राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023: Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Rajasthan In Hindi | मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना Rajasthan | राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 फॉर्म

राजस्थान सरकार राज्य में युवाओ को रोजगार देने के लिए राज्य में अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर बढाने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार की लाभकारी योजना ला रही है | इन योजनाओ का लाभ लेकर के आप रोजगार प्राप्त कर सकते है इन योजनाओ के तहत लोन प्राप्त करके आप अपने खुद का बिजनेस स्थापित कर सकते है | दोस्तों इस आर्टिकल में हम आपको Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Rajasthan 2023 में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया , पात्रता ,दस्तावेज आदि के बारे में बताएँगे इस लिए आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े |

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना Rajasthan

राज्य में स्वरोजगार को बढाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गयी यह कल्याणकारी योजनाओ में से एक है | इस योजना के तहत लाभार्थी को ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी | इस योजना का मुख्या उद्देश्य प्रदेश में उद्योगों को स्थापित करना है | जिन लोगो के पास पहले से एंटरप्राइज स्थापित है वो इस योजना के तहत विविधिकरण ,आधुनिकरण , उद्योगों के विस्तार के लिए आवेदन कर सकते है | जो लोग सर्विस सेक्टरो में अपना खुद का उद्योग स्थापित करना चाहते है वो राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 के लिए आवेदन कर सकते है | लाभार्थी को इस योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा | यह 17 दिसम्बर 2019 से 31 मार्च 2024 तक चलेगी |

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

जैसा की आप जानते है की दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है बेरोजगार को कम करने के लिए सरकार समय समय पर अनेक प्रकार की योजना ला रही है | सरकार की इस योजना के तहत राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ,रोजगार स्थापित करने के लिए लोगो को ऋण उपलब्ध करवाएगी | समाज के सभी वर्ग के लोगो को Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana का लाभ दिया जायेगा ताकि अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार स्थापित कर सके | बहुत से लोग ऐसे होते है जो खुद का बिजनेस करना चाहते है लेकिन पैसो की कमी के कारन कर नहीं पाते है ऐसे लोग इस योजना में आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है |

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ऋण और सब्सिडी

इस योजना में अधिकतम 10 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा | योजना के तहत लाभार्थी को 5% से 8% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी | योजना के तहत व्यापार के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रूपये है | इस योजना में 10 लाख रूपये तक के ऋण पर स्म्पपार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जाएगी 10 लाख से अधिक ऋण को क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फण्ड फॉर माइक्रो एंड समाल इंटरप्राइजेज (CGTMSE) से जोड़ा जायेगा | बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज सब्सिडी की अधिकतम सीमा 5 वार्स तक होगी | Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana के तहत दिए जाने वाले ऋण की राशी और उस पर दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी कुछ इस प्रकार से है :-

अधिकतम ऋण की राशी ब्याज सब्सिडी
25 लाख रूपये तक 8%
25 लाख से 5 करोड़ रूपये तक 6%
5 करोड़ से 10 करोड़ रूपये तक 5%

Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana 2023

योजना के तहत सेवा ,व्यापार ,विनिर्माण आदि के लिए बेंको से ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा | इस योजना में नए उद्योगों के साथ साथ पूर्व में स्थापित उद्योग विस्तार,विविधिकरण,आधुनिकरण आदि भाग ले सकते है | इस योजना में सस्थागत आवेद्ग जैसे की स्वयं सहायता समूह,सोसाइटी ,भागीदारी फर्म, कम्पनी आदि भी पात्र होंगे |

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए |
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए |

MLUPY के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर

Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana 2023 के लिए आवेदन कैसे करें ?

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है और आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए गए स्टेप फोल्लो करें :-

आवेदन करने के लिए आपको सबसे राजस्थान SSO की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा | वेबसाइट पर आने के बाद अगर आपके पास पहले से राजस्थान SSO ID है तो आपको लॉग इन करना है अगर आपके राजस्थान SSO आईडी नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके sso id बनानी है |

राजस्थान SSO आईडी से लॉग इन करने के बाद आपके सामने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा | आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही सही दर्ज करनी है उसके बाद आपको अपने दस्तावेज अपलोड करने है और फॉर्म को सबमिट कर देना है और आपका आवेदन हो जाता है |

    MLUPY ऋणदाई संस्थाएं

    • राष्ट्रीय कृत वाणिज्यक बैंक
    • राजस्थान वित्त निगम
    • सिडबी
    • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
    • भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यक बैंक और अनुसूचित स्माल फाईनेन्स बैंक

    मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लाभ शर्तें

    • इस योजना से राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे |
    • जो युवा अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते है वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते है |
    • योजना के तहत अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएग |
    • लाभार्थी को इस योजना में 5% से 8% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी |
    • आवेदक को ऋण की राशी का उपयोग कार्य के लिए करना अनिवार्य है जिसके लिए ऋण स्वीकृत हुआ है |
    • ऋण का भुगतान समय पर करने पर ही ब्याज सब्सिडी दी जाएगी |
    • Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana के तहत 10 लाख रूपये तक का लोना बिना किगी इंटरविव दिया जायेगा |
    • 10 लाख रूपये तक के लोन पर कॉलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है |
    • जो लोग लघु उद्योग स्थापित करना चाहते है उनके लिए यह योजना शुरू की गई है |

    हेल्पलाइन नंबर

    अगर आपको इस योजना में आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो आप निचे दिए गए एड्रेस पर सम्पर्क कर सकते है :-

    mukhyamantri laghu udyog protsahan yojana rajasthan in hindi

    इस आर्टिकल की मदद से आप लघु उद्योग प्रोत्शाहन योजना के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से प्राप्त कर सकते है। आप इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर इस योजना का नोटीफिकेशन भी चेक कर सकते है।

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