Haryana Parivar Pehchan Patra – इस आर्टिकल में आपको बताएँगे की हरियाणा परिवार पहचना पत्र क्या है | हरियाणा सरकार अब अपने राज्य के लोगो को एक परिवार पहचान पत्र (Family ID Card) देगी | इस Family ID Card की मदद से राज्य के लोग राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त कर सकते है | प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुवात की है | 14 अंको का यह परिवार पहचान पत्र राज्य के सभी परिवार को दिया जायेगा | इस आर्टिकल के जरिये हम जानेगे Haryana Parivar Pehchan Patra क्या है और इसमें कैसे नए सदस्य को जोड़ सकते है इसलिए आपसे विनती है की आप इस आर्टिकल अंत तक पढ़े |
Haryana Parivar Pehchan Patra Online Apply
राज्य की हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगो को परिवार पहचान पत्र (PPP) के लिए आवेदन करने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है जो meraparivar.haryana.gov.in है | इस Mera Parivar Haryana पोर्टल के जरिये आप अपने घर पर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है | हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के लोगो को एक यूनिक पहचान देने के लिए इस Haryana Parivar Pehchan Patra की शुरुवात की है | पोर्टल का मुख्य उदेश्य राज्य के लोगो को राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओ का लाभ प्रदान करना है | Parivar Pehchan Patra Haryana Portal के माध्यम से आप अपने घर के किसी भी सदस्य का नाम जोड़ सकते है |
Haryana Parivar Pehchan Patra Portal Highlights
योजना का नाम | हरियाणा परिवार पहचान पत्र |
योजना टाइप | राज्य सरकार की योजना |
राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी | राज्य के लोग |
उद्देश्य | लोगो को सरकार की सेवाओ को लाभ प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | meraparivar.haryana.gov.in |
Haryana Parivar Pehchan Patra का उद्देश्य
इस पोर्टल का मुख्या उद्देश्य राज्य के लोगो को स्वचालित रूप से सेवाओ को डिलीवरी करना है | Haryana Parivar Pehchan Patra से राज्य में भ्रष्टाचार कम होगा साथ ही उन लोगो का पता भी चल पायेगा झूटे लाभार्थी बनकर के बैठे है | दोस्तों यह एक एसा Family ID Card है जिसमे परिवार के सभी सदस्यों का रिकॉर्ड होता है | लोगो को इस कार्ड को बनाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसलिए हरीयाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र पोर्ट की शुरुवात की है इस पोर्टल के जरिये आप ऑनलाइन नाम जोड़ सकते है | राज्य के लगभग 54 लाख परिवार को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा |
अब अगर आप हरियाणा की किसी भी सरकारी योजनाओ का लाभ लेंते हैतो आपको परिवार पहचान पत्र देना जरुरी है | इसमें आपके सरे दस्तावेज होते है इसलिए आपको किसी भी सरकार की और से जारी होने वाली योजना का लाभ लेने के लिए सभी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है | Haryana Parivar Pehchan Patra कार्ड हरियाणा के लोगो को सामाजिक आर्थिक और जारी जनगणना SECC-2011 के तहत लाभार्थियो को राज्य की सेवाओ और योजनाओ का लाभ प्रदान करने के लिए दिया जायेगा | अगर आप हरियाण परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते है तो आप इसके पोर्टल पर जाकर के कर सकते है |
हरियाणा परिवार पहचान पत्र दिसम्बर अपडेट
अगर आप हरियाणा से है तो आपके पास हरियाणा पहचान पत्र होना जरुरी है | हरियाणा सरकार ने विभिन बोर्डो ,निगमों ,विभागों की 500 से अधिक सेवाओ को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा है अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है तो आप इन सेवाओ के लाभ से वंचित रह सकते है |
- अगर आप कुता पाल रहे है या फिर पेड की कटाई कर रहे है तो आपके पास परिवार पहचान पत्र होना जरुरी है |
- राज्य सरकार ने राज्य की 500 से अधिक योजनाओ को इससे जोड़ा है |
- राज्य में 56 लाख से अधिक परिवार है जिनमे से 42 लाख से अधिक परिवार के परिवार पहचान पत्र बन गए है |
- सरकार ने पेंशन, नौकरी, छात्रवृत्ति, अवॉर्ड, जमीन, बिजली, राशन कार्ड, बेरोजगारी भत्ता, धोबी घाट लाइसेंस, रेहड़ी की अनुमति, योद्धा विधवाओं की सहायता, बीज-खाद का लाइसेंस, लाउड स्पीकर व चुनाव प्रचार में वाहनों का परमिट, घरेलू हिंसा के खिलाफ संरक्षण, निजी प्ले स्कूल की मान्यता, विवाह पंजीकरण करने और सभी प्रकार की पेंशन के लिएभी परिवार पहचान पत्र जरूरी किया है।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत आने वाली विभाग
कृषि विभाग | पशु पालन | श्रम विभाग |
शहरी निकाय विभाग | राजस्व एवं आपदा | स्कूल शिक्षा विभाग व बोर्ड |
बिजली निगम | रोजगार | खाद्य एवं आपूर्ति विभाग |
स्वास्थ्य | वित्त | मत्स्य विभाग |
हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम | हाउसिंग बोर्ड | कृषि मार्केटिंग बोड्र |
श्रम कल्याण बोर्ड | वन | हरियाणा महिला विकास निगम |
हरियाणा एससी वित्त और विकास निगम गृह विभाग | बागवानी | उद्योग |
जनस्वास्थ्य | पुलिस विभाग | श्रम विभाग |
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी | सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग | न्यू और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग |
विज्ञान और प्रोद्योगिकी | सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
खेल एवं युवा | पर्यटन विभाग | टाउन एंड कंट्री प्लानिंग |
एससी-बीसी कल्याण विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
Haryana Parivar Pehchan Patra की शुरुवात कब की गयी ?
इस पोर्टल की शुरुवात दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 जुलाई 2020 को की थी | परिवार पहचान पत्र देते हुए इस पोर्टल की शुरुवात हुई | दोस्तों इस हरियाणा परिवार पहचान पत्र पोर्टल का सबसे बड़ा लाभ यह है की इस पोर्टल के जरिये राज्य के लोगो को स्वत ही सरकार की सेवाओ का लाभ प्राप्त हो जायेगा | राज्य के सभी लोगो को यह परिवार पहचान पत्र बनाना जरुरी होगा | हरियाणा सरकार इस पोर्टल पर राज्य की सभी योजनाओ को जोड़ेगी जिसकी मदद से राज्य के लोग अब के पोर्टल के जरिये राज्य की सभी योजनाओ का लाभ प्राप्त कर सकते है |
परिवार पहचान पत्र के लाभ
- राज्य के लोगो को किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए सभी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी अब इसमें परिवार के सभी दस्तावेज समिलित होंगे |
- राज्य के ऐसे लोग जो गलत तरीके से राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ ले रहे है उन पर अंकुश लगेगा |
- प्रदेश के 54 लाख से अधिक परिवारों को इसका लाभ प्रदान किया जायेगा |
- इसमें परिवार के मुखिया का नाम सबसे ऊपर होगा |
- अगर आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम इसमें जोड़ना है तो आप परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर जाकर के जोड़ सकते है |
- इससे भ्रष्टाचार में कामी आएगी |
- Haryana Parivar Pehchan Patra में प्रतेक परिवार का एक 14 अंको का यूनिक कोड होगा |
- राज्य के प्रतेक गाव और शहर का एक यूनिक कोड होगा |
- राज्य के सभी लोग इसके लिए पात्र है |
- अगर आप परिवार पहचान पत्र बनाना चाहते है तो आप इसके ऑफिसियल वेबसाइट meraparivar.haryana.gov.in पर जाकर के बना सकते है |
Haryana Parivar Pehchan Patra के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- परिवार के सभी पहचान के डॉक्यूमेंट
Haryana Parivar Pehchan Patra के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
दोस्तों अगर आप भी अपने परिवार का परिवार पहचान पत्र बनाना चाहते है तो आपको सबसे पहले इसका फॉर्म प्राप्त करना होगा | आप परोवर पहचान पत्र फॉर्म तहसील ,एसडीएम कार्यालय ,स्कुलो ,राशन डिपो ,ब्लाक कार्यालय ,गैस एजेंसी आदि से आप फॉर्म प्राप्त कर सकते है | इसके बाद दोस्तों आपको यह फॉर्म सही सही भरना होता है | इसके बाद आपको इस फॉर्म के साथ दस्तावेज अटेच करने है और जहा से अपने यह फॉर्म लिया है वहा पर जमा करना होता है इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते है |
हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
अगर दोस्तों आप Haryana Parivar Pahchan Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो अप निचे दिए गए स्टेप फॉलो करे :-
- सबसे पहले आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट meraparivar.haryana.gov.in पर जाना होगा |
- यहा से आप दोस्तों आवेदन कर सकते है |आवेदन करने के लिए परिवार के मुखिया को अटल सेवा केंद्र पर या फिर अन्त्योदय सेवा केंद्र पर अपने परिवार का पूरा विवरण लेकर जाना होगा |
- उसके बाद ऑनलाइन आवेदन किये गए फॉर्म को सम्बन्धित विभाग के द्वारा चेक किया जाता है | उसके बाद परिवार के मुखिया को इस परिवार पहचान पत्र की दो फोटोकॉपी निकालने की अनुमति दी जाती है |
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है :-
- Haryana Pahchan Patra Application Form Download करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें |
Haryana Parivar Pehchan Patra परिवार डिटेल अपडेट कैसे करे ?
अगर आप Parivar Pahchan Patra में कुछ अपडेट करना चाहते है तो आपको सबसे पहले meraparivar.haryana.gov.in पोर्टल पर आना होगा |
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Update Family Details का आप्शन दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना होगा |
- क्लिक करने के बाद न्यू पेज ओपन होता है | इस पेज पर आपको दो आप्शन दिखाई देंगे एक होगा Yes का और दूसरा No का होगा | अगर आपके पास 8 अंको या पूर्व में जारी 12 अंको की फेमेली आईडी है तो आपको Yes पर क्लिक करना होगा |
- क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन होता है इसम अपक एक सर्च बॉक्स दिखाई देगा | इस बॉक्स में आपको 8 अंको या फिर पूर्व में जारी की गई 12 अंको की फेमेली आईडी दर्ज करनी है उसके बाद मुखिया के मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है जो की यह वह मोबाइल नंबर होगा जो की पीपीपी डेटाबेस में पहले से संग्रहित है |
- दोस्तों अगर अप अपनी फेमेली आईडी भूल गए है जो निचे आपको Forgot Your Family ID का आप्शन दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है | उसके बाद मुखिया का आधार नंबर डालने है उसके बाद OTP वेरीफाई करना है |
- उसके बाद दोस्तों आपको अगर पहले से शामिल सदस्य की जानकारी को अपडेट करना है तो आपको Member Details पर क्लिक करना होगा | उसके बाद अगर आपको फेमिली मेम्बर जोड़ना है तो आपको Add Member पर क्लिक करना होगा |
- अगर आप सही OTP दर्ज करते है तो दर्ज करते है आपको पृष्ट बिंदु no.2 तहत दर्ज की गई फैमिली आईडी में पंजीकृत परिवार के सभी सदस्यों का डेटा दिखाई देगा।
- उसके बाद दोस्तों आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही सही भरनी है उसके बाद इसे प्रिंट करे और नए सदस्य हस्ताक्षर करवाए इसके बाद इसका स्कैन फोटो लेकर के इसे अपलोड करे |
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको Submit कर देना है |
- अगर दोस्तों आप इस पोर्टल पर कोई जानकरी अपडेट करते है या फिर कोई सदस्य जोड़ते है तो इसकी जानकारी मुखिया के मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा पंहुचा दी जाती है |
PPP संचालक लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपक हरियाणा परिवार पहचान पत्र की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा | वेबसाइट पर आने के बाद आपको होम पेज पर Operator Login का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
- आपके सामने इस पेज पर आने के बाद लॉग इन फॉर्म ओपन हो जायेगा इसमें आपको यूजर नाम और पासवर्ड डालकर के लॉग इन कर लेना है |
Haryana Parivar Pehchan Patra पोर्टल पर उपस्थित योजनायें
अगर आपके पास हरियाणा परिवार पहचान पत्र है तो आप इस पोर्टल पर मोजूद तीन पेंशन योजनाओं का लाभ ले सकते है ये तीनो पेंशन योजनायें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाई जाती है जो की निम्न प्रकार से है :-
विकलांगता पेंशन योजना
इस योजना का लाभ प्रदेश के विकलांग व्यक्ति को दिया जायेगा इस योजना के तहत विकलांग व्यक्ति को 18,00 रूपये की आर्थिक मदद प्रति माह दी जाएगी योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ पात्रता का पालन करना होगा जो की इस प्रकार से है :-
पात्रता
- आवेदन की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए |
- आवेदन करने वाला व्यक्ति हरियाणा में पिछले 3 वर्षो से निवास कर रहा हो |
- आवेदक 60% या इससे अधिक विकलांग होना चाहिए |
दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- 60% या इससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना
प्रदेश के 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगो को इस योजना का लाभ दिया जायेगा | योजना के तहत लाभार्थी को 2,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रतिमाह दि जाएगी |
पात्रता
- आवेदक की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र होनि चाहिए |
- आवेदन करने वाला व्यक्ति हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये या इससे कम होनी चाहिए |
- आवेदक के DOB वाले स्कूल द्वारा जारी किया गया स्कूल प्रमाणपत्र देना होगा |
दस्तावेज
- आधार कद
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना
प्रदेश की एसी विधवा महिलाएं जो निराश्रित है जिनके पास कोई आय का साधन नहीं है उनको इस योजना का लाभ दिया जायेगा | महिला को इस योजना के तहत 2250 रूपये की आर्थिक मदद प्रति माह दी जाएगी |
पात्रता
- आवेदक महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए |
- महिला की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए |
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए |
दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
हेल्पलाइन नंबर
- Helpline Number : 1800-2000-023
निष्कर्ष
हरियाण सरकार के द्वारा शुरू किये गए Haryana Parivar Pehchan Patra के बारे में विस्तार से इस आर्टिकल में जानकारी दी है। राज्य के सभी नागरिको को यह आईडी बनाना जरुरी है। आप ऑनलाइन इस पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट अपर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते है।