मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना : ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की पढाई का खर्च उठाने के लिए 173 बच्चों के खाते में  8 लाख 63 हजार रुपए डाले, मुख्यमंत्री ने विडियो कांफ्रेनिंग के माध्यम से बच्चों से जुड़कर की थी बातचीत जिसमें एक बच्ची ने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है तो इस पर सीएम ने कहा कि MBBS तक की पढाई का खर्च भी उठाएगी सरकार | शिक्षा के लिए सरकार की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना इन हिंदी में सम्पूर्ण जानकारी |

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना मध्य प्रदेश की शुरुआत 6 जून 2021 को की गयी | एम.पी. के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में जिनके माता-पिता चले गए ऐसे अनाथ बालकों की शिक्षा के लिए इस योजना को शुरू किया है| इस योजना का उद्घाटन ऑनलाइन वर्चुअल विडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये किया गया |

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1 मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना की शुरुआत

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना की शुरुआत

सीएम द्वारा विडियो कांफ्रंसिंग के माध्यम से योजना के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान हितग्राही बच्चों से संवाद किया | इस कार्यक्रम में भोपाल के दो विद्यार्थी दर्पण सोनी तथा अर्पणा सोनी जुड़े जिनसे मुख्यमंत्री जी ने बात की| दर्पण अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं तथा अर्पणा कक्षा 12 में अध्यनरत है | अर्पणा ने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है तो इस पर सीएम ने कहा उसके MBBS का सम्पूर्ण खर्च सरकार उठाएगी| कोचिंग की जरुरत पड़ी तो उसका खर्चा भी सरकार वहन करेगी| इसके अलावा भोपाल के जयंत भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनका कहना है था कि उनकी बहन की शादी की चिंता है| इस पर सीएम ने उनकी बहन की शादी करवाने का अस्वासन दिया | इसके अलावा भी बहुत सारे बालकों से ऑनलाइन संवाद किया गया जिसमे उनकी समस्याओं को हल करने का निर्णय लिया गया|

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना का उद्देश्य

इस कोरोना महामारी में बहुत सारे परिवारों के बच्चों के सिर से माता-पिता का साया चला गया | बहुत परिवारों की हालत ऐसी हो गयी जिनमें कमाई करने वाले नहीं रहे, इसलिए सरकार द्वारा सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की गयी है| इस योजना के अंतर्गत खाने-पिने की सुविधा, आर्थिक सहायता तथा उचित शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है| इससे परिवार के अनाथ बालकों को संभलने के अवसर मिल सकेंगे|

कोविड-19 बाल सेवा योजना के लिए पात्रता

  • ऐसे बालक जिनके माता-पिता की कोरोना से मृत्यु हो गयी है|
  • जिन बालकों की आयु सीमा 21 वर्ष से कम है या फिर स्नातक तक 24 वर्ष हो जाएगी, दोनों में से जो भी कम हो उसके अनुसार लाभ दिया जायेगा|
  • जिन बालकों के माता-पिता का निधन पहले हो गया है और उनकी परवरिस करने वाले अभिभावकों की मृत्यु कोरोना काल में हो गयी है|
  • या जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु पहले हो गयी है और अब कोरोना के कारन दुसरे की भी मृत्यु हो गयी है|
  • जिनके माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2021 से लेकर 30 जून 2021 के मध्य हुयी है|
  • आवेदनकर्ता के माता-पिता पहले से किसी भी पेंशन योजना के लाभार्थी या शासकीय सेवक न हों|
  • लाभार्थी का परिवार कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने का पत्र न हो|

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना की विशेषताएं व लाभ

  • इस योजना के माध्यम से जिन बालकों के माता-पिता की कोरोना के कारण मृत्यु हो गयी है तथा उनकी आयु 24 वर्ष से अधिक है उनको 5 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाएगी|
  • प्रति माह राशन के साथ निःशुल्क पढाई की व्यवस्था की जाएगी|
  • जिन बालकों की परवरिश रिशेदार नहीं कर सकते उनको प्रशासन द्वारा बाल गृह में देख रेख की जाएगी|
  • इस योजना के तहत सभी विद्यार्थियों की होस्टल की फीस, स्कूल की फीस तथा छात्रवृति दी जाएगी|
  • इसके अलावा सरकार द्वारा कक्षा 9 से 12 के लिए निजी विद्यालयों में पढने के लिए 10 हजार रुपये
    दिए जायेगे|
  • सरकार द्वारा निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढने के लिए 1.50 लाख रुपये दिए जायेगे|
  • मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत टैबलेट तथा लैपटॉप की भी उचित व्यवस्था की जाएगी|
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बालकों के लिए मकान तथा पट्टे की
    व्यवस्था भी सरकार द्वारा अन्य योजनाओं के तहत की जाएगी|
  • जो विद्यार्थी इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी सूचि में आते हैं और उन्होंने इस योजना के अंतर्गत किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो ये लाभ संबधित प्रवेश पाठ्यक्रम तक ही दिया जायेगा|
  • ऐसे विद्यार्थी जो इस योजना से पहले किसी भी पाठ्क्रम में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा|

कोविड-19 बाल सेवा योजना मध्य प्रदेश पात्रता दस्तावेज

  • आवेदनकर्ता मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए|
  • आवेदनकर्ता का अनाथ प्रमाण पत्र|
  • जाति-प्रमाण पत्र
  • मूल-निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • अध्यनरत कक्षा का प्रमाण पत्र
  • गत वर्ष की उतीर्ण अंकतालिका
  • माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता

आर्थिक सहायता :-

  • कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बालकों को आर्थिक सहायता के तौर पर 5 हजार रुपये
    प्रति माह के हिसाब से दिए जायेंगे|
  • जब तक बालक की आयु 18 वर्ष से कम होगी,उसकी सहायता राशी चिन्हांकित सरंक्षक या संयुक्त
    खाते में जमा करवाई जाएगी |
  • बालक की आयु 18 वर्ष से अधिक होने पर उसके निजी बैंक खाते में भेज दी जाएगी|

खाद्यान्न सहायता :-

  • बालकों के सरंक्षक के परिवार को सरकार द्वारा निःशुल्क राशन दिया जायेगा|
  • बाल विकास आयोग द्वारा इसके लिए पास के तौर पर पर्ची जारी की जाएगी जिसके आधार पर
    जिला खाद्य अधिकारी द्वारा निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी|

शिक्षा के लिए सहायता :-

कक्षा 1-12 तक :-
  • जो विद्यार्थी इस श्रेणी में अध्यनरत हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी|
  • जो बालक RTE के तहत आते हैं अर्थात सरकारी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं उनको तो
    इसका लाभ मिल ही रहा है|
  • इसके अलाव जो बालक निजी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे हैं उन्हें भी RTE प्रतिपूर्ति सीमा तक
    इस योजना का लाभ दिया जायेगा|
  • कक्षा 9 से 12 के अंतर्गत आने वाले बालकों को हर वर्ष 10 हजार रुपये सहायता राशी दी जाएगी
    तथा इसके अलावा छात्रवृति का लाभ भी दिया जायेगा|
उच्च शिक्षा के लिए :-
  • राज्य या केंद्र से अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश, अनुदान राशी से मुक्ति, परीक्षा शुल्क तथा अन्य सभी प्रकार की राशी नहीं देनी होगी अर्थात सब कुछ फ्री किया गया है|
  • ऐसे महाविद्यालय जो मध्य प्रदेश निजी विनियामक आयोग द्वारा संचाकित हैं,इन महाविद्यालय में पढने वाले बालकों के लिए 15 हजार रुपये या समस्त वार्षिक शुल्क में से जो भी कम हो, विद्यार्थियों के बैंक खाते में भेज दिए जायेंगे|
  • तकनिकी शिक्षा के अंतर्गत भी सभी प्रकार के शुल्क फ्री किये गए हैं|
  • जो विद्यार्थी जीईई मैन्स या प्रथक प्रवेश परीक्षा के द्वारा निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेशित हुए हैं, उन्हें सम्पूर्ण वार्षिक शुल्क या 1.50 लाख रुपये में से जो भी कम होगा मुहैया करवाया जायेगा|
  • जिन बालकों का मध्य प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के आधार पर होता है उनके लिए सम्पूर्ण शुल्क या 75000 रुपये में जो भी कम हो, दिया जायेगा|
चिकत्सा के क्षेत्र में सहायता :-
  • जो विद्यार्थी चिकित्सा के क्षेत्र में आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देगी|
  • इनके लिए जो विद्यार्थी केद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों में अध्ययन कर रहे हैं उनकी पढाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी|
  • इसके अलावा जो बालक शासकीय या निजी महाविद्यालयों में अपने स्तर पर आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश लेकर पढ़ रहे हैं उनके लिए सरकार ने बांड का प्रावधान रखा है|
  • शासकीय कॉलेजों के विद्यार्थियों को डॉक्टर बनने के बाद 02 साल तक सरकार द्वारा निर्देशित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करेंगे इसके लिए 10 लाख रुपये का बांड मिलेगा|
  • निजी महाविद्यालयों से निकले डॉक्टर्स के लिए 5 वर्ष की अवधि तथा 25 लाख का बांड मिलेगा|
विधि/कानून की शिक्षा के लिए :-
  • CLAT(कॉमन लो एडमिशन टेस्ट) या निजी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किसी भी लो कॉलेज में दाखिला लेने वाले इस योजना के तहत लाभार्थी विद्यार्थियों का कक्षा 12 के बाद का अध्यान शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जायेगा|
  • केंद्र या राज्य सरकार के सभी ऐसे कोर्स जिनमें डबल डिग्री(स्नातक के साथ स्नातकोत्तर) दी जाती हैं,के लिए भी सरकार सम्पूर्ण कोर्स को फ्री में करवाएगी|
  • राज्य द्वारा चलाये जाने वाले सभी डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए आने वाला लागत शुल्क भी सरकार ही वहन करेगी|

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संस्थानिक सहायता

ऐसे बालक जिनके माता पिता की कोरोना के कारण मृत्यु हो गयी तथा उनके लिए सरंक्षण हेतु कोई जिम्मेदार नहीं है तथा उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उनके लिए बाल विकास कल्याण समिति द्वारा रहने खाने-पिने, शिक्षा तथा सभी प्रकार की जरूरतों की पूर्ति करेगी| ऐसे बालकों को मासिक आर्थिक सहायता तथा मासिक राशन नहीं मिलेगा लेकिन 18 वर्ष की उम्र के बाद योजना के तहत लाभ दिया जायेगा|

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का क्रियान्वयन व बजट

इस योजना के लिए मुख्यमंत्री जी ने सभी कलेक्टरों को आदेश दे दिए हैं कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक तथा अन्य अनाथ बालकों की सूचि बनाकर जल्द से जल्द इस योजना के तहत जोड़कर लाभ दिया जाये| कलेक्टर अब पूर्ण जिम्मेदारी के साथ ऐसे बालकों की सूचि तैयार करेंगे ताकि कोई भी बालक दर दर की ठोकर न खाए ओर अपने कैरियर पर पूर्ण रूप से ध्यान दे सकें| इस योजना के लिए बजट का प्रावधान महिला बाल विकास विभाग के बजट में किया जायेगा| क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के नोडल अधिकारियों को न्युक्त किया गया है|

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना ऑनलाइन पंजिकरण

अगर आप इस योजना के पात्रता मानदंडो को पूरा करते हैं तो आपको बाल विकास योजना मध्य प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा| आवेदन करने के लिए निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें-

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना ऑनलाइन पंजिकरण
  • होम पेज में आपको आवेदन करें के आप्शन पर क्लिक करना है|
  • इसके बाद आपके सामने नया पेज इस प्रकार ओपन होगा|
  • इस पेज में आपको पंजीकरण करना है|
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  • अब आपको इसमें पुच्छी गयी सभी प्रकार की जानकारी सही सही भरनी है|
  • इसके बाद आपको सबमिट करना है|
  • अब आपकी यूजर आईडी व पासवर्ड जनरेट हो जायेंगे, जिनकी सहायता से आपको लोग इन करना है|
  • लोग इन करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा जिसमें पुच्छी गयी जानकारी भरनी है|
  • इसके बाद आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं|
  • अंत में आपको आवेदन सबमिट करना है|
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं|

हेल्पलाइन नंबर

  • Toll Fre Number :- 0755-2700800

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