उत्तराखंड श्रमिक कार्ड 2024: Uttarakhand Labour Card

Uttarakhand Labour Card करने के लिए उत्तराखंड राज्य की श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर के कर सकते है | राज्य के असंहठित क्षेत्र के मजदूरो के लिए सरकार ने यह labour card जारी किया है | Uttarakhand Shramik Card Online Registration करने के लिए आपको कम से कम 1 साल में 90 दिन निर्माण कार्य में काम करने का प्रमाण देना होगा | इस आर्टिकल में हम Labour Card Uttarakhand ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड , पात्रता, लाभ, दस्तावेज के बारे में जानेगे इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़े |

उत्तराखंड मजदुर कार्ड

Uttarakhand Labour Card 2024

भारत देश के प्रतेक राज्य ने अपने अपने राज्य के मजदूरो के लिए लेबर कार्ड जारी किया है | इसी प्रकार उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य के मजदूरो को सरकारी योजनाओ का लाभ देने के लिए Uttarakhand Labour Card जारी किया है | अगर आपने अभी तक मजदुर कार्ड नहीं बनवाया है तो आप राज्य की श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते है | आवेदन करने के लिए आपको कम से कम पिछले 1 साल में 90 दिन के कार्य करने का प्रमाण देना होगा |

Uttarakhand Labour Card Highlights

योजना का नाम उत्तराखंड श्रमिक कार्ड
योजना टाइप राज्य सरकार की योजना
राज्य उत्तराखंड
लाभार्थी राज्य के मजदुर
विभाग श्रम विभाग ,उत्तराखंड
ऑफिसियल वेबसाइट www.uklmis.in

Shramik Card Online Uttarakhand के तहत आने वाली योजनाये

अगर आप लेबर कार्ड बना लेते है तो आप सरकार की निचे दी गयी योजनाओ का लाभ भी ले सकते है :-

  • मृत्योपरान्त सहायता
  • निःशक्ता पेंशन योजना
  • मकान निर्माण/खरीद योजना
  • पेंशन योजना
  • अन्त्येष्टि संस्कार सहायता
  • शिक्षा सहायता
  • चिकित्सा सहायता
  • पुत्री/स्वयं महिला श्रमिक के विवाहोपरान्त सहायता
  • औजार/उपयोगी उपकरण वितरण
  • त्च्स् प्रशिक्षण
  • प्रसूति सहायता
  • शौचालय निर्माण सहायता

Uttarakhand Labour Card के तहत आने वाले मजदुर

  • बढई ,लौहार,कारपेंटर,पेंटर
  • राज मिस्त्री और उनके हेल्पर
  • मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदुर (बागवानी और वानिकी को छोड़कर)
  • कृषि मजदुर
  • कुवा खोदने वाले,
  • भवन निर्माण करने वाले मजदुर ,सड़क बनाने वाले मजदुर
  • बिल्डिंग का काम करने वाले ,पत्थर तोड़ने वाले
  • इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाले
  • सीमेंट आदि का मिश्रण करने वाले

श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड के लिए पात्रता

  • आवेदक उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए
  • प्रदेश के असघठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदुर ही इस योजना के लिए पात्र है
  • प्रदेश का कोई भी मजदुर महिला या पुरुष लेबर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है
  • पंजीकृत निर्माण मजदुर को पिछले 1 साल में कम से कम 90 दिन के निर्माण कार्य करने का प्रमाण पत्र देना होगा |
  • आवेदक की उम्र 18 साल से 60 साल होनी चाहिए |

Shramik Card Online Uttarakhand के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पहचान पत्र
  • अगर मनरेगा मजदुर है तो जॉब कार्ड
  • कृषि मजदुर होने पर उसके पास कम से कम 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होनी चाहिए
  • वोटर आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • स्वयं निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने का शपथ-पत्र

श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड कैसे करे ?

अगर आप Uttarakhand Labour Card के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते है तो आप निचे दिए गए स्टेप फॉलो करे :-

सबसे पहले जाना होगा CSC (जन सेवा केंद्र) पर वहां पर जाकर के आपको csc संचालक को अपने दस्तावेज देने है और आपको फॉर्म दिया जायेगा उस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आपको सही सही दर्ज करनी है उसके बाद आपको उस फॉर्म को csc संचालक को देना है वो उस फॉर्म को ऑनलाइन कर देगा और आपना आवेदन हो जायेगा | अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते है.

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?

Uttarakhand Labour Card बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसका फॉर्म डाउनलोड करना होगा जो की आप इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है – यहाँ पर क्लिक करें. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आपको सही सही दर्ज करनी है उसके बाद आपको इसके साथ दस्तावेज अटेच करने है और इस फॉर्म को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना है |

उत्तराखंड भवन निमार्ण और अन्य सनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत पात्र कामगारों और मनरेगा में नियोजित निर्माण श्रमिको हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाये आप निचे देख सकते है :-

  • पंजीकृत कामगार की 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उसे 1000 रूपये की आर्थिक मदद प्रतिमाह पेंशन के रूप में दी जाती है और 65 वर्ष की उम्र होने के बाद 1500 रूपये की राशी पेंशन के रूप में दी जाती है |
  • अगर पजीकृत कामगर की मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन उसके पति/पत्नी को 500 रूपये प्रतिमाह दी जाती है |
  • पेंशन पाने वाले पंजीकृत व्यक्ति को प्रतेक 6 महीने में अपने जीवित होने का प्रमाण देना होगा जो की राजपत्रि अधिकारी से सत्यापित होना जरुरी है |
  • पंजीकृत श्रमिक को मकान बनाने के लिए या निर्माण करने के लिए 50,000 रूपये का ऋण बोर्ड उपलब्ध करवाएगा जिस पर 5% वार्षिक दर से ब्याज देय होगा |
  • ऋण लेने के लिए पंजीकृत कामगार कम से कम 5 वर्ष से बोर्ड का सदस्य होना चाहिए और अपने परिपक्व आयु के 15 वर्ष शेष होने चाहिए |
  • अगर पंजीकृत श्रमिक को को कुष्ठ रोग ,लकवा या फिर दुर्घटना आदि होने पर तथा स्थाई रूप से निः शक्तता होने पर 1000 रूपये प्रतिमाह और 40,000 रूपये की अनुग्रह राशी दी जाती है |
  • निः शक्तता पेंशन की राशी प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को निः शक्तता को जाने का प्रमाण पत्र देना होता है जो की राजकीय CMO/CMS के द्वारा सत्यापित होना जरुरी है और लाभार्थी को घटना होने के 2 महीने के अदंर अदंर सचिव कल्याण बोर्ड के कार्यालय में जमा करवाना होगा |
  • कार्य करने के दोरान दुर्घटना होने पर 5 लाभ रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है और अगर पूर्ण अपंगता हो जाती है तो 2 लाख रूपये की मदद दी जाती है |इसका लाभ लेने के लिए नामित व्यक्ति को पंजीकृत व्यक्ति को मृत्यु के 2 महीने के अंदर अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र बोर्ड के अधिकारिओ को देना जरुरी है |
  • अगर पंजीकृत व्यक्ति की या फिर उसके परिवार में किसी की मोत हो जाती है तो उसके खर्च के लिए 10,000 रूपये की राशी बोर्ड के द्वारा दी जाती है |इस राशी को प्राप्त करने के लिए नामित व्यक्ति के द्वारा मृत्यु के 2 महीने के अदंर अंदर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बोर्ड के अधिकारिओ को देना जरूरी है |
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजना के तहत चिकित्सा में जो कुल खर्च आएगा वो बोर्ड के द्वारा दिया जायेगा |

पंजीकृत कामगार के बच्चो को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी जो की इस प्रकार से है :-

क्लास 1 से 5 तक 200 प्रतिमाह
क्लास 6 से 8 तक300 प्रतिमाह
क्लास 9 से 10 तक400 प्रतिमाह
क्लास 11 से 12 तक और आईटीआई500 प्रतिमाह
स्नातक ⁄ परास्नातक अथवा उसके समकक्ष उपाधि800 प्रतिमाह
पालीटैक्निक हेतु1,000 प्रतिमाह
उच्च शिक्षा हेतु (उच्च व्यावसायिक शिक्षा)2,500 प्रतिमाह

यह राशी प्राप्त करने के लिए आपको कुछ शर्तो का पालन करना होगा जो की इस प्रकार से है :-

  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक को उसके बच्चे का आवेदन पत्र देना होगा जो की सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य या विभागाध्यक्ष के द्वारा सत्यापित होना चाहिए |
  • आवेदन करने के लिए आपको उस वित्तीय वर्ष के नवम्बर माह से अगले शिक्षा स्तर यानि की अगले वित्तीय वर्ष के जून माह तक आवेदन करना होगा अगर आपके इसके बाद आवेदन करते है तो विभाग के द्वारा आपके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा |

फीडबैक देने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको Uttarakhand Labour Card की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा | वेबसाइट के होम पेज पर आपको Feedback का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
Uttarakhand labour card apply online
  • आपके सामने फॉर्म ओपन हो जायेगा फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें और फॉर्म को सबमिट कर दे |

Contact Us

अगर आपको Uttarakhand Labour Card बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या फिर इसके बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो आप सबसे पहले इस लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा | वेबसाइट के होम पेज पर आपको Contact Us का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने कांटेक्ट डिटेल आ जाएगी |

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