विकलांग पेंशन राजस्थान 2024: Rajasthan Viklang Pension

Rajasthan viklang pension yojana : विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तिओ की आर्थिक मदद करना है | विकलांग व्यक्तिओ को अपना जीवन जीने के लिए दुसरो पर निर्भर रहना पड़ता है | लेकिन सरकार ने इन लोगो को परेशानी को देखते हुए ही इस योजना की शुरवात की ताकि इनकी आर्थिक मदद की जा सके | प्रदेश का कोई भी मानसिक और शारीरिक रूप से विकलागं व्यक्ति इस योजना में आवेदन करके 750 से 1500 रुपये की आर्थिक मदद प्रति माह प्राप्त कर सकता है | | लाभ लेने वाला लाभार्थी न्यूनतम 40% विकलांग होना चाहिए | इस आर्टिकल में हम Rajasthan viklang pension के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से जानेंगे।

Rajasthan Viklang Pension Yojana

Rajasthan Viklang Pension Yojana 2024

जैसा की आप जानते है की राजस्थान सरकार राज्य के हर वर्ग के लिए कोई ना कोई योजना की शुरुवात की है | राज्य में कई प्रकार की पेंशन योजना जैसे की वृद्धा पेंशन योजना , विधवा पेंशन योजना आदि योजना सरकार ने चला रखी है | अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको इस योजना के लिए आवेदन करना होगा जो की आप विकलांग पेंशन राजस्थान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर के कर सकते है | Rajasthan Viklang Pension Yojana 2024 के तहत लाभार्थी को सरकार 750 से 1500 रुपये की आर्थिक मदद प्रतिमाह देती है | आवेदन करने वाला व्यक्ति न्यूनतम 40% तक विकलंग होना जरुरी है | राजस्थान सरकार ने अनेक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू कर रखी है | समय समय पर राजस्थान विकलांग पेंशन बढ़ोतरी भी होती रहती है।

Rajasthan Viklang Pension Highlights

योजना का नाम राजस्थान विकलांग पेंशन योजना
योजना टाइप राज्य सरकार की योजना
राज्य राजस्थान
लाभार्थी राज्य के विकलांग व्यक्ति
उद्देश्य विकलांग लोगो की वित्तीय मदद करना
ऑफिसियल वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in

Rajasthan Viklang Pension के लाभ

  • प्रदेश के सभी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति Rajasthan Viklang Pension Yojana का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक न्यूनतम 40% विकलांग होना जरुरी है।
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 25 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • व्यक्ति अगर किसी और पेंशन योजना से जुड़ा हुआ है तो वो viklang pension yojana rajasthan के लिए पात्र नहीं है।
  • सरकारी नौकरी प्राप्त व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • व्यक्ति के पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना जरुरी है जो की किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केद्र से बनाया जा सकता है।

Disabled Pension Scheme के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • आय प्रमाण पत्र
  • विकलांगता का प्रमाण पत्र

Rajasthan Viklang Pension के लिए पात्रता

  • आवेदन करने वाला व्यक्ति राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास 40% विकलांगता का प्रमाण होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • जो प्राक्रतिक रूप से बोने है जिनकी हाइट 3 फिट 6 इंच से कम है वो इस योजना में आवेदन कर सकते है।
  • अगर आप सरकारी नौकरी करते है तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते है।

भुगतान का प्रारूप

आपको बता की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान के तहत लाभार्थी को दी जाने वाली राशी उसे 1 साल में दो किस्तों में दी जाएगी यानि की 6 महीने में एक बार एक साथ पैसे दिए जायेंगे | प्रथम क़िस्त अप्रेल से सितम्बर माह में और दूसरी क़िस्त अक्तूबर से मार्च माह में दी जाती है |

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे ?

  • viklang pension rajasthan में आवेदन करने के लिए आपको सब्स्से राजस्थान के SSO में पंजीकरण करना होगा |
  • उसके बाद आपको अपने नजदीकी ई मित्र पर जाकर के आवेदन करना होगा | आवेदन करने के बाद आपके खाते में इस योजना के तहत पैसे आने लगेंगे |
  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |
  • वेबसाइट पर आने के बाद आपको लॉग इन करना है जो आप अपने जन आधार कार्ड नंबर या भामाशाह कार्ड नंबर से कर सकते है |
  • लॉग इन करने के बाद आपके सामने इस योजना का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाता है आपको वो फॉर्म भरकर के ऑनलाइन जमा करवाना है |

Rajasthan Viklang Pension में आवेदन की प्रक्रिया निचे दी गई इमेज से आप समझ सकते है

rajasthan mein viklang pension yojana
  • पात्र पेंशनरों की पहचान पटवारी और तहसीलदार द्वारा की जाती है और रिपोर्ट शहरी क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के लिए उप प्रभागीय अधिकारी (एसडीओ) को प्रस्तुत की जाती है।
  • एसडीओ और बीडीओ सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्राधिकारी हैं, स्वीकृत पेंशन भुगतान प्रक्रियाएं राज्य के विभिन्न ट्रेजरी कार्यालयों और उप-ट्रेजरी कार्यालयों द्वारा शुरू की जाती हैं।
  • पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) ट्रेजरी ऑफिसर द्वारा जिला कोषालय कार्यालय में, और सभी संबंधित उप-कोषालयों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के तहत तैयार किया जाता है।
  • एसडीओ / बीडीओ द्वारा प्रस्तुत अनुमोदन पत्र की जांच के बाद पीपीओ तैयार किया जाता है। पीपीओ तैयार होने के बाद इसे संबंधित ट्रेजरी / उप-ट्रेजरी कार्यालयों में भेजा जाता है जहां पेंशन भुगतान किया जाता है।
  • पेंशन भुगतान पात्र पेंशनभोगियों द्वारा या तो कोषागार या बैंक खाते से नकद के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, या डाकघर बचत खाते से या पेंशनर द्वारा वांछित अनुमोदन पत्र में निर्दिष्ट पते पर मनीऑर्डर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
rajasthan viklang pension kitni hai

हेल्पलाइन नंबर

  • Help Desk Phone No :0141-5111007,5111010,2740637
  • Help Desk Email-Id : ssp-rj[at]nic.in

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही Rajasthan Viklang Pension Yojana 2024 के बारे में विस्तार से इस आर्टिकल में जानकारी दी गई है। अगर आप एक विकलांग व्यक्ति है तो आप इस आर्टिकल में दिए गए स्टेप फॉलो करके इस पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के बाद आप अपना नाम आसानी से राजस्थान विकलांग पेंशन लिस्ट में भी चेक कर सकते है।

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