उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2024: Uttarakhand Viklang Pension Yojana

Uttarakhand Viklang Pension Yojana – उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विकलांग व्यक्तिओं को लाभ प्रदान करने के लिए Viklang Pension Yojana को शुरू किया है | विकलांग व्यक्ति को सरकार की इस योजना के तहत 1200 रूपये की पेंशन प्रतिमाह प्रदान की जाएगी | अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर के इस योजना के लिए आवेदन करना होगा | इस आर्टिकल में हम आपको बताएँगे की उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे ,पात्रता ,दस्तावेज क्या है | इसलिए आप इस आर्टिकल अंत तक पढ़े |

Uttarakhand Viklang Pension Yojana

Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2024

अगर आप भी Uttarakhand Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट ssp.uk.gov.in पर जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते है | आवेदन किस प्रकार से होता है ये हम आगे आपको बताएँगे | जैसा की आप जानते है की उत्तराखंड सरकार ने राज्य के हर वर्ग के लोगो के लिए कोई ना कोई कल्याण कारी योजना चलाई है जिनका लाभ लोगो को मिल रहा है | सरकार ने अनेक प्रकार की पेंशन योजना जैसे की वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना सरकार ने चलाई है | इसी कर्म में प्रदेश के विकलांग व्यक्तिओ को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने Uttrakhand Viklang Pension Yojana को शुरू किया है | जिस व्यकित मे न्यूनतम 40% विकलांगता है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है |

Uttarakhand Viklang Pension Yojana Highlights

योजना का नाम उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना
योजना टाइप राज्य सरकार की योजना
राज्य उत्तराखंड
लाभार्थी राज्य के विकलांग व्यक्ति
उद्देश्य विकलांग व्यक्तिओ को आर्थिक मदद प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइट ssp.uk.gov.in

योजना में दी जाने वाली राशी

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को 1200 रूपये की पेंशन की राशी दी जाती है | जो व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर जीवन व्यापन करते है और जिनकी उम्र 12 साल से 59 साल है उनको 1200 रूपये की पेंशन प्रतिमाह दी जाती है | जो व्यक्ति गरीबी रेखा से निचे जीवन व्यापन करते है और जिनकी उम्र 18 साल से 59 है उन्हें 300 रूपये की पेंशन केंद्र सरकार की और से और 900 रूपये राज्य सरकार की और से दी जाती है यानि की कुल 1200 रूपये की पेंशन प्रतिमाह दी जाती है |

जो व्यक्ति गरीबी रेखा से निचे जीवन व्यापन करता है उसकी परिवार की वार्षिक आय 48,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए | कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है तथा इन्हें 1000 रूपये की पेंशन प्रतिमाह दी जाती है | जो भी नए आवेदक है उनको अतिरिक्त बजट होने पर और रिक्त पात्रता होने पर ही Uttarakhand Viklang Pension Yojana का लाभ प्रदान किया जाएगा |

Uttarakhand Viklang Pension Yojana का उद्देश्य

सरकार के द्वारा चलाई गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तिओ की आर्थिक मदद करना है | विकलांग व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लीये दुसरो पर निर्भर रहन पड़ता है | उनके पास कोई रोजगार के साधन नहीं होने के कारन उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती है | इसलिए सरकार ने इन लोगो को वित्तीय मदद देने के लिए Uttarakhand Viklang Pension Yojana को शुरू किया है | ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक विकलांग व्यक्तिओ की मदद की जा सके |

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लाभ

  • प्रदेश के सभी विकलांग व्यक्तिओ को इस योजना का लाभ दिया जायेगा |
  • विकलांग व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए दुसरो पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा |
  • उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को 1200 रूपये की आर्थिक मदद सरकार की और से दी जाएगी |
  • Uttarakhand Viklang Pension Yojana का लाभ प्राप्त करके विकलांग व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है |
  • लाभार्थी व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए पैसे के लिए किसी दुसरे के सामने हाथ फ़ैलाने की जरूरत नहीं होगी |
  • लाभार्थी को दी जाने वाली राशी लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे DBT के जरिये ट्रान्सफर की जाएगी |

UK विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए |
  • आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए |
  • प्रदेश का वो विकलांग व्यक्ति जिनमे न्यूनतम 40% विकलांगता है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है |
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र देना होगा |
  • जो व्यक्ति गरीबी रेखा से निचे आता है उसके परिवार की वार्षिक आय 48,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • Uttarakhand Viklang Pension Yojana के लिए जो व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित है वो भी इसके लिए पात्र है |
  • कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को इस योजना के तहत 1000 रूपये की आर्थिक मदद प्रतिमाह दी जाएगी |
  • जो व्यक्ति को गरीबी रेखा से जीवन व्यापन करता है उसको 300 रूपये केंद्र सरकार से और 900 रूपये राज्य सरकार देती है |
  • जो व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय में कार्यकर्त है वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है |
  • जिस व्यक्ति के पास तीन पहिया चार पहिया वाहन है वो उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता है |
  • अगर व्यक्ति किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है वो आवेदन नहीं कर सकता है |

Uttarakhand Viklang Pension Yojana के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता पासबुक
  • विकलांगता का प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?

आप इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते है लेकिन हम सबसे पहले जानते है की आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते है |

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |
samaj klyanvibhag uttrakhand
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको नया ऑनलाइन आवेदन का आप्शन दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है | क्लिक करने के बाद न्यू पेज ओपन हो जाता है |
उत्तराखंड वृधावस्था पेंसन योजना आवेदन फॉर्म
  • इस फॉर्म में सबसे पहले आपको पेंशन योजना का चयन में विकलांग पेंशन योजना का चयन करना है उसके बाद इस फॉर्म को सही सही भरना है और पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको सुरक्षित करे के बटन पर क्लिक करना है |

Uttarakhand Viklang Pension Yojana ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ?

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा जी की आप समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट से प्राप्त करना होगा |
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको डाउनलोड का आप्शन दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है |
registration-form
  • इस पेज पर आने के बाद आपको दिव्यांग पेंशन पर क्लिक करना है | क्लिक करने के बाद फॉर्म डाउनलोडकरने के आप्शन आपके सामने आ जाता है |
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको यह फॉर्म सही सही भरना है उसके बाद आपको इस फॉर्म के साथ दस्तावेज अटेच करने है और यह फॉर्म आपको समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करवाना है |

UK Viklang Pension Yojana Login कैसे करे ?

  • इसके लिए सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा | वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉग इन का आप्शन दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है |
उत्तराखंड विधवा पेंशन लिस्ट लॉग इन
  • इस फॉर्म में आपको यूजर नाम ,पासवर्ड और केप्चा कोड डालकर के लॉग इन कर लेना है |

पेंशन की वर्तमान स्थिति कैसे जाने ?

  • वर्तमान स्थिति जानने के लिए सबसे पहले Uttarakhand Viklang Pension Yojana की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको पेंशन/अनुदान थिति के आप्शन में पेंशन की वर्तमान स्थिति का आप्शन दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है |
पेंशनर अपने पेंशन की स्थिति जाने
  • आपके समाने एक फॉर्म ओपन हो जाता है इसमें आपको सबसे पहले पेंशन योजना का चयन करना है उसके बाद बाद अपना बैंक खाता संख्या या अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और केप्चा कोड डालकर के क्लिक करे के बटन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद स्थिति आपके सामने आ जाती है |

पेंशन की राशी कैसे जाने

  • सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
  • वेबसाइट पर आने के बाद आपको होम पेज पर पेंशन राशी जानें का आप्शन दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है |
  • क्लिक करने के बाद न्यू पेज ओपन हो जाता है | इस पेज पर आने के बाद आपको हर पेंशन की राशी दिख जाएगी |

मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करे ?

  • मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा | वेबसाइट के होम पेज पर आपको डाउनलोड का आप्शन दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है |
  • इस पेज पर आपको एन्ड्रॉयड एप्लीकेशन के आप्शन में विकलांग पेंशन योजना पर क्लिक करना है | क्लिक करने के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते है |

सम्पर्क करे

  • हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के बारे में सारी जानकारी देने की कोशिश करी है |
  • लेकीन अगर आपको इस योजना के के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप समाज कल्याण विभाग से सम्पर्क कर सकते है |
  • इसके लिए आपको सबसे पहले इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा | वेबसाइट पर आने के बाद आपको सम्पर्क करें का आप्शन दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है |

निष्कर्ष

अगर आप विकलांग है और आपको वित्तीय मदद की जरूरत है तो आप सरकार की Uttarakhand Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन कर सकते है। आप इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाभ ले सकते है।

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