विपणन विकास सहायता योजना: उत्तरप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक जनपद एक उत्पाद विपणन विकास सहायता योजना की शुरुआत की गयी है| एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तरप्रदेश का मुख्य उद्देश्य ओ.डी.ओ.पी. उत्पादों के बेहतर विपणन से शिल्पकारों, बुनकरों, उद्यमियों व निर्यातकों को उचित मूल्य प्राप्त कराना है | वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम यूपी के माध्यम से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी करने वालों को ओ.डी.ओ.पी. परियोजना में चयनित अपने उत्पादों की बिक्री के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी| इस आर्टिकल में यूपी एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे इसलिए आप आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़े|
विपणन विकास सहायता योजना 2024
ओ.डी.ओ.पी. एम.डी.ए. योजना उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा चलायी गयी ऐसी योजना है , जिसमें राज्य सरकार ने राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ मिलकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन सहायता योजना के तहत विपणन संबंधी सहायता प्रदान की है| ओडीओपी के तहत घोषित उत्पादों की बिक्री के लिए हस्तशिल्पियों, बुनकरों और कारीगरों को बेहतर मार्केटिंग एवं उचित मूल्य दिलाने के मकसद से ‘एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन’ योजना शुरू की गई थी।
M.D.A. Scheme Uttar Pradesh के तहत प्रदेश में लगने वाले मेला-प्रदर्शनियों में भाग लेने पर दुकानों के चार्ज का 75 फीसद (अधिकतम 50 हजार रुपये), माल ढुलाई पर आने वाले खर्च का 75 फीसद (अधिकतम 7,500 रुपये) और एक व्यक्ति के आने-जाने के लिए ट्रेन के थर्ड एसी अथवा एसी बस का किराया देने का प्रावधान है। One District One Product M.D.A. Scheme UP के द्वारा निर्मित उत्पादों का उनके कारिगरों को उचित मूल्य दिलाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि निर्मित उत्पाद का उनके कारिगरों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके|
Objective Of Marketing Development Assistance Scheme
- ओ.डी.ओ.पी. एम.डी.ए. योजना का उद्देश्य प्रदेश में आयोजित होने वाले मेला – प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है|
- ओ.डी.ओ.पी एम डी ए योजना प्रदेश के बाहर देश में आयोजित होने वाले मेला – प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- एम.डी.ए. योजना उत्तरप्रदेश विदेशी व्यापार मेला – प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है|
- ODOP योजना के द्वारा उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जा रहा है|
- MDA Scheme Uttar Pradesh के द्वारा ओडीओपी के तहत घोषित उत्पादों की बिक्री के लिए हस्तशिल्पियों, बुनकरों और कारीगरों को बेहतर मार्केटिंग एवं उचित मूल्य दिलाया जा रहा है|
- मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट योजना के द्वारा न केवल आर्थिक सहायता दी जा रही है,बल्कि जिले के लोकल उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है|
- इस योजना के द्वारा विदेशी बाजार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है|
एक जनपद एक उत्पाद योजना उत्तरप्रदेश में शामिल उत्पाद
- योजना में शामिल उत्पाद : ताला, इत्र, वाद्य यन्त्र ( ढोलक ) , कांच के उत्पाद , बांसुरी आदि |
- खाद्य प्रसंस्करण :- औरैया ( देशी घी ) , बलरामपुर ( दाल ) , गौंडा ( दाल ) , कौशाम्बी ( केला ) आदि |
- वस्त्र उत्पाद :- अम्बेडकर नगर , बाराबंकी , इटावा आदि |
- काष्ठ कला :- रायबरेली , सहारनपुर , बिजनोर, बस्ती आदि |
- जरी-जरदोजी :- बदायूं, बरेली, चंदोली , ललितपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, उन्नाव आदि |
एक जनपद एक उत्पाद विपणन विकास सहायता योजना के लिए पात्रता व शर्तें
उत्तरप्रदेश ओडीओपी मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस योजना के लिए आवश्यक पात्रता व शर्तें इस प्रकार से हैं | यदि आप भी एक जनपद एक उत्पाद योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता को पूरा कर सकते हैं तो योजना का लाभ ले सकते हैं|
- आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए|
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए|
- योजना का लाभ लेने के लिए शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है|
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी साल में केवल एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकता है|
- योजना के माध्यम से मेले में भाग लेने वाली प्रतिभागी इकाई में से किसी एक सदस्य को ही वायुयान किराये के लिए सब्सिडी मिलेगी|
- किसी भी मेले या इवेंट में भाग लेने से पहले आपको दुकान के लिए जगह बुक करवानी होगी| हालाँकि उतर पूर्वी क्षेत्र के लिए व महिलाओं तथा एस.सी./एस.टी. के श्रेणी के लोगों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है|
- अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए अपने उत्पादों को ले जाने व मैनेज करने की जिम्मेदारी प्रतिभागी की होगी|
- मेले या प्रदर्शनी के लिए भाग लेने वाले प्रतिभागी दुकान के लिए लगभग 1 महीने पहले स्थान बुक करवाएंगे|
- दुकान के लिए कम से कम 6 वर्ग फीट जगह मिलेगी और यह जगह पहले आओ पहले पाओ के आधार मिलेगी|
- योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है |
- आवेदनकर्ता द्वारा योजना के लिए पात्रता हेतु घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा|
विपणन विकास सहायता योजना के लिए सब्सिडी
- सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था श्रेणी के प्रतिभागियों के लिए 75% वायुयान किराया तथा सामान्य श्रेणी के प्रतिभागियों के लिए 50% अन्तरिक्ष किराया वहन किया जायेगा|
- उतर पूर्वी क्षेत्र के लिए, महिलाओं तथा एस.सी./एस.टी. के श्रेणी के प्रतिभागियों के लिए वायुयान किराया 100% सरकार द्वारा वहन किया जायेगा|
- हवाई किराया और अंतरिक्ष किराये के शुल्क पर कुल सब्सिडी 1.25 लाख रुपये प्रति यूनिट तक सीमित रहेगी|
ओडीओपी विपणन विकास सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
विपणन विकास सहायता योजना के लिए पात्रता दस्तावेज निचे दिए जा रहें, जिनकी आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आवेदन के साथ लगानी है|
- आवेदक का आधार कार्ड।
- कारीगर कार्ड (डीसी हस्तशिल्प, भारत सरकार द्वारा जारी)।
- उद्योग आधार (केवल निर्माताओं के लिए)।
- आवेदक का पैन कार्ड (कारीगर के लिए अनिवार्य नहीं)।
- व्यवसाय / कानूनी इकाई का पैन कार्ड।
- बिजनेस एंटिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
- पासपोर्ट (डेली स्टैम्प्ड)।
- FIEO / EPC की सदस्यता का प्रमाण (केवल निर्यातकों के लिए)।
- बैंक स्टेटमेंट / पासबुक, किए गए लेनदेन के रिकॉर्ड के साथ।
- वास्तविक रूप में रु. 10 / – के स्टैंप पेपर पर दावे और पात्रता के लिए घोषणा पत्र।
विपणन विकास सहायता योजना के लिए मूल दस्तावेज जो की आवेदन के साथ लगाने हैं|
- यात्रा के लिए लागु दस्तावेज ( जिस भी प्रकार से आपने यात्रा की है )
1. विंडो ट्रेन टिकट या पुष्टि / आरएसी ई-टिकट (स्वप्रमाणित फोटोकॉपी)
2. बस टिकट
3. एयर टिकट (स्वप्रमाणित फोटोकॉपी) और बोर्डिंग पासहाउस / फैक्टरी / से परिवहन शुल्क की भुगतान रसीदें - प्रदर्शनी / मेले में हाउस / फैक्ट्री / वेयरहाउस से परिवहन शुल्क की भुगतान रसीद।
- स्टाल अलॉटमेंट लेटर
- प्रदर्शनी / मेले में स्टाल शुल्क की भुगतान रसीद।
- (रद्द किया गया चेक) (DBT ट्रांसफर के लिए)
ओडीओपी विपणन विकास सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदन करने के लिए निचे दिए गये स्टेप फॉलो करें:
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं प्रोत्साहन निर्देसालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है|
- इस पेज में या तो आप गोलाकार आकृति में लिखे विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप निचे स्क्रोल डाउन करके एक जनपद एक उत्पाद-विपणन विकास सहायता योजना,उ0प्र0 के बॉक्स में दिए गए आवेदन करें के आप्शन पर क्लिक कर सकते हैं|
- दोनों ही स्थिति में आपके पास एक जैसा ही कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा|
- इसमें आपको नवीन उपयोगगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना है|
- अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमे आपको योजना का नाम , आवेदक का नाम , जन्म तिथि , पिता का नाम, मोबाइल नंबर , ई-मेल, जिला, कैप्चर कोड आदि जानकारी भरनी हैं| और निचे दिए गए सबमिट के आप्शन पर क्लिक करना है|
- यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपनी लोग इन आईडी , पासवर्ड तथा कैप्चर कोड डालकर लोग इन कर सकते हैं|
- अब योजना के लिए निर्धारित सभी दस्तावेज ( डाक्यूमेंट्स ) अपलोड करने हैं।
- शपथ पत्र (यदि योजना में आवश्यक हो) का प्रिंट आउट निकाल कर नोटरी से सत्यापित प्रति को अपलोड करना होगा।
विपणन विकास सहायता योजना से प्रदर्शनी / मेले में भाग लेने हेतु आवेदन
यदि आप एक जनपद एक उत्पाद विपणन विकास सहायता योजना के माध्यम से मेले/प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन लेना होगा जो की आप निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा सकते हैं| इस आवेदन के साथ दिए गए दस्तावेज सलंग्न करके इसको सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग में जमा करवाना होगा|
एक जनपद एक उत्पाद-विपणन विकास सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पीडीऍफ़
यदि आप One District One Product-Marketing Development Assistance Scheme Online Apply Process Pdf के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो , निचे दी पर लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया को स्टेप- बाई- स्टेप पढ़ सकते हैं|
यूपी विपणन विकास सहायता योजना आर्थिक सहायता
प्रयोजन | अनुमान्य आर्थिक सहायता |
प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले/प्रदर्शनी में भाग लेना | दुकान चार्ज शुल्क का 75% ,अधिकतम 50,000 रुपये प्रदर्शनी स्थल तक आने – जाने व माल ढुलाई का किराया 75% , अधिकतम 7,500 रुपये| प्रतिभागियों की यात्रा का वास्तविक किराया | |
प्रदेश के बाहर देश में आयोजित होने वाले मेले/प्रदर्शनी में भाग लेना | दुकान चार्ज शुल्क का 75% ,अधिकतम 50,000 रुपये प्रदर्शनी स्थल तक आने – जाने व माल ढुलाई का किराया 75% , अधिकतम 15,000 रुपये| प्रतिभागियों की यात्रा का वास्तविक किराया | |
विदेशी व्यापार प्रदर्शनी / मेले में भाग लेना | दुकान चार्ज शुल्क का 75% ,अधिकतम 2 लाख रुपये प्रदर्शनी स्थल तक आने – जाने व माल ढुलाई का किराया 75% , (B2B Fair हेतु अिधकतम 25,000/-रुपये एवं B2C Fair हेतु अिधकतम 50,000/-रुपये ) प्रतिभागियों की यात्रा का 75% किराया , अधिकतम 75,000/- रुपये| |
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की प्रतिष्ठित वेबसाइट या पोर्टल से व्यवसाय शुरू करने पर | कुल व्यय का 75% , अधिकतम 10,000/- रूपये| यह अनुदान केवल एक वेबसाइट या पोर्टल के लिए ही दिया जायेगा| |
ओ.डी.ओ.पी. विपणन विकास सहायता योजना आवेदन स्थिति
आवेदन की स्थिति देखने के लिए निचे दिए गये स्टेप फॉलो करें:
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है|
- इस पेज में या तो आप गोलाकार आकृति में लिखे विपणन विकास सहायता ( एम.डी.ए.)योजना पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप निचे स्क्रोल डाउन करके एक जनपद एक उत्पाद – विपणन प्रोत्साहन योजना ,उ0प्र0 के बॉक्स में दिए गए आवेदन करें के आप्शन पर क्लिक कर सकते हैं|
- अब आपको अपनी आवेदन संख्या डालकर ‘अपने आवेदन की स्थिति देखें’ के आप्शन पर क्लिक करना है|
हेल्पलाइन नंबर
- Helpline No. :- 1800 1800 888
मैं पेशे से एक छात्र हूँ और इस ब्लॉग का एडमिन हूँ। मुझे लिखना बहुत पसंद है। इसलिए मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं और ताज़ा खबरों की जानकारी देता हूँ। सरकारी योजनाओं की अन्य जानकारी के लिए आप बेहिचक हमें लिख सकते हैं।