राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना : Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana

Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana : राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के किसानो को कृषि यंत्र की खरीद पर सब्सिडी देने के लिए इस योजना की शुरुवात की है |इस योजना के तहत सरकार राज्य के किसानो को कृषि यंत्र जैसे ट्रैकर ,पलाऊ ,कल्टी आदि पर सब्सिडी देगी ताकि किसान आसानी से इन यंत्रो को खरीद सके | इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानेगे की Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana क्या है और हम किस प्रकार से इस योजना का लाभ ले सकते है तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़े |

Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana

सरकार राज्य के किसानो के लिए टाइम टाइम पर अनेक प्रकार की लाभकारी योजना लेकर आ रही है | कृषि सब्सिडी योजना के तहत सरकार किसानो को सब्सिडी यंत्रो की खरीद पर सब्सिडी देती है | राज्य में बहुत इस प्रकार के किसानो है जो गरीब है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है जिसके करन वो कृषि यंत्रो के लिए दुसरो पर निर्भर रहते है | आर्थिक स्थिति के ख़राब होने के कारण वो कृषि यंत्र की खरीद नहीं कर सकते है इसलिए सरकार ने किसानो की समाश्या को समझते हुए इस योजना की शुरवात की है | यह योजना पहले आओ पहले पावो पर निर्भर है | यानि की जो पहले Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana के लिए आवेदन करता है लाभ उसी को मिलता है |

राजस्थान सरकार किसानो को इस योजना के तहत 40 से 50% तक अनुदान देती है | राजस्थान कृषि विभाग सब मिशन ओन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (SMAM) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के तहत राज्य के किसानो के लिए समय समय पर अनेक अनुदान योजना लेकर के आ रहे है |

Krishi Yantra Subsidy Yojana का उद्देश्य

राजस्थान में अनेक किसान भाई ऐसे है जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारन वो अपना खुद का कृषि यंत्र नहीं ले पाते है जिसके कारन वो दुस्तो के कृषि यंत्र पर निर्भर रहता है | इसके कारन वो अपने खेत में अच्छी फसल की पैदावार नहीं कर पाता है | अच्छी पैदावार नहीं होने के कारन किसान की आर्थिक स्थिति और ख़राब हो जाती है इसलिए राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानो की इस समश्या को देखते हुए कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की शुरुवात की है |

इस योजना के तहत सरकार राज्य के किसानो को कृषि यंत्र लेने पर 40 से 50% तक अनुदान देगी |देश के प्रतेक राज्य की सरकार ने अपने अपने राज्य में किसानो को लाभ देने के लिए इस प्रकार की योजनाये चलाई है | आपको बता दे की इस योजना के पहले आवो पहले पावो के आधार पर कृषि यंत्रो पर अनुदान दिया जायेगा |

Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana Overview

योजना का नाम राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना
योजना टाइप राज्य सरकार की योजना
राज्य राजस्थान
लाभार्थी राज्य के किसान
उद्देश्य किसानो को कृषि यंत्र लेने पर अनुदान देना

Rajasthan krishi yantra subsidy yojana के लिए पात्रता

  • आवेदक किसान के पास खुद की जमीन होनी चाहिए |
  • राज्य के सभी श्रेणी के किसान इस योजना का लाभ ले सकते है |
  • अगर परिवार विभाजित कि स्थिति है तो इस स्थिति में आवेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में होना चाहिए |
  • राज्य की Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana का लाभ प्रदेश के सभी किसान जैसे निम्न वर्गीय ,माध्यम वर्गीय ,महिला ,BPL,सीमांत किसान आदि प्राप्त कर सकते है |
  • अगर कोई किसान भाई ने कृषि विभाग द्वारा पहले किसी अनुदान योजना का लाभ लिया है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा |
  • कृषि यंत्र सब्सिडी राजस्थान के तहत जिसके नाम पर जमीन है वो ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है |
  • इस योजना का तीन साल की अवधि में किसान एक बार ही लाभ ले सकता है |
  • वे किसान जिहोने आज तक विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया उनको इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी |
  • अगर किसान ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम पर होना चाहिए |
  • एक वित्तीय वर्ष में कृषको को कृषि यंत्र जैसे पलाऊ ,थ्रेसर ,सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल आदि मेसे किन्ही तीन यंत्रो पर ही अनुदान किया जायेगा |
  • अधिकृत/ पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति /ग्राम सेवा सहकारी सिमित अथवा राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्मंता /विक्रेता से कृषि यंत्र के क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा

कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में कृषि यंत्रो का क्रय

योजना के तहत कृषक किसी भी श्रेणी के यंत्र से सम्बन्धित जिले के कृषि कार्यालय के लिखित सहमती के उपरांत अधिकृत /पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति ग्रामं सेवा सहकारी समिति निर्माता विक्रेता से मोल भाव करने के बाद पूरी कीमत चुकाने के बाद सीधे ही यंत्र का क्रय कर सकते है | लाभार्थी को अनुदान की राशी प्राप्त करने के लिए प्राप्त बिल एव सूचि को सम्बन्धित जिला कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा |

अनुदान आवेदन के लिए समय सीमा

जब कोई कृषक कृषि यंत्र खरीदता है तो उसे सीघ्र ही इसके लिए अनुदान पाने के लिए आवेदन करना होगा |या फिर कृषक चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है |

सब्सिडी का भुगतान

लाभार्थी को दिए जाने वाली सब्सिडी लाभार्थी किसान के खाते में सीधे ट्रान्सफर की जाएगी | इसलिए किसना का खाता होना जरुरी है और वो खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरुरी है |जो पंजीकृत निर्मंता या विक्रेता है उनको सीधे अनुदान की राशी का भुगतान नहीं किया जायेगा |

Rajasthan krishi yantra subsidy yojana के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाती प्रमाण पत्र
  • अधिकारिक द्वारा प्रमाणित भुगतान रशीद
  • राशन कार्ड
  • जमीन की जमाबंदी
  • जन आधार कार्ड
  • किसान के द्वारा भरा गया आवेदन फॉर्म

Rajasthan krishi yantra subsidy yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

सबसे पहले आपको कृषि विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा और फॉर्म को सबमिट करना होगा.

कृषि यंत्र के लिए कहा सम्पर्क करे

  • ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
  • पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी
  • उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी।
  • जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान।

Helpline Number

  • दूरभाष : 0141-2227726
  • मोबाइल : 9468591279
  • ईमेल : ddagr_inf@rediffmail.com

इस लेख में हमने आपको Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana 2024 के बारे में विस्तार से जानकारी दी है. यदि आपको कृषि यंत्र अनुदान ऑनलाइन राजस्थान के बारे में अन्य कोई जानकारी लेनी है तो आप विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क सकते है।

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