | राज्य की जनता |
उद्देश्य | लोगो को निवासी प्रमाण पात्र प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | jk.gov.in |
जम्मू कश्मीर अधिवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
- जो लोग राज्य में 15 साल से रह रहे है वो इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है |
- इस प्रमाण पत्र के लिए POK परिवार ,कश्मीरी परिवार ,जम्मू कश्मीर के बहार बसे लोग जो 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह हे है ,पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए सरनार्थी ,वाल्मीकियो ,विस्थापितों ,केंद्र सरकार के परिजन आदि अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है |
- JK Domicile Certificate बनाने के बाद इस अधिवास प्रमाण पत्र का उपयोग जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लिए किया जा सकता है |
- राज्य के डोमिसाइल एक्ट के तहत जो लोग राज्य के विभिन वर्ग के लोग राज्य में 7 दसको से रह रहे है |
- लेकिन वेध्य नागरिक अधिकारों से वंचित थे अब उनको यह अधिवास प्रमाण पत्र दिया जायेगा |
- जो लोग राज्य में 15 साल से रह रहे है और उनके बच्चे राज्य में 7 साल तक पढ़ाई की है वो इस अधिवास प्रमाण पत्र के लिए पात्र है |
- जो UT में रह रहे है और उन्होंने क्लास 10 और 12 में प्रवेश लिया है वो इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है |
- केंद्र सरकार के अधिकारियो के बच्चे ,अखिल भारतीय सेवा अधिकारी ,वैधानिक निकाय के अधिकारी ,सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी आदि जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में अपनी सेवा दी है वो इस अधिवास प्रमाण पत्र के लिए पात्र है |
- जम्मू कश्मीर के वे निवासी जिनके बच्चे राज्य से बाहर मजदूरी करने के लिए रहते है वो domicile certificate j&k के लिए पात्र है |
JK Domicile Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- अगर आप भी अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट jk.gov.in पर जाना होगा |
- इस पेज पर आपको Citizen Registration पर क्लिक करना है | क्लिक करने पर आप न्यू पेज पर आ जाते है | क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है |
- इस फॉर्म में आपको सभी जानकारी सही सही से भरनी है और जो आप फोटो अपलोड करते है उसका आकार 591* 537 px होना चाहिए | फॉर्म भरने के बाद आपको अगले पेज पर लोगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाते है |
- लॉग इन आईडी मिलने के बाद अब आपको लॉग इन करना है | लॉग इन करने के लिए पहले इसके होम पेज पर आये |
- होम पेज पर आने के बाद आपको General Administration Dept पर क्लिक करना है |
- उसके बाद आपको विभाग परक्लिक करना है | उसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र ओपन हो जाता है आपको इसमें सारा विवरण देना होता है और बाद में फॉर्म को ऑनलाइन जमा कर दे |
- आपको जानकारी देते हुए बता दे की दोस्तों ई-एप्लीकेशन को जारी करने का विकास राज्य के ई-गवर्नेंस एजेंसी (JaKeGA) के द्वारा किया गया है |
जम्मू कश्मीर में PRC धारको को नौकरी के लिए अधिवास प्रमाण पत्र देना होगा जरुरी
केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने निर्देश देते हुए कहा है की राज्य में जो लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते है उनको जम्मू कश्मीर अधिवास प्रमाण पत्र देना जरुरी होगा |अगर वो जम्मू कश्मीर अधिवास प्रमाण पत्र नहीं देते है तो वो राज्य की सरकारी योजानो के लिए आवेदन नहीं कर सकते है | जो PRC धारक है उनको नौकरी के लिए और अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए j&k domicile certificate देना जरुरी होगा | इसलिए अगर आपने अभी तक निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप इसके लिए jk.gov.in/jkeservices पर जाकर के आवेदन कर सकते है |
JK Domicile Certificate के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- एक सपथ पत्र
- सम्बन्धित SHO की रिपोर्ट
- सम्बन्धित तहसीलदार की रिपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- मेट्रिक्स परीक्षा की अंक तालिका
- वोटर आईडी
- राजपत्रित अधिकारी के द्वारा जारी गैर प्रवासन प्रमाण पत्र
पासवर्ड रिसेट करने की प्रक्रिया
- अगर आप पासवर्ड भूल गए है और पासवर्ड रिसेट करना चाहते है तो आपको इसके लिए सबसे पहले Jammu & Kashmir e-Services Platform की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको होम पेज पर Forgot Password का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
- इस पेज पर आने के बाद आपक मांगी गई जांनकारी दर्ज करके सबमिट करना है उसके बाद आप पासवर्ड बदल सकते है |
हेल्पलाइन नंबर
- 10. Amar Niwas Complex, Ground Floor,DC Office, Tankipora Srinagar
- Location : Ground Floor,DC Office Srinagar | City : Srinagar | PIN Code : 190001
- Phone : +91-194-2477054 | Email : dcsgr-jk@nic.in
इस आर्टिकल की मदद से आप JK Domicile Certificate के लिए अप्लाई कर सकते है। इसके लिए सरकार के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किआ गया है। अधिक जांनकारी के लिए आप विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर भी सम्पर्क कर सकते है।
मैं पेशे से एक छात्र हूँ और इस ब्लॉग का एडमिन हूँ। मुझे लिखना बहुत पसंद है। इसलिए मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं और ताज़ा खबरों की जानकारी देता हूँ। सरकारी योजनाओं की अन्य जानकारी के लिए आप बेहिचक हमें लिख सकते हैं।
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