अंतरजातीय विवाह योजना राजस्थान : प्रदेश मे अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। सरकार इस योजना के तहत नोजवानों को प्रोत्साहन राशि देगी सामाजिक न्याय एव आधिकारिता मंत्री डॉ अरुण चतुर्वेदी ने इस बात की जानकारी दी है की इस योजना का कोई गलत उपयोग ना करे। इसकी लिए इसमे कुछ नियम बनाए गए है जो कोई भी इस योजना के लिए पात्र होगा सरकार उसे ही प्रोत्साहन राशि देगी | इस आर्टिकल मे हम जानेगे की अंतरजातीय विवाह योजना राजस्थान क्या है अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ क्या है अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ लेने के लिया आवेदन केसे करे |
अंतरजातीय विवाह योजना राजस्थान 2024
राजस्थान सरकार ने अपने राज्य मे एक अच्छी योजना की शुरवात की है अंतर्जातीय विवाह यानि की अलग अलग जातियो मे विवाह होना। आज के टाइम मे बहुत से नोजवान अंतर्जातीय विवाह कर रहे है। अंतर्जातीय विवाह करने पर सरकार इस योजना के तहत विवाह करने वालों को प्रोत्साहन राशि देती है। इस योजना का कोई गलत लाभ न ले इसके लिए सरकार ने अंतरजातीय विवाह योजना राजस्थान के तहत कुछ नियम बनाए है और जो भी इस योजना के लिए पात्र होता है सरकार उसे ही इस योजना के लिए प्रोत्साहन राशि देगी। अगर कोई गलत डॉकयुमेंट देकर इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो योजना के नियमो के अनुसार उस पर कारवाई की जाएगी |
अक्सर क्या देखने को मिलता है की जो युवा दंपति अंतर्जातीय विवाह करना चाहता है। उसे यह विवाह भागकर करना होता है और अपने घर से बाहर रहना होता है। क्यूंकि यह इसलिए होता है की हमारे समाज मे अभी तक Inter Caste Marriage Scheme का इतना प्रचालन नहीं है। इन विवाह करने वाले नोजवानों को किसी थोड़ी मदद देने के लिया सरकार ने इस योजना को चालू किया है योजना के तहत नोजवाओ को एकमुश्त राशि मिलेगी जो की उहे पाना आवास बनाने के लिए मदद देगी |
Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme Overview
योजना का नाम | अंतरजातीय विवाह योजना राजस्थान 2024 |
स्थान | राजस्थान |
उद्देश्य | प्रोत्साहन राशि देकर मदद देना |
योजना का प्रकार | CM योजना |
ओफ़्फ़िसियल वैबसाइट | sjmsnew.rajasthan.gov.in |
अंतरजातीय विवाह योजना राजस्थान से मिलने वाले लाभ
- एसे जोड़े जो अंतर्जातीय विवाह विवाह कर रहे है उनको एकमुश्त राशि मिलेगी जो की उनेक न्यू घर बनाने मे उनकी मदद करेगी।
- इस योजना का मुख्य लाभ यह है की अंतर्जातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहन राशि दी जाए ताकि वे अपना घर बना सके उनको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े।
- सरकार का मानना है की अगर इस प्रकार की कोई योजना लाई जाती है तो वह समाज मे सामाजिक समरसता पैदा करती है |
- राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पति और पत्नी दोनों को 5 लाख रूपये की मदद दी जाती है |
- इस योजना के तहत 2.5 लाख रूपये का दोनों के खाते में 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है |
- 2.5 लाख रूपये की मदद जोड़ो को नगद बैंक के माध्यम से दी जाती है |
अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि
डॉ सविता बेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना ने बताया है की योजना के तहत पति पत्नी दोनों को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी इनमे से 2.50 लाख रुपए दोनों के सयुंक्त खाते मे 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है बाकी के 2.50 लाख रुपए युगल को दे दिये जाते है ताकि वे अपने घर का निर्माण कर सके योजना के तहत मिलने वाली राशि लाभार्थियो के बैंक खाते मे सीधे ट्रान्सफर कर दी जाएगी।
Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता राजस्थान राज्य का स्थायी निवाशी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले की उम्र 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना के तहत जो नए आवेदन कर रहे है वो किसी भी प्रकार के आपराधिक मामलो के दोषी नहीं होने चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपका मेरीज सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
- आवेदक वार्षिक की आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वे आवेदन कर्ता जो पहली बार शादी कर रहे है उनको ही इस योजना का लाभ मिलेगा जो दुबारा शादी कर रहे है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है।
- आपको बता दे की अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको इसके लिए विवाह के 1 साल के अंदर योजना के लिए आवेदन करना होता है तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी डॉक्युमेंट
- मतदाता पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पेन कार्ड
- जाती प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बर्थ सेर्टिफिकेट
- जोड़े का एक साथ का फोटो
- मेरीज सेर्टिफिकेट
अंतरजातीय विवाह योजना राजस्थान 2024 के लिए आवेदन केसे करे
- अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है और आवेदन करना चाहते है तो आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वैबसाइट पर जाना होता है।
- इस योजना मे आप ग्रह जनपद मे इमित्र राजस्थान एसएसओ के माध्यम से भी अपना आवेदन कर सकते है।
- याद रहे की आपके पास आवेदन करते टाइम अपने सारे डॉक्युमेंट्स की कॉपी होनी चाहिए।
- आपके सभी डॉक्युमेंट्स ऑनलाइन सकेन किए जाएगे अगर आपके विवाह को 1 साल से अधिक हो जाता है तो आपका आवेदन फोरम मान्य नहीं होगा |
Helpline Number
- Helpdesk Number: 0141-2226638 (09:30AM To 06:00PM || Monday To Friday)
- SJMS Support E-Mail: support.sje@rajasthan.gov.in
निष्कर्ष
प्रदेश का कोई भी नागरिक जो अंतरजातीय विवाह योजना राजस्थान 2024 के लिए पात्रता रखता है वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। आप इस योजना का फॉर्म डाउनलोड करके इसके लिए आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए आप विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है।