National pension yojana : इस योजना की शुरवात 1 जनवरी 2004 को की गयी थी । नेशनल पेंशन योजना के तहत अब उन लोगो को भी लाभ दिया जाएगा जो प्राइवेट सेक्टरों मे काम करते है । इसमे आपको 18 साल से 60 साल की उम्र तक निवेश करना होता है उसके बाद वह राशि पेंशन के रूप मे मिलती है। पहले इस योजना का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियो को ही दिया जाता था लेकिन बाद मे 2009 मे इसे सभी कैटेगरी के लिए खोल दिया है ।
योजना के तहत आपका एक पेंशन खाता खोला जाता है और इसमे आपको नियमित रूप से योगदान देना होता है । जो राशि आप इस खाते मे जमा करते है उस राशि का एक हिस्सा आप निकाल सकते है और बाकी की बची हुई राशि का उपयोग आप रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के रूप मे प्राप्त कर सकते है । इस आर्टिकल में हम National pension yojana के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे।
National Pension Yojana In Hindi
सरकार वृद्धा अवस्था को ध्यान मे रखते हुये अनेक प्रकार की पेंशन योजना ला रही है । वृद्धा अवस्था मे व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए दुसरो पर निर्भर रहना पड़ता है । अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने और अपने पालन पोषण के लिए एक वृद्ध दूसरों पर निर्भर रहता है । वृद्ध को दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़े इसलिए सरकार ने National Pension System (NPS) लाई है ।
भारत सरकार ने 1999 मे एक नेशनल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था OASIS (Old Age Social and Income Securty) था । इसका मुख्य उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन प्रदान के रूप मे धन राशि प्रदान करना था लेकिन बाद मे सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारिओ की पेंशन बंद कर दी थी । लेकिन अब सरकार ने लोगो को राहत देते हुये एक नयी योजना की शुरुवात की है जिसका नाम National Pension Yojana है इसे कंट्रीब्यूशन फंड भी कहते है ।
National Pension System Overview
योजना का नाम | नेशनल पेंशन स्कीम |
योजना टाइप | केंद्र सरकार की योजना |
कब शुरू की गयी | वर्ष 2004 मे |
लाभ लेने की उम्र | 18 से 60 साल की उम्र तक |
लाभार्थी | देश का प्रतेक नागरिक |
उद्देश्य | वृद्धावस्था मे पेंशन उपलब्ध करवाना |
ऑफिसियल वेबसाइट | enps.nsdl.com |
National Pension Yojana न्यू अपडेट
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) इस योजना में समय समय पर अनेक बदलाव कर रह है | इस योजना में नए नियम के आधार पर अगर योजना के लाभार्थी इस योजना से बहार निकलना चाहते है तो वो ऑनलाइन तरीका अपना सकते है |
- फ़िलहाल इस योजना से अगर कोई बहर निकलना चाहता था तो उसे प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (पीओपी) सम्पर्क करना होता है था जिसकी पूरी प्रक्रिया बैंक, डाकघर आदि की मनोनीत शाखाएं में जानकर के करनी होती थी लेकिन अब आप ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना सकते है |
- PFRDA ने कहा है की ब मौजूदा ‘ऑफलाइन’ प्रक्रिया के अलावा अंशधारकों के पास निकासी के लिए ‘ऑनलाइन’ आवेदन का भी विकल्प होगा वे निकासी के लिए ऑनलाइन दस्तावेज जमा करवा सकते है |
- नई प्रणाली में आप ओटीपी /ई हस्ताक्षर का उपयोग कर सकते है |
NPS खाते मे कोन निवेश कर सकता है
- केंद्र सरकार के कर्मचारी
- राज्य सरकार के कर्मचारी
- निजी क्षेत्र के कर्मचारी
- आम नागरिक
नेशनल पेंशन योजना के लिए पात्रता
- कोई भी भारत का नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है ।
- लाभार्थी की उम्र 18 से 60 साल के बीच मे होनी चाहिए ।
- योजना के तहत KYC की सारी शर्तो को पूरा करना होता है ।
- NRI इस योजना मे निवेश कर सकता है ।
National Pension Yojana के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आईडी प्रूफ
- एड्रैस प्रूफ
- जन्म प्रमाण पत्र
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म
NPS अकाउंटस
National pension yojana का लाभ लेने के लिए इसमे खाता खुलवाना होता है । आप देश के किस भी सरकारी और प्राइवेट बैंक मे खाता खुलवा सकते है । नेशनल पेंशन योजना मे खाता मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है जो की आप नीचे देख सकते है :-
Tier 1:-
योजना के तहत आपको यह खाता खुलवाना जरूरी होता है । इस खाते मे आप रिटायरमेंट से पहले पैसे नहीं निकाल सकते है । रिटायरमेंट होने के बाद ही आप इस खाते से पैसे निकाल सकते है । इस खाते को पेंशन अकाउंट भी कहा जाता है । यह खाता खुलवाते समय आपको कम से कम 500 रुपए जमा करने होते है । इस अकाउंट मे आपको पूरे साल मे कम से कम 6000 रुपए जमा करने होते है ।
टियर अकाउंट मे से आप अकाउंट ओपन होने के 10 साल बाद जितना पैसा इसमे जमा करते है उसका 25% निकाल सकते है । इसमे से अगर आप पैसे निकालते हो तो आपको कुछ शर्तो का पालन करना होता है ।
Tier 2 :-
अगर किसी ने टियर 1 खाता खुलवाया है तो वो इस खाते को खुलवा सकता है । टियर 2 खाता खुलवाना जरूरी नहीं है यह खाता आपकी इच्छानुसार होता है ।इस खाते से आप कभी भी पैसा निकाल सकते है और इसमे दाल सकते है । खाता खुलवाते समय इसमे कम से कम 1000 रुपए आपको जमा करने होते है । पूरे साल मे कम से कम 2000 रुपए की राशि इसमे आपको जाना करनी होती है ।
National pension yojana मे कुछ फंड मेनेजर होते है जो आपके अकाउंट मे पैसा जमा होने पर उससे इन्वेस्ट करने का जिमा लेते है ।ये PFRDA द्वारा रेजिस्ट्रेड फंड मेनेजर इसमे काम करते है जो की कुछ है जैसे एसबीआई पेंशन फंड ,एलआईसी पेंशन फंड आईसीआईआई प्रू पेंशन फंड आदि इसमे शामिल है ।
नेशनल पेंशन स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
अगर आप इस योजना के तहत ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते है तो आप निचे दिए गए स्टेप फोल्लो करें :-
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको होम पेज पर NATIONAL PENSION SYSTEM का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
- इस पेज पर आने के बाद आपको Registration का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
- इस पेज पर आने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है | इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा |
- इस फॉर्म में आपको मांगी गई जानकारी जैसे की personal detail आदि सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आप इस योजना के लिए आप आवेदन सफलतापूर्वक करसकते है |
National pension yojana ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा |
- आप निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है :-
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही सही दर्ज करनी है.
- उसके बाद इसके साथ दस्तावेज अटेच करने है और इस फॉर्म को केवाईसी पेपर्स के साथ पीओपी- पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में जमा करना है |
- फॉर्म सबमिट करने के बाद पीओपी- पॉइंट ऑफ प्रेजेंस की और से आपको रेफरेंस नंबर मिलेंगे |
- आवेदन करने समय आपको अपना पहला योगदान भी जमा करना होगा और इंस्ट्रक्शन स्लिप भी सबमिट करनी होगी जिसमे आपकी पेमेंट की डिटेल होगी |
कम्पलीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया
- इसके लिए सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको Complete Pending Registration का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
- आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है इस फॉर्म में आपको मांगी गई जानकारी दर्ज करनी है उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है |
रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको National pension yojana की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा.
- इस पेज पर आने के बाद आपको सामने eSign / Print Registration Form का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
- इस फॉर्म में आप मांगी गई जानकारी दर्ज करने के बाद फॉर्म का प्रिंट कर सकते है |
POP क्या होता है ?
इसका पूरा नाम Points of Presence होता है इसका काम यह होता है की जो सब्सक्राइबर अकाउंट ओपन करता उससे यह मिलता है और उससे प्रश्न करता है ।सब्सक्राइबर के लिए यह एक कस्टमर सर्विस है क्यूकी कोई भी कस्टमर अकाउंट ओपन करने से पहले यहा से सारी जानकारी ले सकता है । POP आपके खाते को मेंटेन करने का काम करते है । POP की अधिक जानकारी के लिए आप इसकी Official Website पर जाकर के भी जानकारी ले सकते है । आप इस National Pension Yojana के तहत खाते मे कितना भी योगदान कर सकते है योगदान की कोई सीमा नहीं है आप प्रतिवर्स इस खाते मे अपना योगदान कम या ज्यादा कर सकते है । इस योजना के तहत आपको कुल आय का 10% तक का टेक्स का लाभ मिलेगा । यह पर कुल आय का मतलब आपके सभी संसाधनो से होनी वाली आय से है ।
नेशनल पेंशन योजना मे फंड
नेशनल पेंशन योजना मे तीन प्रकार के फंड होते है इनमे से पहला है कॉर्पोरेट बांड हैदूसरा इक्विटी है इस फंड मे आप 50% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते है । और तीसरा फंड है गोवेरमेंट सिक्योरिटीज है इसमे आप 100% तक इन्वेस्ट कर सकते है । इस योजना के तहत आपको 60 साल से बाद कितनी पेंशन की राशि मिलेगी यह आपके annuity पर निर्भर करता है जितनी आप annuity लेते है आपको पेंशन की राशि भी उतनी ही मिलती है । अगर आपकी 60 साल से पहले मोत हो जाती है तो आपको पेंशन वेल्थ दे दी जाती है ।इस योजना के तहत आपके द्वारा जमा राशि मे से आप 60% राशि निकाल सकते है बाकी की 40% राशि पेंशन योजना मे चली जाती है ।
NPS मे मिलने वाले रिटर्न पर आपको किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं मिलती है । क्यूकी यह पूरी तरह से मार्केट की पेरफ़ोर्मेंस पर निर्भर करता है । योजना मे आप महीने की बेसिक सेल्लरी प्लस डीए का 10% 80सीसीडी 2 मे टेक्स की छूट के लिए क्लेम कर सकते है । अगर जो एम्पलॉय होता है वो खुद अनुदान करता है तो वो अपनी बसिक सेल्लरी और डीए का 10% टेक्स के छूट के लिए क्लेम कर सकता है ।
नेशन पेंशन स्कीम Exit
नेशनल पेंशन योजना मे आप आप 10 साल के बाद यानि की 60 वर्ष की उम्र के बाद एक्ज़िट हो सकते है अगर आप पहले इस योजना से एक्ज़िट होना चाहते है तो आपको खाते मे जमा राशि का सिर्फ 20% ही मिलेगा बाकी का पेंशन योजना मे चला जाएगा और अगर जमा राशि 1 लाख रुपए से कम है तो आप पूरी राशि निकाल सकते है ।
अगर आप 60 वर्ष की उम्र के बाद एक्ज़िट करते है तो आप जमा राशि का 60% तक निकाल सकते है बाकी का पेंशन योजना मे चला जाता है । अगर आपक्के खाते मे जमा राशि 2 लाख रुपए से कम है तो आप पूरा पैसा निकाल सकते है । अगर आप 60 वर्ष की उम्र के बाद भी पैसा नहीं निकालते है तो आप 70 वर्ष की उम्र के बाद 10 किस्तों मे पूरा
पैसा निकाल सकते है ।
National Pension Yojana परिपक्वता
इस योजना मे रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष मानी जाती है । 60 वर्ष की उम्र के बाद आप इसमे अनुदान करना बंद कर सकते है । 60 वर्ष की उम्र के बाद अगर आप 40% हिसा निकलते है तो आपको इसके लिए कोई टेक्स नहीं देना होता है लेकिन बाकी का जो 60% होता है वो पेंशन के रूप मे आपको प्राप्त होता है उस पर आपको टेक्स देना होता है ।लेकिन अगर आप 60% निकालते है तो आपको टेक्स देना होता है यानि की 40% से ऊपर आपको टेक्स देना होता है ।नेशनल पेंशन योजना के तहत अगर सब्सक्राइब की मोत हो जाती है तो उसका सारा पैसा उसके द्वारा नामित व्यक्ति को दे दिया जाता है ।
नेशन पेंशन स्कीम हेल्पलाइन नंबर
- इसके लिए सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Contact Us का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
- क्लिक करने के बाद न्यू पेज ओपन हो जायेगा इस पेज पर आपके सामने सारी कांटेक्ट डिटेल आ जाएगी |
निष्कर्ष
इस आर्टिकल में हमने आपको National Pension Yojana 2024 के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है। यदि आप भी इस योजना के लिए पात्रता रखते है और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आप इस आर्टिकल की मदद से अप्लाई कर सकते है।
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Asif