Mukhyamantri Divyang Scooty Yojna 2024-25: राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2024 के तहत दिव्यांग जनों के लिए फ्री स्कूटी वितरण करने के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु आदेश जारी किया गया है | इस आदेश के अनुसार सभी पात्रता धारक दिव्यांग जनों को फ्री में स्कूटी वितरित की जाएगी | यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल में आपको मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए पात्रता, दस्तावेज, आवेदन करने का तरीका, आवेदन करने की लास्ट डेट तथा अन्य जानकारी प्रदान की जाएगी अतः आप इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़ें |
Mukhyamantri Divyang Scooty Yojna
राजस्थान सरकार द्वारा फ्री स्कूटी योजना के तहत अलग अलग प्रकार की योजनायें चलाई जा रही हैं , जिनके अंतर्गत अलग-अलग पात्रता धारक लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है | मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत देवनारायण छात्रा फ्री स्कूटी योजना , कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना तथा इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए फ्री स्कूटी योजना आदि चलाई जा रही हैं |
इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत दिव्यांग फ्री स्कूटी योजना राजस्थान को भी वर्ष 2021 में शामिल किया गया था | इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024 में ऑनलाइन आवेदन शुरू किये जा चुके हैं | आप इस योजना के लिए राजस्थान SSO की ऑफिसियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते है।
Mukhyamantri Divyang Scooty Yojna Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री दिव्यांग फ्री स्कूटी योजना 2024 |
वर्ष | 2024 |
योजना की शुरुआत | 2021 में |
लाभ के लिए पात्रता | विशेष योग्य दिव्यांग जन |
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन | SSO पोर्टल के माध्यम से |
ऑफिसियल वेबसाइट | dsap.rajasthan.gov.in |
राजस्थान कालीबाई स्कूटी योजना में आवेदन शुरू
ऑफिसियल नोटिफिकेशन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि बजट घोषणा के तहत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजनों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं | आवेदक अपने आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में SSO पोर्टल के माध्यम से SJMS DSAP के माध्यम से भर सकते हैं | दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान के लिए सरकार द्वारा अब 2 हजार स्कूटीयों की संख्या को बढाकर 5 हजार कर दिया गया है | इस प्रकार से लाभार्थ्यों को इस योजना के लिए अधिक लाभ मिल सकेगा |
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए पात्रता
- ऐसे दिव्यांग नागरिक जिनके पास 50% से अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो, इस योजना के लिए पात्र मने जायेंगे |
- दिव्यांग पात्र के पास लाइट लाईसेंस होना चाहिए |
- योजना के लिए आवेदनकर्ता आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) या गरीब परिवार (BPL) से सम्बंधित होना चाहिए |
- आवेदनकर्ता पहले से किसी वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए |
- प्रथम प्राथमिकता में 15 से 29 वर्ष के विशेष दिव्यांग जनों को रखा गया है, जो सरकारी नौकरी करते हैं या किसी मान्यता प्राप्त या सरकारी शैक्षणिक संस्थान में अध्यनरत हैं |
- द्वितीय प्राथमिकता में यदि निर्धारित स्कूटीयों की संख्या बची तो 45 वर्ष तक के दिव्यांगजनों को शामिल किया जायेगा |
मुख्यमंत्री दिव्यांग फ्री स्कूटी योजना के लिए डाक्यूमेंट
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- आवेदनकर्ता का मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ की फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- लाइट ड्राइविंग लाईसेंस
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
- सबसे पहले आपको SSO पोर्टल को ओपन करना है |
- यदि आपकी एसएसओ नहीं बनी हुयी है तो आपको पहले एसएसओ बनानी है।
- एसएसओ में लोग इन करने के बाद आपको आल एप्लीकेशन के आप्शन पर क्लिक करना है औअर सर्च बॉक्स में SJMS DSAP लिखकर सर्च करना है |
- इसके आब आपके सामने इस प्रकार का एप्लीकेशन आएगा आपको उस पर क्लिक करना है|
- अब आपके सामने दो आप्शन आयेंगे CM Disabled Scooty Yojna तथा Sukhad Damptya & Swarojgar Yojna.
- आपको CM Disabled Scooty Yojna के आप्शन पर क्लिक करना है |
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा आपको जन आधार न. डालना है और इसके बाद आपको आपकी पूरी जानकारी भरनी है |
- जो दस्तावेज जरुरी हैं, वे अपलोड करने हैं और फॉर्म को सबमिट करना है |
हेल्पलाइन नंबर
- Nodal Officer Sandeep kumar
- Phone 0141-2222249
- Email dir.dsap@rajasthan.gov.in
- Address G-3/1A, Rajmahal Palace Residency, Civil Line, Jaipur, Rajasthan ,
- Call Center Number – 1800-180-6127
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से इस आर्टिकल में दी गई है। यदि आप भी इस योजना के लिए पात्रता रखते है तो आप इस योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते है। राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है।