उत्तरप्रदेश एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना : One District One Product Scheme

One District One Product Scheme 2024 : उत्तरप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना की शुरुआत की गयी है| एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तरप्रदेश का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा बेरोजगारों को काम देकर राज्य की बेरोजगारी को कम करना है| वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम यूपी के माध्यम से करोड़ों बेरोजगार युवक- युवतियों को रोजगार मिलेगा| इस आर्टिकल में यूपी एक जनपद एक उत्पाद योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे इसलिए आप आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़े|

एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना उत्तरप्रदेश | ODOP Scheme | दस्तावेज व पात्रता | ऑनलाइन आवेदन | आवेदन स्थिति | diupmsme.upsdc.gov.in

One District One Product Scheme 2024

एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा चलायी गयी ऐसी योजना है , जिसमें बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए उद्योग लगाये जा रहे हैं| इस योजना के माध्यम से हुनर वाले सभी नागरिकों को उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी| वितीय सहायता कारिगरों और उद्योगपतियों के लिए उनके कारोबार को आगे बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध हो रही है | One District One Product Scheme UP के द्वारा बाजार में लोकल उत्पादों को बढ़ावा दिया जायेगा, जिससे लघु उद्योगपतियों को अपने उत्पादों को बेचने और राशि प्राप्त करने में अधिक सुविधा मिलेगी|

One District One Product Scheme Highlight

योजना का नाम एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना
योजना के लांचिंग व्यक्तिउत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी
लोंच करने की तिथि 24 जनवरी 2018
योजना का विभागसूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग
योजना का उद्देश्यओ.डी.ओ.पी उत्पादों के समग्र विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से कारीगरों / श्रमिकों / उद्यमियों को लाभान्वित करना।
अधिकारिक वेबसाइट http://odopup.in/

Uttar Pradesh One District One Product Margin Money Scheme के उद्देश्य

  • ओ.डी.ओ.पी. योजना का उद्देश्य किसानों व कारोबारियों को वितीय सहायता प्रदान कर उनकी आर्थिक हालत में सुधार करना है|
  • उत्तर प्रदेश सरकार की महत्त्वाकांक्षी “एक जनपद – एक उत्पाद” कार्यक्रम का उद्देश्य है कि इन विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करना है।
  • ओ.डी.ओ.पी. स्कीम यूपी के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को भी बाजार में प्राथमिकता देकर उनको बढ़ावा देना है|
  • ODOP योजना के द्वारा बेरोजोगारों को रोजगार भी दिया जा रहा है|
  • O.D.O.P. Scheme के द्वारा ऐसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है,जो क्षेत्र विशेष के लिए बहुत लोकप्रिय हैं और उनको किसी दुसरे स्थान पर पहचान नहीं मिल रही है|
  • One District One Product Scheme के द्वारा शिल्प कला, कशीदाकारी, चमड़ा उद्योग, बंधेज कला, ललित कला, कृषि कार्य आदि क्षेत्रों को बढ़ावा देकर उनकी पहचान स्थापित की जा रही है|

एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना उत्तरप्रदेश में शामिल उत्पाद

  • योजना में शामिल उत्पाद : ताला, इत्र, वाद्य यन्त्र ( ढोलक ) , कांच के उत्पाद , बांसुरी आदि |
  • खाद्य प्रसंस्करण :- औरैया ( देशी घी ) , बलरामपुर ( दाल ) , गौंडा ( दाल ) , कौशाम्बी ( केला ) आदि |
  • वस्त्र उत्पाद :- अम्बेडकर नगर , बाराबंकी , इटावा आदि |
  • काष्ठ कला :- रायबरेली , सहारनपुर , बिजनोर, बस्ती आदि |
  • जरी-जरदोजी :- बदायूं, बरेली, चंदोली , ललितपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, उन्नाव आदि |

एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिए पात्रता व शर्तें

उत्तरप्रदेश ओडीओपी योजना के लिए आवश्यक पात्रता व शर्तें ( Eligibility and Terms For O.D.O.P. Scheme U.P.)इस प्रकार से हैं | यदि आप भी एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना का लाभ लेने  के लिए पात्रता को पूरा  कर सकते हैं तो योजना का लाभ ले सकते हैं|

  • आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए|
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए|
  • शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है|
  • योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ.डी.ओ.पी उत्पाद की इकाइयों को ही प्राप्त होगी।
  • आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो।
  • आवेदनकर्ता अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा।
  • आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
  • विशेषश्रेणी (अनुसूचितजाति, अनुसूचितजनजाति, अन्यपिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत संगत प्रमाण पत्रों की प्रमाणिक प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करनी होगी।

One District One Product Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (Aadhaar Number)
  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • बैंक खाता पासबुक
  • प्रोजेक्ट योजना की सम्पूर्ण जानकारी सारांश के रूप में
  • पासपोर्ट साइज़ की फोटो
  • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र 
  • जन्म प्रमाण पत्र / आयु प्रमाण

एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना ऑनलाइन आवेदन

one nation one product scheme online apply करने के लिए आपको बहुत ही आसान से स्टेप्स में से गुजरना है| आपको हम step-by-step online apply for odop scheme के बारे में बता रहे हैं|

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं प्रोत्साहन निर्देसालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है|
  • इस पेज में या तो आप गोलाकार आकृति में लिखे एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप निचे स्क्रोल डाउन करके एक जनपद एक उत्पाद(ओ.डी.ओ.पी) वित्त पोषण हेतु सहायता योजना के बॉक्स में दिए गए आवेदन करें के आप्शन पर क्लिक कर सकते हैं|
  • दोनों ही स्थिति में आपके पास एक जैसा ही कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा|
  • इसमें आपको नवीन उपयोगगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना है|
  • अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमे आपको योजना का नाम , आवेदक का नाम , जन्म तिथि , पिता का नाम, मोबाइल नंबर , ई-मेल, जिला, कैप्चर कोड आदि जानकारी भरनी हैं| और निचे दिए गए सबमिट के आप्शन  पर  क्लिक करना है|
  • यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपनी लोग इन आईडी , पासवर्ड तथा कैप्चर कोड डालकर लोग इन कर सकते हैं|
  • अब योजना के लिए निर्धारित सभी दस्तावेज ( डाक्यूमेंट्स ) अपलोड करने हैं।
  • शपथ पत्र (यदि योजना में आवश्यक हो) का प्रिंट आउट निकाल कर नोटरी से सत्यापित प्रति को अपलोड करना होगा। 

एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पीडीऍफ़

  • यदि आप One District One Product Scheme Online Apply Process Pdf के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो , निचे दी पर लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया को स्टेप- बाई- स्टेप पढ़ सकते हैं|

एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना : प्रोत्साहन राशि

क्रमांक परियोजना लागत (रू लाख)  मार्जिन मनी सहायता
1. 25 तक परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो भी कम हो
2.25 से अधिक और 50 तकपरियोजना का 20 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो भी अधिक हो
3.50 से अधिक और 150 तकपरियोजना का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 10 लाख, जो भी अधिक हो
4.150 से अधिकपरियोजना का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 20 लाख, जो भी कम हो

एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना : मुख्य बिंदु

  • इस योजना का वित्तपोषण राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाएगा।
  • उक्त राशि के सापेक्ष प्राप्त दावे के विरुद्ध विभाग द्वारा मार्जिन मनी स्वीकृत की जाएगी।
  • लाभार्थी की परियोजना के सफलतापूर्वक संचालित रहने तथा किसी प्रकार का डिफ़ॉल्ट न होने की दशा में 2 वर्षो के पश्चात्‌ मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में संयोजित कर दिया जायेगा।
  • सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
  • बैंक शाखा से ऋण स्वीकृति के उपरान्त लाभार्थियों को प्रतिष्ठित संस्थाओं जेसे – राजकीय पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 259, उद्यमिता विकास संस्थान इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा।

एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना आवेदन स्थिति

यदि आपने एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और आप  अपने आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं तो आपको निम्न पदों से गुजरना है|

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं प्रोत्साहन निर्देसालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है|
  • इस पेज में या तो आप गोलाकार आकृति में लिखे एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप निचे स्क्रोल डाउन करके एक जनपद एक उत्पाद(ओ.डी.ओ.पी) वित्त पोषण हेतु सहायता योजना के बॉक्स में दिए गए आवेदन करें के आप्शन पर क्लिक कर सकते हैं|
  • अब आपको अपनी आवेदन संख्या डालकर ‘अपने आवेदन की स्थिति देखें’ के आप्शन पर क्लिक करना है|

हेल्पलाइन नंबर

  • O.D.O.P. Margin Money Scheme UP Helpline No. :- 1800 1800 888

इस आर्टिकल में हमने आपको One District One Product Scheme के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और आप इस योजना के लिए पात्रता रखते है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन करने की पूरी जानकारी इस लेख में दी गई है।

Leave a Comment

sarkari yojana