लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम 2022 | हरियाणा श्रम विभाग योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन | Labor department scheme haryana | Labour Department Haryana Online Registration
हरियाणा श्रम विभाग की योजनाएं अगर आप लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा की योजनाओ का लाभ प्रदान करना चाहते है तो आपको सबसे पहले हरियाण लेबर कार्ड बनाना होगा | अगर आपको नहीं पता की हरियाणा लेबर कार्ड कैसे बनाते है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके पता कर सकते है | दोस्तों इस आर्टिकल में हम आपको लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम 2022 के तहत जो योजनाये आती है उनके बारे में हम आपको बताएँगे और इन योजनाओ के उद्देश्य ,पात्रता ,दस्तावेज क्या क्या है इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे इसलिए आपसे निवेदनहै की आप इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़े |
Highlights
योजना का नाम | हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना -Haryana Labour Welfare Fund Scheme form in hindi |
योजना टाइप | राज्य सरकार की योजना |
राज्य | हरियाणा |
विभाग | श्रम विभाग |
उद्देश्य | प्रदेश के मजदूरो को सरकारी योजनाओ का लाभ प्रदान करना |
Labor Department Haryana Scheme-लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम 2022
हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रतेक वर्ग के लोगो के लिए अनेक प्रकार की कल्याण कारी योजना चला रखि है | जो प्रदेश के मजदुर है उनके लिए सरकार ने मजदुर कार्ड/श्रमिक कार्ड/लेबर कार्ड जारी किया है जिसको प्रदेश का कोई भी मजदुर बनाकर के लेबर डिपार्टमेंट के तहत जो योजनाये आती है उनका लाभ प्राप्त कर सकता है | निचे हम आपको इन योजनाओ के बारे में बता रहे है आप इनको पढ़कर के इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है :-
बच्चो की शादी पर वित्तीय सहायता(सुपुत्री) (शादी के तीन पूर्व) नियम 61
इस योजना के तहत सरकार लाभार्थी की पुत्री के विवाह पर 50,000 रूपये की आर्थिक मदद देती है | यह राशी लड़की की शादी के तीन दिन पहले देती है | इस योजना के तहत श्रमिक लाभार्थी के तीन लडकियो की शादी तक यह राशी दी जाती है |
पात्रता
- लाभार्थी की कम से कम 1 साल की सदस्यता पुरो होनी चाहिए |
- लाभार्थी को निचे दिए गए अधिकारी में से किसी एक से शादी का कार्ड और आवेदन प्रमाणित करवाना होगा :-
- पटवारी, सहायक निर्देशक ,ओद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, राजपत्रित अधिकारी ,सहायक श्रम आयुक्त ,पंचायत अधिकारी , सचिव ग्रामं पंचायत ,डीडीपिओ , बिडीपिओ, तहसीलदार ,नायबतहसीलदार ,कनोंगो ,एसडीओ ,सरकारी विभाग के या बोर्ड या नगरपालिका समिति , नगर परिषद् , नगर निगम सरकारी स्कूल के प्रमुख जैसे की प्रिंसिपल ,हेडमास्टर आदि से |
- आवेदन करने के लिए आवेदक को यह लिखकर देना होगी की वो सम्बन्धित सहायक निदेशक के कार्यालय में 6 महीने के अदंर अदंर विवाह प्रमाण प्रस्तुत कर देगा अगर नहीं करता है तो उसे आगे के लिए इन योजनाओ का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा |
- शादी करने वाले लड़की की उम्र 18 साल या इससे अधिक और लड़के की उम्र 21 साल या इससे अधिक होनी चाहिए इसके लिए लड़के और लड़की के आयु प्रमाण पत्र देने होंगे |
- अगर आवेदक पहले से किसी अन्य विभाग से इस योजना का लाभ ले रहा है तो उसे इस योजना का लाभ प्रदान नहीं होगा |
आवेदक करने वाले लाभार्थी की कन्या की शादी पर इस योजना के तहत 50,000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है और कन्यादान के 51,000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है यानि की कुल 1 लाख 1 हजार रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है |
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप आवेदन फॉर्म इस डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते है : Click Here
बच्चो की शादी पर वित्तीय सहायता(सुपुत्र)
इस लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम के तहत आवेदक श्रमिक व्यक्ति के लड़के की शादी के लिए 21,000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है |
शर्ते /पात्रता
- पंजीकृत श्रमिक के अधितम दो लडको की शादी तक इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है |
- श्रमिक को अपने बच्चे के विवाह का प्रमाण पत्र देना होगा |
- आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए |
- लड़के की शादी के 1 साल के अदंर अदंर आवेदन फॉर्म जमा करना होगा |
- अगर श्रमिक व्यक्ति को किसी ने बोर्ड /विभाग या फिर निगम से इस प्रकार की योजना का लाभ मिल रहा है तो वो इस योजना के लिए पात्र नही होगा |
- प्रदेश की महिला और पुरुष दोनों आने बच्चे की शादी के लिए आवेदन कर सकती है |
आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करे :- Click Here
हरियाणा विधवा पेंशन योजना
इस योजना के तहत आवेदक श्रमिक विधवा महिला को सरकार 2,000 रूपये की राशी प्रतिमाह पेंशन के रूप में देती है |
पात्रता
- आवेदक महिला की सदस्यता कम से कम 1 साल होनी चाहिए |
- महिला इस योजना के लिए केवल एक ही बार आवेदन कर सकती है |
- राज्य की विधवा श्रमिक महिला ही इस योजना के लिए पात्र है |
- लाभार्थी महिला के मौत के बाद इस योजना का लाभ लाभार्थी को नहीं मिलता है |
शर्ते
योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ शर्तो का पालन करना होता है जो की इस प्रकार से है :-
- अगर विधवा महिला पुनर्विवाह करती है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है |
- यदि कोई विधवा महिला हरियाणा सरकार या बोर्ड या कारपोरेशन या फिर पीएसयु के द्वारा नियोजित की जाती हैतो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है |
- आवेदक महिला हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए |
- जो विधवा महिला किसी अन्य सरकारी विभाग ,बोर्ड ,निगम या फिर पीएसयू से लाभ प्राप्त कर रही है वो इस विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती है |
- विधवा महिला को आवेदन करते समय पहचान पत्र की पूरी प्रति जमा करनी होगी जिसमे की अंशदान का विवरण हो |
मातृत्व लाभ (नियम 50) योजना
राज्य की इस योजना के तहत श्रमिक महिला के बच्चे के जन्म के उपरांत महिला को 30,000 रूपये की आर्थिक मदद और महिला के पोष्टिक आहार के लिए 6,000 रूपये की आर्थिक मदद सरकार की और से दी जाती है |
योजना के लिए पात्रता
- आवेदक श्रमिक महिला के पास कम से कम 1 साल की सदस्यता होनी चाहिए |
- राज्य की महिला इस योजना के लिए पात्र है |
- महिला इस योजना में केवल एक बार ही आवेदन कर सकती है |
- महिला की मृत्यु होने के बाद इस योजना का लाभ बंद कर दिया जायेगा |
आवश्यक शर्ते
- इस योजना का लाभ लाभार्थी को दो बच्चो तक दिया जायेगा और बच्चो का क्रम ना देखते हुए तीन लडकियो तक लाभ प्रदान किया जायेगा |
- आवेदक महिला को बच्चे के जन्म के उपरांत बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र देना जरुरी है |
- अगर आवेदक महिला का पति किसी भी बोर्ड /विभाग या निगम से पितृत्व लाभ ले रहा है तो वो इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती है |
- महिला को बच्चे के जन्म के 1 साल के अदंर अदंर इस योजना का आवेदन फॉर्म सक्षम अधिकारी के पास जमा करवाना जरुरी है |
मातृत्व लाभ योजना में आवेदन करने के लिए आप आवेदन फॉर्म इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है :– Click Here
पितृत्व लाभ योजना धारा 22 (1)(h)
इस लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम 2022 के तहत लाभार्थी को नवजात शिशु की देखभाल के लिए 15,000 रूपये और बच्चे की माँ के लिए पोष्टिक आहार के लिए 6000 रूपये यानि की कुल 21,000 रूपये की आर्थिक मदद सरकार की और से दी जाती है |
पात्रता
- आवेदक व्यक्ति की कम से कम 1 साल की सदस्यता होनी चाहिए |
- व्यक्ति अधितकम तीन बार आवेदन कर सकता है |
- राज्य का श्रमिक व्यक्ति ही इस योजना के लिए पात्र है |
शर्ते
- लाभार्थी को यह लाभ दो बच्चो तक दिया जाता है लेकिन अगर बच्चो का क्रम ना देख तो तीन लडकियो तक यह लाभ प्रदान किया जाता है |
- बच्चे के जन्म के 1 साल के अदर अदर आवेदन फॉर्म सक्षम अधिकारी के पास जमा करवाना जरुरी है |
- आवेदन करने के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र देना जरुरी है |
- लाभार्थी की पत्नी अगर मातृत्व लाभ योजना का लाभ ले रही है तो आवेदक इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता है |
पितृत्व लाभ योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करे :-Click Here
सिलाई मशीन योजना धारा 22 (1)(h)
इस योजना के तहत आवेदक श्रमिक महिला को सिलाई मशीन के लिए 3500 रूपये की आर्थिक मदद सरकार की और से दी जाती है | आवेदक महिला की कम से कम 1 वर्ष की नियम्मित सदस्यता होनी जरुरी है | बोर्ड कार्यालय में यह सुविधा केवल 1 बार उपलब्ध है |
हरियाणा सिलाई मशीन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करे :-Click Here
औजार/टूल खरीदने हेतु उपदान योजना – नियम 55
इस योजना के तहत लाभार्थी श्रमिक कामगार को 5 साल में एक बार औजार खरीदने के लिए 8000 रूपये की मदद अनुदान के रूप में दी जाती है |
पात्रता /शर्ते
- पंजीकृत व्यक्ति के पास 1 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए |
- कोई भी महिला या पुरुष दोनों इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है |
- पनिकृत श्रमिक को तिथि ,स्त्रोत ,कीमत के साथ औजारों का विवरण देना होता है |
- योजना का लाभ लाभार्थी को 5 साल में एक बार मिलेगा और कार्यालय में 5 बार मिलेगा |
औजार हेतु अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करे :- Click Here
हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना – धारा 22 (1)(h)
हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना का लाभ राज्य की महिला श्रमिको को दिया जायेगा | इस योजना के तहत जब पंजीकृत महिला श्रमिक की सदस्यता 1 वर्ष की पूरी हो जाती है और सदस्यता निविनिकरण के समय महिला को सूट ,साड़ी,चम्पल ,छाता ,रेन कोट ,रबड़ मेट्रेक्स .किचन के बर्तन ,स्वास्थ्यप्रद नैपकिन आदि खरीदने लिए सरकार 51,00 रूपये की आर्थिक मदद देती है |
शर्ते /पात्रता
- राज्य की केवल महिला श्रमिक ही इस योजना के लिए पात्र है |
- आवेदन करने वाले महिला की 1 साल की सदस्यता होनी चाहिए |
- महिला को इस योजना का लाभ प्रतिवर्ष सदस्यता के नवीनीकरण के समय ही मिलेगा |
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करे :- Click Here
साइकिल योजना – धारा 22 (1)(h)
इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक को साइकिल खरीदने पर 3,000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है |
पात्रता /शर्ते
- राज्य की श्रमिक महिला और पुरुष दोनों इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है |
- आवेदक व्यक्ति की 1 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए |
- व्यक्ति को साइकिल पर लगे हुए कीमत ,ट्रेडमार्क ,तिथि और स्त्रोत के बारे में बताना होगा |
- आवेदक लाभार्थी को इस योजना का लाभ 5 साल में एक बारे मिलेगा और कार्यलय में 5 बार मिलेगा |
हरियाणा साइकिल योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करे : –Click Here
हरियाणा पैतृक घर जाने पर किराया योजना – धारा 22 (1)(h)
इस योजना के तहत श्रमिक व्यक्ति के सहित परिवार के 5 सदस्यों के अपने घर जाने पर किराये की मदद सरकार देती है | इस योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास 2 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए | मूल यात्रा टिकट अटेच करना जरुरी है | इस योजना के लिए कोई भी पुरुष या महिला आवेदन कर सकता है |
इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करे : –Click Here
मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (नियम 53)
इस योजना के तहत आवेदक श्रमिक व्यक्ति को 2 लाख रूपये का का ऋण मकान बनाने के लिए दिया जाता है और इस ऋण में किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना होता है |
पात्रता/शर्ते
- आवेदक की सदस्यता कम से कम 5 साल की होनी जरुरी है और 60 वर्ष की आयु होने में 8 वर्ष का समय बाकी हो |
- आवेदक श्रमिक की अधितकम आयु 52 साल होनी चाहिए ताकि बाकि के 8 वर्ष में वह ऋण की राशी को चूका सके |
- इस योजना के लिए श्रमिक पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते है |
- अपनी जीवन में व्यक्ति केवल एक बार ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है |
मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना – धारा 22 (1)(h)
योजना के तहत श्रमिक सहित परिवार के 5 सदस्यों को 4 साल में एक बार भ्रमण करने पर खर्च होने वाली राशी का भुगतान हरियाणा रेलवे (द्वोतिया श्रेणी) या हरियाणा रोडवेज की बस (साधारण) में निर्धारित किराये के आधार पर राशी दी जाती है |
इस योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति की 2 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए | और आवेदक को मूल यात्रा टिकट सलंग्न करना जरुरी है |
इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिये यहाँ पर क्लिक करे : –Click Here
शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (नियम 60)
इस योजना के तहत श्रमिक लाभार्थी को क्लास 1 से लेकर के डिप्लोमा ,डिग्री ,सनातक या स्नातकोतर तक 8000 से 20,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है |
योजना के तहत दी जाने वाली राशी कुछ इस प्रकार से है :-
प्राथमिक शिक्षा (क्लास 1 से 8 वि तक) | 8000 रूपये प्रतिवर्ष |
सैकंडरी शिक्षा (क्लास 9 से 12 वि),आईटीआई कोर्से | 10,000 रूपये प्रतिवर्ष |
उच्चतर शिक्षा (स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक) | 15,000 रूपये प्रति वर्ष |
स्नात्कोतर (मास्टर डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक) | 20,000 रूपये प्रतिवर्ष |
पात्रता /शर्ते
- आवेदक श्रमिक व्यक्ति की 1 साल की नियमित सदस्यता होना जरुरी है |
- कोई भी महिला या पुरुष इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है |
- अगर छात्र या छात्रा स्कूल या फिर संस्थान में पढाई कर रहा है तो उस संस्थान या स्कूल का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है |
- आवेदक की सीमा अधिकतम 5 बार है |
- पंजीकृत श्रमिक के 2 लडको और 3 लडकियों तक इस योजना का लाभ प्राप्त होगा |
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए और राज्य के किसी सरकारी संस्थान में पढाई करना चाहिए |
- अगर कोई स्टूडेंट किसी क्लास में फ़ैल आ जाता है तो दुबारा वो उस क्लास के लिए आवेदन नहीं कर सकता है |
- स्टूडेंट अगर कोई रोजगार कर रहा है तो वो इस योजना के लिए पात्र पात्र नही होगा |
शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (नियम 60 form download) करने के लिए यहाँ पर क्लिक करे :-Click Here
हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना (नियम 57)
इस योजना के तहत अगर पंजीकृत कामगार की किसी दुर्घटना के समय मौत हो जाती है तो बोर्ड की और से उसके द्वारा नामांकित क़ानूनी उतराधिकारी को 5 लाख रूपये की वित्तीय मदद दी जाती है |
पात्रता /शर्ते /दस्तावेज
- कामगार का नियमित पंजीकरण
- दुर्घटना के सम्बन्ध में FIR को फोटो कॉपी
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- सम्बन्धित अधिकारिक की जाँच के बाद अनुशंसा रिपोर्ट
- नामांकित /क़ानूनी उतराधिकारी होने के प्रमाण पत्र
- कोई भी पुरुष या महिला इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है |
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना (नियम 57) फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करे :-Click Here
पेंशन की योजना (नियम 51)
इस लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम 2022 के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद 2750 रूपये की पेंशन प्रतिमाह प्रदान की जाती है |
शर्ते/पात्रता
- आवेदक की उम्र 60 साल होने से पूर्व तीन साल की नियमित सदस्यता होनी जरुरी है |
- आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र देना जरूरी है |
- सामाजिक न्याय एव आधिकारिता विभाग के द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र देना जरुरी है |
- प्रतेक वर्ष के नवम्बर महीने जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरुरी है |
- पंजीकृत श्रमिक अगर किसी भी सरकारी विभाग या बोर्ड या निगम के तहत अगर कोई पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा |
हरियाणा पेंशन की योजना (नियम 51) फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करे :Click Here
लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा कांटेक्ट नंबर – labour department, haryana contact number
दोस्तों इस आर्टिकल में हमने आपको लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम 2022 के बारे में पूरी जानकारी दी है | यदि आपको इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो आप निचे दिए गये कांटेक्ट नंबर पर सम्पर्क कर सकते है :-
- 30 Bays Building, Sector 17,
- Chandigarh – 160 017
- For Technical Support :
- maillabourhry@gmail.com
- For Other Purpose :
- labourcommissioner@hry.nic.in
- Toll Free No. : 1800-180-4818
अन्य फॉर्म
- दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता (नियम 56) डाउनलोड फॉर्म
- मृत्यु सहायता (नियम 57) फॉर्म डाउनलोड
- अंपगता पैंशन (नियम 54) डाउनलोड फॉर्म
- अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h)) फॉर्म डाउनलोड
- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)(नियम 61)
- कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h)) फॉर्म डाउनलोड
Nmast sir Muje ye pata Karna hi mane bacho ka form bra ta
aap kya kahna cha rahe ho mujhe samjh me nahi aaya