Gramin Bhandaran Yojana: प्रिय पाठको आज में आपको ग्रामीण भंडारण योजना के बारे में बताऊंगा | इस योजना को Rural Godown Scheme और NABARD Warehouse Scheme के नाम से भी जाना जाता है | यह योजना सरकार ने किसानो के हित के लिए शुरू की है |
दोस्तों इस आर्टिकल में हम इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी जैसे की ग्रामीण भंडारण योजना क्या है ? इसका लाभ कोन ले सकता है ? इस योजना के तहत सब्सिडी कितनी दी जाती है योजना के लिए पात्रता ,दस्तावेज आदि | इस लिए आपसे निवेदन है की आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े |
Gramin Bhandaran Yojana Scheme 2023
भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई यह योजना पूरी तरह से किसानो के हित सम्बन्धित योजना है | जैसा की दोस्तों आप जानते है की हमारे देश का किसान इंतना समर्थ नहीं है की अनाज के भंडारण के लिए कोई स्थान का निर्माण कर सके | इसमें बहुत खर्चा आता है लेकीन किसान की आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारन वो इसे नहीं बना सकता है |
इसलिए केंद्र सरकार ग्रामीण भंडारण योजना के तहत किसानो को कृषि उत्पादों के भण्डारण के लिए गोदामों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करती है | Nabard Gramin Bhandaran Yojana के तहत किसानो को लोन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है | इन गोदामों का निर्माण किसान खुद भी कर सकता है और किसानो से जुडी हुई संस्थान भी कर सकती है |
Gramin Bhandaran Yojana Highlights
योजना का नाम | ग्रामीण भण्डारण योजना |
योजना टाइप | केंद्र सरकार की योजना |
लाभार्थी | देश के किसान भाई |
लाभ | गोदाम निर्माण पर सब्सिडी 2023 |
Rural Godown Scheme का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानो के कृषि उत्पादों को सुक्षित रखना है | कभी कभी क्या होता है की किसानो के पास कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए कोई स्थान नहीं होता है जिसके कारन किसानो को अपने उत्पाद सस्ती दरो पर ही बेचने पड़ते है | जिसके कारन किसानो को फसल का सही दाम मिल नहीं पाता है |
इसी लिए केंद्र सरकार ने Gramin Bhandaran Yojana को शुरू किया है | जिसके तहत सरकार किसानो को कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए गोदामों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करेगी | इस योजना को सन 2001-02 में शुरू किया गया था | योजना के तहत किसानो को दिए जाने वाले ऋण पर सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी |
Gramin Bhandaran Yojana के लाभार्थी
- किसानों के समूह /उत्पादकों के समूह/किसान
- व्यक्ति
- स्वाधिकारी फर्म्स /स्वाधिकारी फर्म्स
- प्रतिष्ठानों
- स्वयं सहायता समूहों
- गैर सरकारी संगठनों
- कम्पनियों
- सहकारी संगठनों
- निगमों
- परिसंघों
- कृषि उपज विपणन समिति
Rural Godown Scheme में सब्सिडी मिलने का आधार
- ग्रेडिंग
- गुणवत्ता प्रमाणन
- पैकेजिंग
- वेयरहाउसिंग सुविधाएं
- गोदाम में निर्माण की पूंजी लागत
- अतिरिक्त जल निकासी प्रणाली का निर्माण
- प्लेटफार्म
- भीतरी सड़क
- चार दिवारी
Gramin Bhandaran Yojana में भण्डारण की क्षमता
अगर आप इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करना चाहते है तो गोदामों की न्यूनतम क्षमता 100 टन होनी चाहिए और अधिकतम क्षमता 30,000 टन होनी चाहिए | अगर गोदामों की क्षमता 100 टन से कम और 30,000 टन से ज्यादा है तो आप इस योजना की सब्सिडी का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते है |
पर्वतीय क्षेत्रो में इन गोदामों की 25 टन क्षमता पर भी सब्सिडी प्रदान की जाती है | कुछ विशेष मामलों में 50 टन पर भी सब्सिडी दी जाती है | गोदामों की ऊंचाई 4 से 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए | इस ग्रामीण भंडारण योजना में दी जाने वाली लोन की अवधि 11 साल होती है यानि की आपको 11 साल में यह लोन चुकाना होता है |
ग्रामीण भंडारण योजना में दी जाने वाली सब्सिडी
- योजना के तहत अनुसूचित जाती/ जन जाती के उद्यमियों और इन समुदायों के सम्न्धित सहकारी संघठनो और पूर्वोत्तर राज्य ,पर्वतीय क्षेत्रो में स्थित परियोजनाओ के मामले में योजना कि पूंजी का लगत का एक तिहाई हिस्सा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए है |
- अगर किसान किसी सहकारी संघठन से है या किसान स्नातक है तो इस स्थिति में पूंजी की लगता का 25 % लाभार्थी को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 2.25 करोड़ रूपये है |
- अन्य सभी श्रेणियो के कम्पनियों ,व्यक्तिओ एवं निगमों को योजना की पूंजी का लागत का 15% सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है | इसकी अधिकतम सीमा 1.35 करोड़ रूपये है |
- अगर गोदामों का निर्माण NCDC की मदद से किया जा रहा है तो लागत का 25% सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जायेगा |
GBY में सब्सिडी के तहत परियोजना की पूंजी लागत
- 1000 टन क्षमता के गोदामों के लिए – जो बैंक ऋण प्रदान करता है उसके द्वारा मूल्यांकित परियोजना लागत या वास्तविक लागत या रूपये 3500 प्रति टन भण्डारण क्षमता की दर इनमे जोभी कम हो वह |
- 1000 टन से अधिक क्षमता के गोदामों के लिए – जो बैंक ऋण प्रदान करता है उसके द्वारा मूल्यांकित परियोजना लागत या वास्तविक लागत या रूपये 1500 प्रति टन भण्डारण क्षमता की दर इनमे जोभी कम हो वह |
Gramin Bhandaran Yojana के लिए पात्रता/दस्तावेज
- आवेदक भारत का निवाशी होना चाहिए |
- इस योजना के लिए पात्र किसान या फिर कृषि संघठन है |
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए |
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोट
Rural Godown Scheme की मुख्य विशेषताएं
- जो भी आप गोदामों का निर्माण कर रहे है वो कीटाणु रहित होने चाहिए |
- गोदामों में जल निकासी ,पक्की सड़क ,सुरक्षा व्यवस्था ,सामान लेने लेजाने की व्यवस्था होनी चाहिए |
- गोदाम की हाइट 4-5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए |
- जो आप गोदाम का निर्माण कर रहे वो नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर होना चाहिए |
- अगर किस गोदाम की क्षमता 1 हजार टन से ज्यादा है तो उसे CWC से मान्यत लेनी होगी |
- भंडार गृह में खिड़कियाँ ,रोशनदान ,दार्वाजे आदि हवा रोधक होने चाहिए |
- आप अपना गोदाम जहाँ पर भी लगाना चाहते है वहां पर लगा सकते है |
- गोदामों का निमर्ण इंजीनियरिंग के अनुसार होना चाहिए |
- भंडारण गृह की क्षमता का निर्णय आवेदक पर निर्भर करता है |
- ग्रामीण भण्डारण योजना के तहत आवेदक को वैज्ञानिक भण्डारण का निर्माण करना होगा |
- Gramin Bhandaran Yojana के तहत आवेदक के पास खुद की जमीन होना जरुरी है |
Warehouse Subsidy Scheme में आने वाले बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
- कमर्शियल बैंक
- स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक
- नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन
- स्टेट कोऑपरेटिव बैंक
- एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी
ग्रामीण भंडारण योजना में आवेदन कैसे करें ?
अगर आप भी Gramin Bhandaran Yojana में आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए गए स्टेप फोल्लो करें :-
- आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले NABARD की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
- इस लिंक पर क्लिक करने पर आप इस वेबसाइट पर आ जाते है |
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है |
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा |
- आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही सही भरनी है उसके बाद आपको इस फॉर्म के साथ अपने दस्तावेज अपलोड करने है और फॉर्म को सबमिट करना है |
ग्रामीण भण्डारण योजना के लिए यहाँ करें सम्पर्क
- विपणन और निरीक्षण निदेशालय :-
- दूरभाष: – 0129-2434348
- ई-मेल: – rgs-agri@nic.in
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) :-
- दूरभाष : – 022-26539350
- ई-मेल: – icd@nabard.org
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)
- दूरभाष: – 011-26565170
- ई-मेल: – nksuri@ncdc.in
Helpline Number
- Helpline Number- 022-26539350
- Email Id- icd@nabard.org
निष्कर्ष
इस आर्टिकल में दोस्तों हमने आपको Gramin Bhandaran Yojana 2023 के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आप इस आर्टिकल में दिए गये स्टेप फॉलो करके इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। इस आर्टिकल में विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर दिए गये है जिन पर कॉल करके भी आप सम्पर्क कर सकते है।
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