एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल 2023: MP Pension Portal

एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल 2023 – मध्यप्रदेश शासन द्धारा गरीब, विधवा, परित्‍यक्‍तता, वृद्ध एवं विकलांगजनों हेतु विभिन्‍न कल्याणकारी पेंशन योजनाओं का क्रियान्‍वयन किया जा रहा हैं। इन सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं का क्रियान्‍वयन ऑनलाईन किया जाना हैं और ऑनलाईन सत्‍यापन कर पोर्टल के माध्‍यम से ई-पेमेंट करने का निर्णय लिया गया हैं |

ऑनलाइन सभी प्रकार के कार्य करने के पीछे सरकार का एक मात्र उद्देश्य है कि जनता तक सम्पूर्ण सहायता राशि पहुंचे व धोखाधड़ी को प्रक्रिया से दूर रखा जाये| यह पोर्टल मध्य प्रदेश समग्र पेंशन पोर्टल की तर्ज पर आधारित है| इस आर्टिकल में हम आपको एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के बारे में जानकारी देंगे जैसे कि एम पी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध 12 पेंशन योजनाओं की जानकारी एक साथ , योजना के लिए पात्रता, ऑनलाइन आवेदन, आवेदन की स्थिति ट्रैक करना, पेंशनर की पासबुक देखें, तथा अन्य महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी देंगे| अतः इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़े|

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1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना MP 2023

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना MP 2023

सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित 12 पेंशन योजनाओं का एक पोर्टल से सरलीकृत तथा पारदर्शी रूप से पेंशन पोर्टल के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है| इस एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी श्रेणी के लोग अपनी योग्यता के अनुसार पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं| इसके साथ साथ आपको इस पोर्टल पर राज्य के सभी श्रेणियों के वर्गों को दी जाने वाली पेंशन योजनाओं की जानकारी एक साथ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है| यह पोर्टल आपके लिए बहुत सारी सुविधाए लेकर प्रस्तुत हुआ है| इस आर्टिकल में हम इनके बारे में विस्तार से पढेंगे|

एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की विशेषताएं

  • एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर आपको समस्त पेंशन योजनाओं की जानकारी व पात्रता की शर्ते दी गयी हैं|
  • पेंशन कैलकुलेटर, पात्रतानुसार पेंशन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गयी है|
  • MP Pension Portal पर आवेदन की स्थिति भी जन सकते हैं|
  • एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर माह में नवीन स्वीकृत पेंशन हितग्राहियों की सूची भी उपलब्ध करवाई जाति है|
  • माह में जिन हितग्राहियों की पेंशन बंद की गई हैं, उनकी सूची भी इस MP पेंशन पोर्टल पर जारी कर दी जाती है|
  • पेंशन योजना की पात्रता के अनुसार संभावित पात्र व्यक्तियों की सूची देख सकते हैं|
  • पेंशन पासबुक, जिले/ निकाय/ गांव/ वार्ड वार हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी एवं सूची उपलब्ध करवाई जाती है|
  • सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रतिमाह की 1 तारीख को पेंशन का भुगतान राज्य स्तर से सीधे हितग्राही के खाते में पैसों का भुगतान किया जाता है|
  • प्रत्येक माह पेंशन हितग्राहियों को योजनावार भुगतान की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने की सुविधा दी गयी है|
  • पेंशन प्रपोजल की रिपोर्ट भी आपको एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर मिल जाएगी|
  • पेंशन संबंधित सुझाव एवं शिकायत भी पेंशन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित करने की सुविधा प्रदान की गयी है|
  • इस पोर्टल पर पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बंधित समय-समय पर जारी पत्र, आदेश, नियम एवं निर्देश उपलब्ध करवाए गए हैं|

पोर्टल पर उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लिस्ट

  • इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
  • मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
  • छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना
  • समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्‍था पेंशन योजना
  • समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्‍यक्‍ता पेंशन योजना
  • दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना
  • समग्र सामाजिक सुरक्षा नि:शक्‍त पेंशन योजना
  • समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वाश्रम में निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना
  • मुख्य्मंत्री कल्याकणी पेंशन योजना
  • मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

योजना की शुरुआत15 अगस्त 1995
आवेदन निराकरण की समय – सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
सहायता राशिरूपये 600/-
आवेदन कौन कर सकते हैं 60 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के लोग आवेदन कर सकते हैं|
आवेदन की स्वीकृति के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीमुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
आवेदन की स्वीकृति के लिए शहरी क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीआयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
पात्रता मानदंड1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. आवेदक (पुरुष अथवा स्त्री) की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो ।
3. आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
दस्तावेज 1. स्वयं की तीन फोटो
2. बी.पी.एल. कार्ड
3. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
4. 9 अंको की समग्र आई.डी. ( ऑनलाइन आवेदन के लिए)
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तथा ऑफलाइन ऊपर बताये अधिकारीयों के कार्यालय में आवेदन भरकर प्रस्तुत करके
अधिकारिक वेबसाइट तथा विस्तृत जानकारीयहाँ क्लिक करें

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

योजना की शुरुआत1 अप्रैल 2009
आवेदन निराकरण की समय – सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
सहायता राशिरूपये 600/- प्रतिमाह
आवेदन कौन कर सकते हैं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती हैं|
आवेदन की स्वीकृति के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
आवेदन की स्वीकृति के लिए शहरी क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीआयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
पात्रता मानदंड1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष हो ।
3. आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
दस्तावेज 1. स्वयं की तीन फोटो
2. बी.पी.एल. कार्ड
3. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
4. 9 अंको की समग्र आई.डी. ( ऑनलाइन आवेदन के लिए)
5. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तथा ऑफलाइन ऊपर बताये अधिकारीयों के कार्यालय में आवेदन भरकर प्रस्तुत करके
अधिकारिक वेबसाइट तथा विस्तृत जानकारीयहाँ क्लिक करें

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

योजना की शुरुआत1 अप्रैल 2009
आवेदन निराकरण की समय – सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
सहायता राशिरूपये 600/- प्रतिमाह
आवेदन कौन कर सकते हैं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजन आवेदन कर सकते हैं|
आवेदन की स्वीकृति के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
आवेदन की स्वीकृति के लिए शहरी क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीआयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
पात्रता मानदंड1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष हो ।
3. आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
4. निःशक्त व्यक्ति ( 80 प्रतिशत गंभीर निःशक्तता होने पर)
दस्तावेज 1. स्वयं की तीन फोटो
2. बी.पी.एल. कार्ड
3. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
4. 9 अंको की समग्र आई.डी. ( ऑनलाइन आवेदन के लिए)
5. निःशक्तता प्रमाण पत्र
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तथा ऑफलाइन ऊपर बताये अधिकारीयों के कार्यालय में आवेदन भरकर प्रस्तुत करके
अधिकारिक वेबसाइट तथा विस्तृत जानकारीयहाँ क्लिक करें

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

योजना की शुरुआत1 अप्रैल 2013
आवेदन निराकरण की समय – सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
सहायता राशिरूपये 600/- प्रतिमाह
आवेदन कौन कर सकते हैं ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी केवल कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं हैं।
आवेदन की स्वीकृति के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
आवेदन की स्वीकृति के लिए शहरी क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीआयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
पात्रता मानदंड1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. आयकर दाता न हो।
3. दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।
दस्तावेज 1. जिन दम्पति की केवल कन्या है, कोई जीवित पुत्र नहीं है के संबंध में प्रमाण पत्र।
2. आयकर दाता नहीं है, के संबंध में स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
3. आयु एवं निवास के संबंध में प्रमाण पत्र।
4. युगल दम्पति का संयुक्त फोटो/एकल होने की स्थिति मे एक फोटो।
5. विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं हेतु सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति।
6. 9 अंको की समग्र आई.डी. ( ऑनलाइन आवेदन के लिए)
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तथा ऑफलाइन ऊपर बताये अधिकारीयों के कार्यालय में आवेदन भरकर प्रस्तुत करके

मंदबुद्धि/ बहुविकलांग पेंशन योजना

योजना की शुरुआत18 जून 2009
आवेदन निराकरण की समय – सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
सहायता राशिरूपये 600/- प्रतिमाह
आवेदन कौन कर सकते हैं छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त व्यक्ति।
आवेदन की स्वीकृति के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/  मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
आवेदन की स्वीकृति के लिए शहरी क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीआयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
पात्रता मानदंड1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र।
3. समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो व स्‍पर्श पोर्टल पर सत्‍यापित हों
दस्तावेज 1. 40 प्रतिशत से या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र जिसमें मानसिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण दिया गया हों।
2. आयु एवं निवास के संबंध में प्रमाण पत्र।
3. 9 अंको की समग्र आई.डी. ( ऑनलाइन आवेदन के लिए)
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तथा ऑफलाइन ऊपर बताये अधिकारीयों के कार्यालय में आवेदन भरकर प्रस्तुत करके

समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्‍था पेंशन योजना

योजना की शुरुआतवर्ष 1981 में
आवेदन निराकरण की समय – सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
सहायता राशिरूपये 600/- प्रतिमाह
आवेदन कौन कर सकते हैं राज्य के ऐसे निवासी जो निराश्रित हो।
आवेदन की स्वीकृति के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीमुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
आवेदन की स्वीकृति के लिए शहरी क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीआयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
पात्रता मानदंड1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध।
3. समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो |
दस्तावेज 1. स्वयं की तीन फोटो
2. आयु प्रमाण पत्र।
3. 9 अंको की समग्र आई.डी. ( ऑनलाइन आवेदन के लिए)
4. निराश्रित का प्रमाण पत्र
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तथा ऑफलाइन ऊपर बताये अधिकारीयों के कार्यालय में आवेदन भरकर प्रस्तुत करके

समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्‍यक्‍ता पेंशन योजना

योजना की शुरुआतवर्ष 1981 में
आवेदन निराकरण की समय – सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
सहायता राशिरूपये 600/- प्रतिमाह
आवेदन कौन कर सकते हैं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के लोग|
आवेदन की स्वीकृति के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीमुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
आवेदन की स्वीकृति के लिए शहरी क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीआयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
पात्रता मानदंड1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो।
3. समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो |
दस्तावेज 1. स्वयं की तीन फोटो
2. आयु प्रमाण पत्र।
3. 9 अंको की समग्र आई.डी. ( ऑनलाइन आवेदन के लिए)
4. बी.पी.एल. कार्ड
5. परित्यक्ता का प्रमाण पत्र
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तथा ऑफलाइन ऊपर बताये अधिकारीयों के कार्यालय में आवेदन भरकर प्रस्तुत करके

समग्र सामाजिक सुरक्षा नि:शक्‍त पेंशन योजना

योजना की शुरुआतवर्ष 2016 में
आवेदन निराकरण की समय – सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
सहायता राशिरूपये 600/- प्रतिमाह
आवेदन कौन कर सकते हैं ऐसे दिव्‍यांगज जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो
आवेदन की स्वीकृति के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
आवेदन की स्वीकृति के लिए शहरी क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीआयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
पात्रता मानदंड1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. दिव्‍यांगज 18 वर्ष से अधिक आयु का हो एवं नि:शक्‍तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
3. समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो |
दस्तावेज 1. स्वयं की तीन फोटो
2. आयु प्रमाण पत्र।
3. 9 अंको की समग्र आई.डी. ( ऑनलाइन आवेदन के लिए)
4. निःशक्तता का प्रमाण पत्र
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तथा ऑफलाइन ऊपर बताये अधिकारीयों के कार्यालय में आवेदन भरकर प्रस्तुत करके

दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना

योजना की शुरुआतवर्ष 2016 में
आवेदन निराकरण की समय – सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
सहायता राशिरूपये 600/- प्रतिमाह
आवेदन कौन कर सकते हैं 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्‍यांग बच्‍चें
आवेदन की स्वीकृति के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
आवेदन की स्वीकृति के लिए शहरी क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीआयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
पात्रता मानदंड1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. दिव्‍यांगज 18 वर्ष से अधिक आयु का हो एवं नि:शक्‍तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
3. समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो एवं स्‍पर्श पोर्टल पर सत्‍यापित हो |
दस्तावेज 1. स्वयं की तीन फोटो
2. आयु प्रमाण पत्र।
3. 9 अंको की समग्र आई.डी. ( ऑनलाइन आवेदन के लिए)
4. निःशक्तता का प्रमाण पत्र
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तथा ऑफलाइन ऊपर बताये अधिकारीयों के कार्यालय में आवेदन भरकर प्रस्तुत करके

समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वाश्रम में निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना

योजना की शुरुआतवर्ष 2016 में
आवेदन निराकरण की समय – सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
सहायता राशिरूपये 600/- प्रतिमाह
आवेदन कौन कर सकते हैं विभाग द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त वृद्वाश्रमों में निवासरत अंत:वासी
आवेदन की स्वीकृति के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीमुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
आवेदन की स्वीकृति के लिए शहरी क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीआयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
पात्रता मानदंड1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासी।
3. समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो |
दस्तावेज 1. स्वयं की तीन फोटो
2. आयु प्रमाण पत्र।
आवेदन करने का तरीका ऑफलाइन ऊपर बताये अधिकारीयों के कार्यालय में आवेदन भरकर प्रस्तुत करके

मुख्य्मंत्री कल्याकणी पेंशन योजना

योजना की शुरुआतवर्ष 2018 में
आवेदन निराकरण की समय – सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
सहायता राशिरूपये 600/- प्रतिमाह
आवेदन कौन कर सकते हैं महिला जो की कल्‍याणी प्रदेश से हो
आवेदन की स्वीकृति के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
आवेदन की स्वीकृति के लिए शहरी क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीआयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
पात्रता मानदंड1. कल्‍याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
2. आयु 18 वर्ष या अधिक हो
3. आयकर दाता न हो
4. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो |
5. कल्‍याणी परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो
6. समग्र पोर्टल पर नामांकित हो|
दस्तावेज 1. स्वयं की तीन फोटो
2. आयु प्रमाण पत्र।
3. पति की मृत्‍यु का प्रमाण पत्र |
4. 9 अंको की समग्र आई.डी. ( ऑनलाइन आवेदन के लिए)
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तथा ऑफलाइन ऊपर बताये अधिकारीयों के कार्यालय में आवेदन भरकर प्रस्तुत करके

मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना

योजना की शुरुआतवर्ष 2018 में
आवेदन निराकरण की समय – सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
सहायता राशिरूपये 600/- प्रतिमाह
आवेदन कौन कर सकते हैं महिला अविवाहिता हों व आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हों
आवेदन की स्वीकृति के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
आवेदन की स्वीकृति के लिए शहरी क्षेत्र पर न्युक्त पदाधिकारीआयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
पात्रता मानदंड1. अविवाहिता मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
2. न्‍यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो
3. आयकर दाता न हो
4. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो |
5. शासकीय / अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो
6. अविवाहिता महिला परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो |
7. समग्र पोर्टल पर नामांकित हो|
दस्तावेज 1. स्वयं की तीन फोटो
2. आयु प्रमाण पत्र।
3. बैंक पासबुक की फोटोकॉपी |
4. 9 अंको की समग्र आई.डी. ( ऑनलाइन आवेदन के लिए)
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तथा ऑफलाइन ऊपर बताये अधिकारीयों के कार्यालय में आवेदन भरकर प्रस्तुत करके

एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको पेंशन योजना मध्य प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
  • इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा|
वृद्धा पेंशन योजना 2020 मध्यप्रदेश
  • इसमें आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के आप्शन पर क्लिक करना है|
  • इसके बाद आपके सामने नया इंटरफेस इस प्रकार से जायेगा|
वृद्धा पेंशन योजना मध्यप्रदेश 2020 में ऑनलाइन फॉर्म
  • अब आपको जिले का चयन करना है, इसके बाद स्थानीय निकाय का चयन करना है|
  • अब आपको अपनी 9 अंकों की समग्र सदस्य आईडी दर्ज करनी है|
  • इसके बाद पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के आप्शन पर क्लिक करना है|
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा, आपको इस फॉर्म में आपकी सम्पूर्ण जानकारी भरनी है|
  • आपको आवेदन में पूछे गए पात्रता दस्तावेज भी अपलोड करने हैं|
  • अंत में आपको आवेदन सबमिट करना है|
  • इस प्रकार आप ,मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर सभी प्रकार की उपलब्ध पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|

आवेदन की स्थिति ट्रैक करना

  • सबसे पहले आपको पेंशन योजना मध्य प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
  • इसके बाद आपको आवेदन की स्थिति ट्रैक करें के आप्शन पर क्लिक करना है|
MP पेंशन आवेदन की स्थिति चेक कैसे करें
  • अब आपको इसमें अपनी पोर्टल की मेम्बर आईडी दर्ज करनी है, जो आपको रजिस्ट्रेशन से प्राप्त हुयी थी|
  • इसके बाद आपको निचे दिखाए गए कैप्चा कोड दर्ज करने हैं|
  • इसके बाद शो डिटेल्स पर क्लिक करना है|
  • अब आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी|

पेंशनर की पासबुक चेक करना

यदि आप एक पेंशनधारक हैं और आप अपनी पेंशन की पासबुक चेक करना चाहते हैं तो आपको निचे दिए गए स्टेप्स को फोलो करना है|

  • सबसे पहले आपको पेंशन योजना मध्य प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
  • इसके बाद आपको अपनी पेंशन पासबुक देखें के आप्शन पर क्लिक करना है|
  • अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा|
अपनी पेंशन पासबुक देखें
  • अब आपको अपनी मेम्बर आईडी अथवा अकाउंट नंबर दर्ज करने हैं|
  • इसके बाद वितीय वर्ष का चयन करना है|
  • अब आपको निचे दिए गए कैप्चा कोड दर्ज करने हैं| और अंत शो डिटेल्स पर क्लिक करना है|
  • अब आपके सामने आपके बैंक खाते की पासबुक की डिटेल्स दिखाई दे देगी|

लोक सेवा केंद्र द्वारा स्वीकृत पेंशन स्वीकृति आदेश देखना

  • सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
  • इसके बाद आपको वेबसाइट के मुख्या पृष्ठ पर दिखाई देने वाले लोक सेवा केंद्र द्वारा स्वीकृत पेंशन स्वीकृति आदेश के आप्शन पर क्लिक करना है|
लोक सेवा केंद्र द्वारा स्वीकृत पेंशन स्वीकृति आदेश देखना
  • अब आपको अपनी पोर्टल मेम्बरशिप आईडी दर्ज करनी है|
  • इसके बाद निचे दिए गये कैप्चा कोड दर्ज करने हैं और शो डिटेल्स पर क्लिक करना है|
  • इस प्रकार आप mp social security pension portal पर लोक सेवा केंद्र द्वारा स्वीकृत पेंशन स्वीकृति आदेश देख सकते हैं|

पेंशन स्वीकृति आदेश देखना

  • सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
  • इसके बाद आपको वेबसाइट के मुख्या पृष्ठ पर दिखाई देने वाले पेंशन स्वीकृति आदेश देखें के आप्शन पर क्लिक करना है|
एम.पी. पेंशन आदेश देखें
  • अब आपको अपनी पोर्टल मेम्बरशिप आईडी दर्ज करनी है|
  • इसके बाद निचे दिए गये कैप्चा कोड दर्ज करने हैं और शो डिटेल्स पर क्लिक करना है|
  • इस प्रकार आप mp pension details के रूप में पेंशन स्वीकृति आदेश देख सकते हैं|

मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर पेंशन हितग्राहियों की संख्या व सूची

यदि आपको पेंशन हितग्राहियों की सूचि व संख्या देखनी है तो आपको निचे दिए गए स्टेप्स को फोल्लो करना होगा | इसके बाद आप पेंशन हितग्राहियों की संख्या व सूची- जिले-वार, स्थानीय निकाय-वार, ग्राम पंचायत/वार्डवार देख सकते हैं|

  • सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
  • इसके बाद आपको pension portal mp home page पर दिखाई देने वाले पेंशन हितग्राहियों की संख्या व सूची- जिले-वार, स्थानीय निकाय-वार, ग्राम पंचायत/वार्डवार के आप्शन पर क्लीक करऩा है|
  • अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा|
MP पेंशन पोर्टल पर पेंशन धारकों की सूचि
  • अब आपको अपना जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत/ जोन, ग्राम/वार्ड तथा पेंशन का प्रकार चयन करना है|
  • इसके बाद आपको निचे दिए गए सूचि देखें के आप्शन पर क्लिक करना है|
  • अब आपके सामने पेंशन धारकों की सूचि दिखाई दे देगी|

मध्य प्रदेश स्वीकृत पेंशन प्रपोजल कैसे देखें

  • सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
  • इसके बाद आपको होम पेज पर दिखाई देने वाले स्वीकृत पेंशन प्रपोजल के आप्शन पर क्लिक करना है|
  • इकसे बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देंगा|
मध्य प्रदेश स्वीकृत पेंशन प्रपोजल कैसे देखें
  • अब आपको पेंशन योजना के नाम का चयन करना है|
  • जिले का चयन करना है|
  • आपकी लोकेलिटी का चयन करना है|
  • पेंशन के वर्ष का चयन करना है|
  • महीने का चयन करना है|
  • कैप्चा कोड दर्ज करने हैं|
  • इसके बाद जनरेट रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है|
  • अब आपकी स्क्रीन पर सूचि दिखाई दे देगी, आप अपना नाम इस सूचि में देख सकते हैं|

मध्य प्रदेश पेंशनर एरियर पासबुक देखे

  • सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
  • इसके बाद आपको होम पेज पर दिखाई देने वाले पेंशनर एरियर पासबुक देखे के आप्शन पर क्लिक करना है|
  • इकसे बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देंगा|
मध्य प्रदेश पोर्टल पर पेंशनर एरियर पासबुक देखे
  • अब आपको अपनी पोर्टल मेम्बरशिप आईडी दर्ज करनी है|
  • निचे दिए गए कैप्चा कोड दर्ज करने हैं|
  • अब निचे दिए गए आप्शन शो डिटेल्स पर क्लिक करना है|
  • अब आपको स्क्रीन पर सूचि दिखाई दे देगी|

सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर पेंशन अस्वीकृति का कारण देखें

  • सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
  • इसके बाद आपको होम पेज पर दिखाई देने वाले पेंशन अस्वीकृति का कारण देखें के आप्शन पर क्लिक करना है|
  • इकसे बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देंगा|
सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर पेंशन अस्वीकृति का कारण देखें
  • अब आपको अपनी पोर्टल मेम्बरशिप आईडी दर्ज करनी है|
  • निचे दिए गए कैप्चा कोड दर्ज करने हैं|
  • अब निचे दिए गए आप्शन शो डिटेल्स पर क्लिक करना है|
  • अब आपको स्क्रीन पर पेंशन के आवेदन के रद्द होने का कारण आ जायेगा|

पेंशन की स्वीकृति की स्थिति कैसे देखें

  • सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
  • इसके बाद आपको होम पेज पर दिखाई देने वाले पेंशन की स्वीकृति की स्थिति के आप्शन पर क्लिक करना है|
  • इकसे बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देंगा|
पेंशन आवेदन के फॉर्म के स्टेटस को कैसे देखें
  • अब आपको अपनी मेम्बर आईडी (समग्र आईडी) दर्ज करनी है|
  • इसके बाद शो डिटेल्स पर क्लिक करना है|
  • अब आपकी स्क्रीन मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन स्थिति आ जाएगी|

Madhya Pradesh Pension Portal Helpline Number

पता :- आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
1250, तुलसी नगर भोपाल-462003

Phone No: 0755-2556916
Fax No: 0755-2552665
Email: dpswbpl@nic.in

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