एमपी पशुधन बीमा योजना 2023: MP Pashudhan bima yojana

Mp pashudhan bima yojana apply online, पशु बीमा योजना मध्यप्रदेश, pashu bima yojana mp : मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पशुओ से होने वाली हानि से बचाने के लिए इस योजना को शुरू किया है। इस योजना का लाभ प्रदेश के किसानो को और पशुपालको को दिया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुधन से होने वाली हानि से पशुपालको को राहत प्रदान करना है। अधिकारिक रूप से यह योजना राज्य के सभी जिलो में लागू है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। दोस्तों इस आर्टिकल में हम आपको MP Pashudhan bima yojana 2023 में आवेदन करने की प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज आदि के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे इस लिए आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

पशुधन बीमा योजना

MP Pashudhan Bima Yojana 2023

मध्य प्रदेश सरकार किसानो को लाभ प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजना शुरू कर रखी है। इस योजना के तहत अब आप अपने पशुओ का बिमा करवा सकते है। दुधारू पशुओ के साथ साथ आप सभी श्रेणी के पशुओ का बिमा करवा सकते है। योजना के तहत आवेदन करने वाला लाभार्थी अधिकतम 5 पशुओ का बिमा करवा सकता है। MP Pashudhan bima yojana 2023 के तहत आप अन्य सभी श्रेणी के पशुओ का बिमा करवा सकते है। योजना के तहत भेड़, बकरी, भैंस, गाय आदि में 10 पशुओ की संख्या को एक पशु इकाई माना जायेगा। इसका मतलब यह हुआ की पशुपालक एक बार में 50 पशुओ तक का बिमा करवा सकता है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको इसमें आवेदन करना होगा।

पशुधन बीमा योजना 2023

अक्सर पशुऊ की किसी कारन वश मौत हो जाती है जिसका पूरा बोझ किसान को या पशुपालको को उठाना पड़ता है। किसान की आर्थिक स्थिति ज्यदा अच्छी नहीं होने के कारन उस पर और अधिक बोझ हो जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुधारु/गैर दुधारु/अन्य पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति करना है। योजना के तहत पशुओ से होने वाली आर्थिक हानि को रोकना है। मध्य प्रदेश पशुधन बिमा योजना 2023 का क्रियान्वयन पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के द्वारा किआ जाता है। भारत सरकार के द्वारा 2014-15 से पहले से संचालित पशुधन बिमा योजना प्रारूप में संसोधन कर इसे सभी जिलो में लागू किया गया है।

MP Pashudhan Bima Yojana के तहत अनुदान

पशुहानी होने पर सरकार पशुपालको को सब्सिडी प्रदान करेगी। योजना के तहत पशुबिमा करवाने पर BPL श्रेणी को 50%, BPL अनुसूचित जाती, अनुसूचित जन जाती श्रेणी के पशुपालको को 70% तक अनुदान सरकार की और से दिया जायेगा बाकि की शेष राशी लाभार्थी को देनी होगी। पशुधन बिमा योजना के तहत बिमा प्रीमियम की अधिकतम दर एक साल के लिए 3% और तीन साल के लिए 7.5% डेय होगी। इसका मतलब यह हुआ है की पशुपालक 1 से 3 साल तक अपने पशुओ का बिमा करवा सकते है।

बिमा धारक को पशु की मृत्यु के 24 घंटो में पशु की मृत्यु की जानकारी बिमा कम्पनी को देनी होगी। उसके बाद पशुपालक विभाग के चिकित्सक पशु के शव का निरिक्षण करेंगे और मृत्यु के कारन का पता लगायेंगे। उसके बाद अधिकारी बिमा कम्पनी को 1 महीने के अंदर दावे सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तुत करेंगे फिर कम्पनी 15 दिन में दावे का निराकरण करेगी।

मध्य प्रदेश पशुधन बिमा योजना के लाभ

  • इस योजना से पशुधन से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति रुकेगी और आर्थिक हानि कम होगी।
  • योजना का लाभ पाकर के राज्य के किसान भाइयो की और पशुपालको की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
  • पशुपालक अधितकम 5 पशुओ का बिमा करवा सकता है भेड़, बकरी ,भैंस, गाय आदि में 10 पशुओ की संख्या को एक पशु इकाई माना जायेगा इस प्रकार पशुपालक एक बार में 50 पशुओ का बिमा करवा सकता है।
  • MP Pashudhan Bima Yojana 2023 के तहत किसान 1 साल से 3 साल तक पशुओ का बिमा करवा सकते है।
  • योजना के तहत BPL श्रेणी को 50% ,BPL अनुसूचित जाती ,अनुसूचित जन जाती श्रेणी के पशुपालको को 70% तक अनुदान सरकार की और से दिया जायेगा।

MP Pashudhan bima yojana 2023 का लाभ कैसे ले ?

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है और आप अपने पशुओ का बिमा करवाना चाहते है तो आप निचे दिए गए स्टेप फोल्लो करें :-

सबसे पहले आपको अपने मृत पशु की जानकारी 24 घंटो के अंदर बिमा कम्पनी को देनी होगी। उसके बाद पशुपालक विभाग के डॉक्टर के द्वारा पशु का प्रशिक्षण किया जाता है और उसके मौत के कारन का पता किया जाता है। बाद में बिमा कम्पनी के अधिकारी एक माह के अंदर दावे सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उसके बाद बिमा कम्पनी के द्वारा 15 दिन के बाद दावे का निराकरण किया जायेगा।

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